िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 10 10 10 10 पौषपौषपौषपौष 1931193119311931 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 666666666666) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 31313131 *दस,ब*दस,ब*दस,ब*दस,बरररर 2009200920092009 सं0 सं0-वि.(27) पे0 को0-53/04-11110/वि(2) वित्त विभाग ——— संकल्प 18 नवम्बर 2009 विषय :- विषय :- विषय :- विषय :- दिनांक 1 सितम्बर, दिनांक 1 सितम्बर, दिनांक 1 सितम्बर, दिनांक 1 सितम्बर, 2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों पर प्रभावी नई अंशदायी 2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों पर प्रभावी नई अंशदायी 2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों पर प्रभावी नई अंशदायी 2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों पर प्रभावी नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत लेखा अद्यतनीकरण एवं जमा राशि की अंतिम निकासी के पेंशन योजना के अन्तर्गत लेखा अद्यतनीकरण एवं जमा राशि की अंतिम निकासी के पेंशन योजना के अन्तर्गत लेखा अद्यतनीकरण एवं जमा राशि की अंतिम निकासी के पेंशन योजना के अन्तर्गत लेखा अद्यतनीकरण एवं जमा राशि की अंतिम निकासी के सम्बन्ध में अंतरिम व्यवस्था ।सम्बन्ध में अंतरिम व्यवस्था ।सम्बन्ध में अंतरिम व्यवस्था ।सम्बन्ध में अंतरिम व्यवस्था ।
वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं 2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 द्वारा क्रमशः ''बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005'' लागू की गयी तथा प्रक्रिया निर्धारित की गयी है । संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 की कंडिका-4 में यह उल्लेख है कि वार्धक्य सेवा-निवृत्ति के पूर्व किसी कारण से जो सरकारी सेवक सेवा से अलग हो जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें संचित निधि की पूरी राशि वापस कर दी जायेगी तथा ऐसे कर्मियों को पेंशनादि की सुविधा देय नह होगी । इस संकल्प की कंडिका-7 में यह भी उल्लेख है कि इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत रख-रखाव तथा लेखाकरण की नियमित व्यवस्था जब तक नह हो जाती है तब तक संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन इस योजना से सम्बन्धित सभी अभिलेखों तथा लेखा का संधारण करेगें ।
अब तक केन्द्रीयकृत रख-रखाव एवं लेखाकरण की नियमित व्यवस्था नह हो पाई है तथा इसी बीच ऐसे कई दृष्टांत प्रकाश में आये हैं जिसमें 1 सितम्बर, 2005 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मी की या तो मृत्यु हो गयी है या वे पदत्याग/पदच्युत या सेवा-निवृत्त हो गये हैं । चूंकि ऐसे मामलों में अंतिम भुगतान की अनिवार्यता है, अतः नियमित व्यवस्था होने तक इस योजना से आच्छादित कर्मियों का वार्षिक लेखा अद्यतनीकरण तथा सेवा-निवृत्त/मृत/अन्य कारणों से सरकारी सेवा से अलग हुए कर्मियों को नई पेंशन योजना में जमा राशि के अंतिम भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है-2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 31 *दस,बर 2009 (1)(1)(1)(1) सामान्य भविष्य निधि की तरह संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/ सम्बन्धित जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों द्वारा इस योजना से आच्छादित सरकारी कर्मियों का वार्षिक लेखा अद्यतन किया जायेगा । इसके लिये सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में विभागीय संकल्प संख्या-2469 दिनांक 16 नवम्बर 2005 के परिशिष्ट-5(क) एवं 5(ख) में कर्मीवार अंशदान/राज्यांश की सत्यापित विवरणी टी.भी.नम्बर सहित सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय/भविष्य निधि निदेशालय को प्राप्त करायेगें ।
(2)(2)(2)(2) भविष्य निधि निदेशालय/सम्बन्धित जिला भविष्य निधि कार्यालय संलग्न प्रपत्र (इस संकल्प का परिशिष्ट ''क'') में सामान्य भविष्य निधि की भाँति राज्य कर्मी अंशदान एवं राज्यांश दोनों पर अलग-अलग ब्याज गणना करते हुए वार्षिक लेखा विवरणी सम्बन्धित कर्मी को उपलब्ध करायेगें ।
(3)(3)(3)(3) इस योजना से आच्छादित सेवा-निवृत्त/मृत/अन्य कारणों से सरकारी सेवा से अलग होनेवाले कर्मियों का अंतिम निकासी सम्बन्धी प्राधिकार पत्र भविष्य निधि निदेशालय/सम्बन्धित जिला भविष्य निधि कार्यालय से निर्गत किया जायेगा । अंतिम निकासी का आवेदन-पत्र संलग्न प्रपत्र (इस संकल्प का परिशिष्ट ''ख'') में सभी मदों को भरकर सम्बन्धित कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष (जहां अंतिम सेवारत रहे हों) द्वारा भविष्य निधि निदेशालय/सम्बन्धित जिला भविष्य निधि कार्यालयों में पे्रषित की जायेगी । मृत अराजपत्रित एवं राजपत्रित कर्मियों का अंतिम निकासी आवेदन-पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से भविष्य निधि निदेशालय/सम्बन्धित जिला भविष्य निधि कार्यालय को भेजा जाएगा । मृत्यु के मामले में सम्बन्धित कार्यालय प्रधान की जिम्मेदारी होगी कि निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत अंतिम निकासी आवेदन-पत्र उनके उत्तराधिकारी से प्राप्त करेगें अन्यथा सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के पदाधिकारी/कर्मचारी विलम्ब के लिये दोषी माने जायेगें ।
(4)(4)(4)(4) सामान्य भविष्य निधि की तरह नयी अंशदायी योजना में संचित राशि की अंतिम निकासी के मामलों में सेवा-निवृत्ति/मृत्यु/पदत्याग/अन्य कारण से सेवा से अलग होने की तिथि से छह माह के अन्तर्गत आवेदन दाखिल करने की अनिवार्यता रहेगी । छह माह के बाद की अवधि का ब्याज संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से दिया जा सकेगा । परन्तु इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि के पूर्व के मामलों में संकल्प निर्गत होने की तिथि से छह माह की अवधि प्रभावी मानी जायेगी ।
(5)(5)(5)(5) अंतिम भुगतान सम्बन्धी प्राधिकार पत्र भविष्य निधि निदेशालय/सम्बन्धित जिला भविष्य निधि कार्यालय द्वारा मुख्य शीर्ष-8011-बीमा तथा पेंशन निधि लघु शीर्ष-106-अन्य बीमा एवं पेंशन निधियां, उप-शीर्ष-0002- बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना-2005 से निर्गत किये जाएगें ।
(6)(6)(6)(6) यदि सेवा-निवृत्त/अन्य कारणों से सेवा से अलग हुए अंशदाता तथा मृत अंशदाता के उत्तराधिकारी द्वारा सेवा-निवृत्ति/सेवा त्याग/मृत्यु की तिथि से छह माह के पश्चात् सम्बन्धित कार्यालय प्रधान को अंतिम निकासी आवेदन-पत्र समर्पित किया जाता है, तब उन्हें छह माह के बाद से विलम्ब की अवधि तक का ब्याज काटकर ह देय होगा ।
(7)(7)(7)(7) प्रशासनिक कारणों को छोड़कर, भविष्य निधि निदेशालय/सम्बन्धित जिला भविष्य निधि कार्यालय में विलम्ब होने पर विलम्बित अवधि का ब्याज (राज्य कर्मी के अंशदान एवं राज्यांश दोनों पर) की राशि की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी से उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाकर की जायेगी ।
अंतिम भुगतान में हुए विलम्ब के लिये यदि भविष्य निधि के कर्मी दोषी हों तो उनके विरूद्ध विलम्ब के कारण देय सूद की राशि की वसूली के लिये भविष्य निधि निदेशालय द्वारा विभागीय कार्यवाही की जायेगी । किन्तु अंतिम भुगतान में विलम्ब यदि दूसरे विभागों/कार्यालयों के3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 31 *दस,बर 2009 कारण हुआ हो, तो उनके विरूद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में भविष्य निधि कार्यालयों का दायित्व सम्बन्धित विभागों/विभागाध्यक्षों को वस्तुस्थिति से अवगत करा देने तक ह सीमित होगा । यह सम्बन्धित विभागाध्यक्षों का दायित्व होगा कि विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करें और विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप यदि विलम्ब के कारण भुगतेय सामान्य भविष्य निधि पर देय सूद की राशि आरोपित पदाधिकारी/कर्मचारी से वसूल करने का निर्णय लिया जाता है तो वसूल की गयी राशि मुख्य शीर्ष-8011-बीमा तथा पेंशन निधि लघुशीर्ष-106-अन्य बीमा एवं पेंशन निधियां, उप-शीर्ष-0002- बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना-2005 में जमा कराकर, उसकी सूचना सम्बन्धित विभाग द्वारा भविष्य निधि निदेशालय/सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय को अविलम्ब दी जायेगी ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भानु प्रताप शर्मा, प्रधान सचिव ।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 31 *दस,बर 2009
परिशिष्ट ''क''परिशिष्ट ''क''परिशिष्ट ''क''परिशिष्ट ''क''
DIRECTORATE OF PROVIDENT FUND, BIHAR Individual N.P.S. Balance slip for year of account PLACE OF POSTING OF THE EMPLOYEE BY THE END OF THIS YEAR N.P.S. Account No. Employee's Name:
Name of Post:- Name of Office:
Year Rate of Interest: %per annum
| Sl. No. | Contribution | Opening Balance. | Deposits during year. | Interest for the year. | Closing Balance. |
| 1 | Individual Contribution | ||||
| 2 | State Government Contribution | ||||
| Total |
Sum total in words:....................................................................................................................
NOTE: (1) The subscriber is requested to state whether he desires to made any alteration in any nomination made under the New Pension Scheme.
(2) In case where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family owing to his having no family at the time but acquired a family thereafter, the fact should be reported to the undersigned forthwith.
(3) The Subscriber is requested to satisfy himself as to the correctness of the statement and bring errors, if any, to the notice of the undersigned, as per relevant N.P.S. ilnstructions with six months from the date of its receipt.
Dated
Signature..........................................
Designation.......................................
To,5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 31 *दस,बर 2009
परिशिष्ट ''ख''परिशिष्ट ''ख''परिशिष्ट ''ख''परिशिष्ट ''ख''
नई पेनई पेनई पेनई पेंंंंशन योशन योशन योशन योजना में जमा राशि की अंतिम निकाजना में जमा राशि की अंतिम निकाजना में जमा राशि की अंतिम निकाजना में जमा राशि की अंतिम निकाससससी हेतु आवेदनी हेतु आवेदनी हेतु आवेदनी हेतु आवेदन----पत्र का नपत्र का नपत्र का नपत्र का नमूमूमूमूनानानाना
| 1 | अंशदाता का नाम और पदनाम अंशदाता का नाम औ अंशदाता का नाम औ र पदनाम (बड़े-बड़े साफ अक्षरों में) | |
| 2 | लेखा संख्या | |
| 3 | मृत्यु/अन्यथा सेवा से अलग होने की वास्तविक तारीख, पूर्वाह्न या अपराह्न (अनपेक्षित मद काट दें) | |
| 4 | कार्यालय का पूर्ण पता जहां से मृत्यु/अन्यथा सेवा स स े े स स अलग हुए। े े | |
| 5 | (i) ( ) कोषागार कोषागार का नाम नाम जहां स े े संबंधित ( ( ) ) कोषागार कोषागार का नाम नाम जहां स े े संबंधित कार्यालय/विभाग (जहां से मृत्यु आदि हुई) लय/विभाग (जहां से मृत्यु आदि हुई) कार्या लय/विभाग (जहां से मृत्यु आदि हुई) लय/विभाग (जहां से मृत्यु आदि हुई) सम्बद्ध है। (ii) संबंधित कार्यालय/विभाग का निकासी एवं ( ) संबंधित कार्यालय/विभाग का निकासी एवं ( ( ) संबंधित कार्यालय/विभाग का निकासी एवं ) संबंधित कार्यालय/विभाग का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम जिनके पक्ष में ा पदनाम जिनके पक्ष में व्ययन पदाधिकारी क ा पदनाम जिनके पक्ष में ा पदनाम जिनके पक्ष में प्राधिकार प्राधिकार----पत्र निर्गत होगा। प्राधिकार प्राधिकार पत्र निर्गत होगा। | |
| 6 | अंशदाता का अंतिम कटौती एवं राज्य सरकार के समतुल्य अंशदान की रकम तथा उसका कोषागार समतुल्य अंशदान की रकम तथा उसका कोषागार भाउचर की संख्या एवं तारिख जिसके अधीन भाउचर की संख्य ा एवं तारिख जिसके अधीन भाउचर की संख्य भाउचर की संख्य ा एवं तारिख जिसके अधीन ा एवं तारिख जिसके अधीन कटौती की गयी थी। | |
| 7 | कार्यालय/विभाग के प्रधान को अंतिम निकासी कार्यालय/ कार्यालय/ विभाग के प्रधान को अंतिम निकासी आवेदन समर्पित करने के तिथि |
अंशदाता का हस्ताक्षर एवं तिथिअंशदाता का हस्ताक्षर एवं तिथिअंशदाता का हस्ताक्षर एवं तिथिअंशदाता का हस्ताक्षर एवं तिथि
————————
मृत अंशदाता के नॉमिनी/उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि मृत अंशदाता के नॉमिनी/उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि मृत अंशदाता के नॉमिनी/उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि मृत अंशदाता के नॉमिनी/उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)
अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले मेंअराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले मेंअराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले मेंअराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में
10101010.... अंशदाता को उनके उपर्युक्त नयी पेंशन योजना लेखा संख्या ......................................................................... में जमा राशि के अंतिम भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।
कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एकार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एकार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एकार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं तिथिवं तिथिवं तिथिवं तिथि
राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में
10101010.... अंशदाता को उनके उपर्युक्त नयी पेंशन योजना लेखा संख्या .......................................................................... में जमा राशि के अंतिम भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।
विभागाविभागाविभागाविभागाध्यक्षध्यक्षध्यक्षध्यक्ष का का का का हस्ताक्षर एवं तिथिहस्ताक्षर एवं तिथिहस्ताक्षर एवं तिथिहस्ताक्षर एवं तिथि6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 31 *दस,बर 2009 मृत राजपत्रित/ अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में मृत राजपत्रित/ अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में मृत राजपत्रित/ अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में मृत राजपत्रित/ अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में
11111111.... अंशदाता के उपर्युक्त नयी पेंशन लेखा संख्या ............................................................................................. में जमा राशि का अंतिम भुगतान उनके नॉमिनी/उत्तराधिकारी (पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री/अन्य) श्री...................................
................................................................................................... को किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।
विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं तिथि विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं तिथि विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं तिथि विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं तिथि
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भानु प्रताप शर्मा, प्रधान सचिव ।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु*ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 666-571+2000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in