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वित्त विभाग
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संकल्प
31 दिसम्बर 2009
विषयः—वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी सेवकों को प्रतिनियुक्ति भत्ता की वर्त्तमान दर में संशोधन के संबंध में ।
केद्रींय षष्ट्म आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।
(2) वेतन समिति/त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्नरूपेण पुनरीक्षित दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :-
(क) राज्य के अधीन प्रतिनियुक्ति के क्रम में मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत, अधिकतम 1000 रु0 प्रतिमाह, तथा
(ख) राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति के क्रम में मूल वेतन का 5 प्रतिशत, अधिकतम 2000 रु0 प्रतिमाह । (ग) प्रतिनियुक्ति भत्ता का वहन उस संगठन को करना होगा जहॅा राज्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति होगी । नई वेतन संरचना में ''मूल वेतन'' से आशय उस वेतन से होगा जो वेतन बैंड में निर्धारित वेतन एवं लागू 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 4 जनवर(cid:15) 2010 (3) यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2010 से प्रभावी होगा । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रबीन्द्र पवांर,
सचिव (संसाधन)।
——— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 11-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in