िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 14141414 पौषपौषपौषपौष 1931193119311931 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 15151515) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 4444 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2020202010101010 ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=äÑéçâóX=
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fcgkj fo/kku&lHkkA2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 4 जनवर(cid:15) 2010
[वि0 स0 वि0-1वि0 स0 वि0-1वि0 स0 वि0-1वि0 स0 वि0-17777/2009/2009/2009/2009]
बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2009अधिनियम, 2009अधिनियम, 2009अधिनियम, 2009 बिहार विनियोग (संख्या-4) बिहार विनियोग (संख्या-4) बिहार विनियोग (संख्या-4)
बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त अधिनियम । भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह न मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह न मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह न मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधा भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधा भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधा
अधिनियमित हो :-अधिनियमित हो :-अधिनियमित हो :-अधिनियमित हो :-
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।।।।—(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह 1 अप्रील 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।
2009-10 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 27,84,78,61,000 2222.... 2009-10 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 27,84,78,61,000 2009-10 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 27,84,78,61,000 2009-10 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 27,84,78,61,000 (सत्ताईस अरब चौरास(सत्ताईस अरब चौरास(सत्ताईस अरब चौरास(सत्ताईस अरब चौरासी करोड़ अठत्तर लाख इकसठ हजार) ी करोड़ अठत्तर लाख इकसठ हजार) ी करोड़ अठत्तर लाख इकसठ हजार) ी करोड़ अठत्तर लाख इकसठ हजार) रुरुरुरुपये की निकासी ।पये की निकासी ।पये की निकासी ।पये की निकासी ।— बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 1 अप्रील 2009 को शुरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 27,84,78,61,000 (सत्ताईस अरब चौरासी करोड़ अठत्तर लाख इकसठ हजार) रुपये जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लेखित राशियों से अधिक न होगें, निकाले जा सकेंगे ।
3333.... विनियोग ।विनियोग ।विनियोग ।विनियोग ।— इस अधिनियम के द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1 अप्रील 2009 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 4 जनवर(cid:15) 2010 अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची (धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग या सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | अनधिक राशियां | ||
| बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की संचित निधि पर भारित | योगयोगयोगयोग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | कृषि विभाग | राजस्व | 5,06,30,91,000 | 5,06,30,91,000 | |
| पूंजी | 10,33,00,000 | 10,33,00,000 | |||
| 2 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | राजस्व | 23,85,58,000 | 23,85,58,000 | |
| पूंजी | |||||
| 3 | भवन निर्माण विभाग | राजस्व | 2,00,000 | 2,00,000 | |
| पूंजी | 16,00,96,000 | 16,00,96,000 | |||
| 4 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | राजस्व | 7,97,42,000 | 7,97,42,000 | |
| पूंजी | |||||
| 5 | राज्यपाल सचिवालय | राजस्व | 15,89,000 | 15,89,000 | |
| पूंजी | |||||
| 6 | निर्वाचन विभाग | राजस्व | 4,50,81,000 | 4,50,81,000 | |
| पूंजी | |||||
| 7 | निगरानी विभाग | राजस्व | 15,00,000 | 15,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 8 | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | राजस्व | 10,06,000 | 10,06,000 | |
| पूंजी | |||||
| 9 | सहकारिता विभाग | राजस्व | 61,41,19,000 | 61,41,19,000 | |
| पूंजी | 2,55,13,000 | 2,55,13,000 | |||
| 10 | उर्जा विभाग | राजस्व | 22,04,000 | 22,04,000 | |
| पूंजी | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 | |||
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | राजस्व | 5,22,55,000 | 5,22,55,000 | |
| पूंजी | |||||
| 12 | वित्त विभाग | राजस्व | 19,33,000 | 19,33,000 | |
| पूंजी | |||||
| 13 | स द भुगतान ू | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 14 | ऋण अदायगियां | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 15 | पेंशन | राजस्व | 1,00,000 | 35,00,000 | 36,00,000 |
| पूंजी | |||||
| 16 | पंचायती राज विभाग | राजस्व | 1,22,77,97,000 | 1,22,77,97,000 | |
| पूंजी | |||||
| 17 | वाणिज्य-कर विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता स रक्षण विभाग ं | राजस्व | 15,32,87,000 | 15,32,87,000 | |
| पूंजी | |||||
| 19 | पर्यावरण एवं वन विभाग | राजस्व | 10,90,000 | 10,90,000 | |
| पूंजी | |||||
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | राजस्व | 1,46,50,000 | 1,46,50,000 | |
| पूंजी | 15,70,000 | 15,70,000 | |||
| 21 | मानव संसाधन विकास विभाग | राजस्व | 7,19,89,08,000 | 7,19,89,08,000 | |
| पूंजी | 2,11,78,55,000 | 2,11,78,55,000 | |||
| 22 | गृह विभाग | राजस्व | 32,09,18,000 | 32,09,18,000 | |
| पूंजी | 25,10,00,000 | 25,10,00,000 | |||
| 23 | उद्योग विभाग | राजस्व | 90,25,000 | 90,25,000 | |
| पूंजी | |||||
| 24 | स चना एवं जनसंपर्क ू विभाग | राजस्व | 10,60,72,000 | 10,60,72,000 | |
| पूंजी | |||||
| 25 | स चना प्रावैधिकी विभाग ू | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | राजस्व | 3,61,47,000 | 3,61,47,000 | |
| पूंजी | |||||
| 27 | विधि विभाग | राजस्व | 7,35,00,000 | 7,35,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 28 | उच्च न्यायालय | राजस्व | 3,18,65,000 | 3,18,65,000 | |
| पूंजी | |||||
| 29 | खान एवं भूतत्व विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | राजस्व | 35,00,000 | 35,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 31 | स सदीय कार्य विभाग ं | राजस्व | 19,45,000 | 19,45,000 | |
| पूंजी | |||||
| 32 | विधान मंडल | राजस्व | 42,75,000 | 3,39,000 | 46,14,000 |
| पूंजी | |||||
| 33 | कार्मिक एवं प्रशासनिक स धार विभाग ु | राजस्व | 27,47,07,000 | 27,47,07,000 | |
| पूंजी | |||||
| 34 | बिहार लोक सेवा आयोग | राजस्व | 59,94,000 | 59,94,000 | |
| पूंजी | |||||
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | राजस्व | 80,50,000 | 80,50,000 | |
| पूंजी | |||||
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | 2,50,00,000 | 2,50,00,000 | |||
| 37 | ग्रामीण कार्य विभाग | राजस्व | 1,13,80,000 | 1,13,80,000 | |
| पूंजी | |||||
| 38 | निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग | राजस्व | 20,35,21,000 | 20,35,21,000 | |
| पूंजी | |||||
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | राजस्व | 1,00,91,63,000 | 1,00,91,63,000 | |
| पूंजी | 8,85,00,000 | 8,85,00,000 | |||
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | राजस्व | 1,65,45,25,000 | 1,65,45,25,000 | |
| पूंजी | 4,26,68,000 | 4,26,68,000 | |||
| 41 | पथ निर्माण विभाग | राजस्व | 2,000 | 2,000 | |
| पूंजी | 83,43,79,000 | 83,43,79,000 | |||
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | राजस्व | 62,00,000 | 62,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 43 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | राजस्व | 3,30,000 | 3,30,000 | |
| पूंजी | 63,39,00,000 | 63,39,00,000 | |||
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | राजस्व | 32,25,00,000 | 32,25,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 46 | पर्यटन विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 47 | परिवहन विभाग | राजस्व | 1,56,63,000 | 1,56,63,000 | |
| पूंजी | 5,50,00,000 | 5,50,00,000 | |||
| 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | राजस्व | 17,00,000 | 17,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 49 | जल संसाधन विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | 2,04,48,05,000 | 2,04,48,05,000 | |||
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | राजस्व | 29,00,000 | 29,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 51 | समाज कल्याण विभाग | राजस्व | 2,55,94,44,000 | 2,55,94,44,000 | |
| पूंजी | |||||
| राजस्व योगयोगयोगयोग राजस्व | 21,32,09,88,000 | 4,32,87,000 | 21,36,42,75,000 | ||
| योग पूंजी | 6,48,35,86,000 | 6,48,35,86,000 | |||
| महायोग | 27,80,45,74,000 | 4,32,87,000 | 27,84,78,61,000 |
mís'; ,oa gsrq
राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारतीय-संविधान के अनुच्छेद-204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं ।
बिहार विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2009 एवं बिहार विनियोग (संख्या 3) अधिनियम 2009 द्वारा प्राधिकृत राशि चालू वर्ष के लिए प्रयोजनाें के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2010 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान में आनेवाले भाराें के पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से 27,84,78,61,000 (सत्ताईस अरब चौरासी करोड़ अठत्तर लाख इकसठ हजार) रुपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग विधान मंडल से इस विधेयक द्वारा प्राधिकृत कराया जाय ।
(सुशील कुमार मोदी)
भार-साधक, सदस्य । iVuk%
lqjsUnz izlkn 'kekZ fnukad 23 fnlEcj] 2009
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————
अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 15-571+6-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in