(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 11114444 पौषपौषपौषपौष 1931193119311931 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 3333) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 4444 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2020202010101010 सं0 3ए-2-वे0पु0-19/09—02/वि(2) वित्त विभाग ---------- संकल्प 2 जनवरी 2010 विषयः—वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सेवीवर्ग को 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप 01 अप्रील 2007 से 31 दिसम्बर 2008 तक बकाए के भुगतान की स्वीकृति । षष्टम् केेंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार के कर्मियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 362 वि(2), दिनांक 17 जनवरी 2009 द्वारा वेतन पुनरीक्षण का लाभ वैचारिक रूप से 1 जनवरी 2006 तथा आर्थिक लाभ 1 अप्रील 2007 से देने का निर्णय लिया गया था । साथ ही वित्त विभाग के संकल्प सं0-3ए-वे0पु0-01/08-10932 दिनांक 24 दिसम्बर 2008 एवं संकल्प सं0 11151, दिनांक 31 दिसम्बर 2008 द्वारा निर्णय लिया गया था कि दिसम्बर 2008, के अपुनरीक्षित मूल वेतन के समतुल्य राशि का भुगतान दिसम्बर 2008, जनवरी 2009 तथा फरवरी 2009 तक वेतन के अतिरिक्त बकाये के रूप में किया जायेगा, जिसका समायोजन अंतिम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले बकाया राशि से किया जायेगा । इस प्रकार 1 अप्रील 2007 से 31 दिसम्बर 2008 के बकाए के भुगतान की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । सम्यक् विचारोपरान्त बकाये के भुगतान के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :-
(i) राज्य कर्मियों को 01 अप्रील 2007 से 31 दिसम्बर 2008 तक देय कुल बकाया राशि में से उनके द्वारा पूर्व में माह दिसम्बर 2008 से फरवरी 2009 तक अपुनरीक्षित मूल वेतन के समतुल्य भुगतान की गयी राशि का समायोजन कर शेष बकाए राशि का भुगतान 5 समान वार्षिक किश्तों में 2010-2011 से 2014-2015 के बीच किया जायेगा । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 4 जनवर(cid:15) 2010 (2) जहॉ तक बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद/ पटना उच्च न्यायालय में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये राशि के भुगतान का प्रश्न है इस संबंध में आदेश अध्यक्ष/सभापति एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित सचिवालय/कार्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रबीन्द्र पवांर, सचिव (संसाधन)।
——— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 3-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in