Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 January 2010

Published 04 January 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-01-04.4
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 11114444 पौषपौषपौषपौष 1931193119311931 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 4444) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 4444 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2020202010101010 सं0 3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-17/09—12416/वि(2) वित्त विभाग -------------- संकल्प 31 दिसम्बर 2009 विषयः—वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार पुलिस के कर्मियों को राशन भत्ता, धुलाई भत्ता, चालक भत्ता, वाहन भत्ता एवं कमाण्डो भत्ता के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति के संबंध में । केन्द्रीय षष्टम्‌ वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक्‌ अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया । (2) राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति/त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर सम्यक्‌ विचारोपरांत राज्य सरकार ने पुनरीक्षित दर पर निम्नरूपेण विषयांकित भत्तों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया है :- (i) राशन भत्ता- पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों को 1000 रु0 प्रतिमाह, (ii) वर्दी भत्ता- वर्दी भत्ता की वर्तमान दर का संशोधित आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा । तब तक वर्तमान दर पर वर्दी भत्ता का भुगतान यथावत्‌ किया जायेगा ।(iii) धुलाई भत्ता- (क) सिपाही से इंस्पेक्टर तक 60 रु0 प्रतिमाह, (ख) बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी 120 रु0 प्रतिमाह, (iv) वाहन भत्ता-- (क) सहायक अवर निरीक्षक से इंस्पेक्टर तक 600 रु0 प्रतिमाह, (ख) बिहार पुलिस सेवा 1000 रु0 प्रतिमाह, (ग) सिपाही एवं हवलदार के लिए साईकिल भत्ता 60 रू0 प्रतिमाह, उक्त वाहन भत्ता वित्त विभाग के संकल्प 6334 वि0(2), 30 अगस्त 2004 एवम्‌ 5819, वि0(2) 5 सितम्बर 2006 में विहित्त शर्तो के अधीन देय होगा । (v) चालक भत्ता- पुलिस चालकों के लिए 300 रु0 प्रतिमाह, (vi) कमाण्डो भत्ता- यह भत्ता उन सिपाही/हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक एवं अवर निरीक्षक को देय होगा जिन्होंने कमाण्डो प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता प्राप्त की हो । यह भत्ता निम्नवत्‌ अनुमान्य होगा :- 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 4 जनवर(cid:15) 2010 (क) सिपाही- 200 रु0 प्रतिमाह (ख) हवलदार- 300 रु0 प्रतिमाह (ग) सहायक अवर निरीक्षक/अवर निरीक्षक- 400 रु0 प्रतिमाह, इन्हेेें पूर्व से दिया जा रहा विशेष कर्तव्य भत्ता (स्पेशल डयूटी एलॉएन्स) को समाप्त किया जाता है । (vii) विशेष भत्ता- वित्त विभाग के परिपत्र सं0-907, दि0 25 जनवरी 2008 द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स के लिए मूल वेतन का 30 प्रतिशत विशेष भत्ता स्वीकृत किया गया है। दर यथावत रहेगा अर्थात अब यह पुनरीक्षित मूल वेतन का 30 प्रतिशत होगा।

यह भत्ता उन्हीं कर्मियों को देय होगा जो स्पेशल टास्क फोर्स के निर्धारित कर्तव्यों के अनुरूप कार्यरत हैं । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करेंगे । (viii) प्रशिक्षण भत्ता- पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षकों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत । (ix) आउट फिट भत्ता- पूर्व से स्वीकृत आउट फिट भत्ता यथावत्‌ रहेगा । (3) नई वेतन संरचना में ''मूल वेतन'' से आशय उस वेतन से होगा जो वेतन बैंड में निर्धारित वेतन एवं लागू ग्रेड वेतन के जोड़ से आहरित किया जायेगा, किन्तु इसमें विशेष वेतन या किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा । (4) यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2010 से प्रभावी होगा । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रबीन्द्र पवांर, सचिव (संसाधन)।

——— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 4-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 January 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-01-04.4/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-01-04.4.