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ladYi 31 fnlEcj 2009 विषयः- वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के चतुर्थवर्ग के सरकारी सेवकों को 'साईकिल भत्ता' की पुनरीक्षित दर स्वीकृति के संबंध में ।
केन्द्रीय षष्ट्म वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भॅाति राज्यकर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्य्क अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।
(2) राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति/त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने चतुर्थवर्ग के वैसे सरकारी सेवकों, जो डाक वितरण का कार्य करते हैं, को देय साईकिल भत्ता की दर पुनरीक्षित करते हुए रु0 60 (साठ) प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है । यह भत्ता उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा जो निजी साईकिल का डाक वितरण के निमित्त उपयोग करते हैं । जिन्हे कार्यालय द्वारा साईकिल उपलब्ध कराई गई है उन्हें यह भत्ता देय नहीं होगा ।
(3) यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2010 से प्रभावी होगा ।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रबीन्द्र पवांर, सचिव (संसाधन) ।
——— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 5-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in