िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 11114444 पौषपौषपौषपौष 1931193119311931 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 6666) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 4 4 4 4 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2020202010101010 laŒ3,&2&osŒiqŒ¼HkÙkk½&17@2009&12418@fo¼2½ foÙk foHkkx ———
ladYi
31 fnlEcj 2009
विषयः- वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी वाहन चालकों को चालक भत्ता (ड्राईवर भत्ता) की पुनरीक्षित दर की स्वीकृति के संबंध में ।
केन्द्रींय षष्ट्म आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भांति राज्यकर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।
(2) राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति/त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने सरकारी वाहन चालकों को पुनरीक्षित दर रु0 200 प्रतिमाह एवं बिहार भवन, नई दिल्ली के चालकों को रु0 300 प्रतिमाह चालक भत्ता के भुगतान का निर्णय लिया है ।
(3) यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2010 से प्रभावी होगा ।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रबीन्द्र पवांर, सचिव (संसाधन)।
——— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 6-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in