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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 January 2010

Published 04 January 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-01-04.7
Languages
English, Hindi

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विषयः- राज्य के अंधे एवं विकलांग सरकारी सेवकों, जो पटना (यू.ए.) से बाहर पदस्थापित हैं को परिवहन भत्ता (Transport Allowance) की स्वीकृति के संबंध में ।

केन्द्रीय षष्टम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक्‌ अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।

2. वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा पटना शहरी समूह से भिन्न अन्य स्थानों पर पदस्थापित अंधे एवं विकलांग सरकारी सेवकों को विहित शर्त्तों के पूरा होने पर वित्त विभाग के परिपत्र सं॰ 8305 वि॰ (2), दिनांक 27 नवम्बर 2004 द्वारा निर्धारित परिवहन भत्ता 150 (एक सौ पचास) रूपये प्रतिमाह की जगह 300 (तीन सौ) रूपये प्रतिमाह स्वीकृत करने का निर्णय लिया है ।

3. (i) चलने-फिरने से मजबूर ऐसे विकलांग कर्मी को यह भत्ता सरकारी अस्पताल के आर्थोपेडिक विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रमाण-पत्र पर अनुमान्य होगा ।

(ii) नेत्रहीन कर्मियों को यह भत्ता सरकारी अस्पताल के चक्षु रोग विशेषज्ञ द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा ।

4. राज्य सरकार के ऐसे पदाधिकारी जिन्हें सरकारी कार्य हेतु सरकारी वाहन उपलब्ध है, वे आवास से कार्यालय तक आने जाने के लिए भी वाहन का उपयोग कर सकेंगे । ऐसे पदाधिकारियों को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा । नोटः- किन पदाधिकारियों को परिवहन भत्ता (Transport Allowance) मिलेगा इसकी स्वीकृति क्षेत्रीय स्तर पर विभागाध्यक्ष/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा गाड़ी की उपलब्धता की जाँच करने के बाद दी जायेगी ।स्वीकृति देने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि "पूल व्यवस्था" करके भी पदाधिकारियों को आवास से कार्यालय तक सरकारी वाहन द्वारा आने जाने की व्यवस्था संभव नहीं है । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 4 जनवर(cid:15) 2010 प्रत्येक मामले में एतद्‌ विषयक आदेश निर्गत होने के पश्चात्‌ ही सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा ।

5. यह भत्ता अवकाश, प्रशिक्षण, भ्रमण आदि के कारण लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में देय नहीं होगा ।

6. यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2010 से प्रभावी होगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रबीन्द्र पवांर, सचिव (संसाधन) ।

——— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 7-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 January 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-01-04.7/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-01-04.7.