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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 11115555 पौषपौषपौषपौष 1931193119311931 ((((शशशश0000))))
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गृह (विषेष) विभाग के संकल्प सं0 06 दिनांक 08 जनवरी 2005 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा बिहार गृह-रक्षा वाहिनी संगठन एवं बिहार अग्निषाम सेवा के लिए गठित केन्द्रीय कृत क्रय-समिति में निम्नप्रकार से अल्प संषोधन किया जाता हैः- सदस्य-सचिव उप-महासमादेष्टा बिहार-गृह रक्षा वाहिनी के स्थान पर सदस्य-सचिव उप-महासमादेष्टा/अपर-महासमादेष्टा बिहार गृह-रक्षा वाहिनी होंगे । शेष यथावतृ रहेगा। आदेष :- (i) आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवष्यक 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 5 जनवर(cid:15) 2010
सं0-06
गृह (विशेष) विभाग
--------
संकल्प
8 जनवरी 2005
विषयः-बिहार गृह-रक्षा वाहिनी संगठन एवं बिहार अग्निषाम सेवा के लिए अलग क्रय-समिति का गठन । गृह (विषेष) विभाग के संकल्प सं0 1733सी0 दिनांक 03 मार्च 1986 द्वारा बिहार गृह-रक्षा वाहिनी, बिहार पुलिस एवं बिहार सैन्य पुलिस संगठन के लिए केन्द्रीयकृत रूप से गठित क्रय समिति को भेदित करते हुए गृह-रक्षा वाहिनी एवं अग्निषाम सेवा के लिए अलग क्रय समिति गठित करने का निर्णय सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिया गया है। 2. उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप पूर्व में विभागीय संकल्प सं0 1733/सी, दिनांक 31 मार्च 1986 (प्रतिलिपि संलग्न) से गठित केन्द्रीयकृत क्रय-समिति को विखंडित करते हुए बिहार गृह-रक्षा वाहिनी एवं अग्निषाम सेवा के लिए अलग क्रय-समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नांकित पदाधिकारी होंगेः-
(1) महासमादेष्टा गृह-रक्षा वाहिनी, बिहार - अध्यक्ष (2) उप-महासमादेष्टा गृह-रक्षा वाहिनी, बिहार - सदस्य-सचिव (3) समादेष्टा, केन्द्रीय प्रषिक्षण संस्थान, बिहटा - सदस्य (4) राज्य अग्निषाम पदाधिकारी, बिहार अग्निषाम सेवा - सदस्य (5) उद्योग विभाग के एक मनोनीत प्रतिनिधि - सदस्य (6) वित्त विभाग के एक मनोनीत प्रतिनिधि - सदस्य (7) निगरानी विभाग के एक मनोनीत प्रतिनिधि - सदस्य
3. उपर्युक्त क्रय-समिति, बिहार रक्षा वाहिनी संगठन एवं बिहार अग्निषाम सेवा के निभित्त अपेक्षित सामग्रियॉ का क्रय बजट उपबंध के अधीन रहते हुए बिहार वित्त (सषोधन) नियमावली, 2002 की अधिसूचना सं0 1730, दिनांक 05 मार्च 2003 एंव सामग्री खरीद अधिमानता नीति 2002 के संकल्प सं0 3514, दिनांक 28 सितम्बर 2002 के प्रावधान एवं अन्य सुसंगत नियमों को दृष्टिपथ में रखते हुए निविदा आमंत्रित कर किया जाएगा। 4. सामग्रियॉ का स्पेषिफिकेषन, गुणवत्ता आदि के लिए यदि किसी विषेषज्ञ के परामर्ष की आवष्यकता हो तो महासमादेष्टा, गृह-रक्षा वाहिनी, बिहार ऐसे विषेषज्ञ को आवष्यकतानुसार आमंत्रित कर सकते है। आदेष—(I) आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।
(II) यह भी आदेष दिया जाता है कि इन सबों की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में शीघ्र प्रकाषित किया जाय।