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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 January 2010

Published 05 January 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-01-05.23
Languages
English, Hindi
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अधिसूचना

5 जनवरी 2010

सं0 एल0जी0-1-19/2009/लेजः 05—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 4 जनवरी, 2010 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता हैः-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप कुमार सिन्हा, सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 3, 2010] बिहार मूल्य वर्द्धित-कर (संषोधन) अधिनियम, 2010 बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संषोधन करने हेतु अधिनियम। भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार मूल्य वर्द्धित-कर (संषोधन) अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 2. बिहार मूल्य वर्द्धित-कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-54 की उप-धारा (1) में संषोधन।- बिहार मूल्य वर्द्धित-कर अधिनियम, 2005 की धारा-54 की उप-धारा (1) को निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :

''(1) पब्लिक लिमिटेड या प्राईवेट लिमिटेड कंपनी से भिन्न प्रत्येक व्यवहारी जिसका सकल आवर्त्त एक करोड़ रूपये से अधिक है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी लेखाकार द्वारा अपने वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम की धारा-24 की उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण के अधीन नियत तिथि के पहले करायेगा।'' 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 5 जनवर(cid:15) 2010 5 जनवरी 2010

सं0 एल0जी0-1-19/2009/06/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 जनवरी 2010 को अनुमत बिहार मूल्य वर्द्धित-कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगाः--

[Bihar Act 3, 2010] THE BIHAR VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2010 AN ACT TO AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (ACT 27 OF 2005)

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixtieth year of the Republic of India as follows:— 1. Short title, extent and commencement.– (1) This Act may be called the Bihar Value Added Tax (Amendment) Act, 2009. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Amendment of sub-section (1) of section 54 of The Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)–Sub-section(1) of Section 54 of Act, 27 of 2005 shall be substituted in the following way, namely –

"(1) Every dealer other than a public limited or private limited company whose gross turnover exceeds one crore rupees shall, for the purposes of this Act, get his annual accounts audited by an Accountant before the due date within the meaning of the Explanation to sub-section (3) of section-24 of this Act."

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दिलीप कुमार सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

——— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 23-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 January 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-01-05.23/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-01-05.23.