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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 11115555 पौषपौषपौषपौष 1931193119311931 ((((शशशश0000))))
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| रैंक | वर्तमान दर | पुनरीक्षित दर |
| विशेष/अपर सचिव | 450 रु0 प्रतिमाह | 1000 रु0 प्रतिमाह |
| संयुक्त सचिव | 400 रु0 प्रतिमाह | 700 रु0 प्रतिमाह |
| उप सचिव/अवर सचिव | 300 रु0 प्रतिमाह | 500 रु0 प्रतिमाह |
| अधीक्षण अभियंता | मूल वेतन का 20 प्रतिशत, न्यूनतम 150 रु0 एवं अधिकतम 250 रु0 प्रतिमाह । | 1000 रु0 प्रतिमाह |
| कार्यपालक अभियंता | 700 रु0 प्रतिमाह | |
| सहायक अभियंता | 500 रु0 प्रतिमाह |
नई वेतन संरचना में ''मूल वेतन'' से आशय उस वेतन से होगा जो वेतन बैंड में निर्धारित वेतन एवं लागू ग्रेड वेतन के जोड़ से आहरित किया जायेगा, किन्तु इसमें विशेष वेतन या किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा । (3) यह आदेश दिनांक 1 फरवरी 2010 से प्रभावी होगा । आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रबीन्द्र पवांर, सचिव (संसाधन)।