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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 January 2010

Published 11 January 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-01-11.35
Languages
English, Hindi
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कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग

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संकल्प

6 जनवरी 2010

विषयः—सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत संस्थित कार्यवाही का कुप्रभाव के संबंध में।

सरकार के समक्ष यह प्रष्न विचाराधीन था कि किसी सरकारी सेवक की सेवा-निवृति के उपरांत बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(बी) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित रहने या आपराधिक कार्यवाही संस्थित रहने की स्थिति में सेवाकाल की देय प्रोन्नतियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं।

चूॅकि सेवाकाल के आरोपों के कारण ही किसी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित या आपराधिक कार्यवाही संस्थित होती है, अतः जिस प्रकार सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही/संस्थित आपराधिक कार्यवाही के कारण विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष संकल्प सं0 7457, दिनांक 11 सितम्बर 2002 के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में रखा जाता है उसी प्रकार पेंषन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत संचालित या सम्परिवर्त्तित विभागीय कार्यवाही या संस्थित आपराधिक कार्यवाही के कारण भी विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखने का आधार होता है।

अतः राज्य सरकार ने संकल्प सं0 7457, दिनांक 11 सितम्बर 2002 के क्रम में, यह निर्णय लिया है कियदि किसी सरकारी सेवक की सेवा-निवृति के उपरान्त बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43 (बी) के अन्र्तगत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है या सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही सेवा-निवृति के उपरान्त 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 11 जनवर(cid:15) 2010 पेंषन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत कार्यवाही में सम्परिवर्तित की जाती है अथवा कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की जाती है तो ऐसे सेवा-निवृत सरकारी सेवकों के सेवाकाल की देय प्रोन्नतियो के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया भविष्य में आयोजित की जानेवाली सभी विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा तब तक अपनाई जाती रहेगी जब तक कि संबंधित सेवा-निवृत सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है।

आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

अजय कुमार चौधरी,

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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 35-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 January 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-01-11.35/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-01-11.35.