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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 January 2010

Published 13 January 2010

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-01-13.2
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 23232323 पौषपौषपौषपौष, , , , 1931931931931 1 1 1 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 00002222 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ————————

13131313 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15),,,, 2020202010101010 ((((ईईईई0000)))) भाग-1—िनयु(cid:18)., पदःथापन, बदली, श(cid:18)., छु 4ट(cid:15) और अ7य 8य(cid:18).गत सूचनाएं। 2-4 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु<म> के समादेंटाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Gाओं के पर(cid:15)Gा-फल, कायIबम, छाऽवृ(cid:18)L ूदान, आMद।

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भाग-1-ग—िशGा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Gाफल आMद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राNयपाल और कायाIOयG> (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आMद। 5-10 भाग-3—भारत सरकार, पPQम बंगाल सरकार और उSच 7यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राNय गजट> के उUरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उZत (cid:18)वधान मंडल मX उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Mकये जानेवाले ूवर सिमितय> के ूितवेदन और उZत (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक।

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भाग-7—संसद के अिधिनयम Pजनपर रांशपित क\ अनुमित िमल चुक\ है। ---

भाग-8—भारत क\ संसद मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय> के ूितवेदन और संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय> के ूितवेदन और संसद मX पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व^ापन

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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, 7यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण सूचनाएं इ`याMद। ---

पूरक

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पूरक-क 11-122 (cid:18)बहार गजट, 13 जनवर(cid:15) 2010

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18).िनयु(cid:18).िनयु(cid:18).िनयु(cid:18)., , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18).श(cid:18).श(cid:18).श(cid:18)., , , , छु 4ट(cid:15) और अ7यछु 4ट(cid:15) और अ7यछु 4ट(cid:15) और अ7यछु 4ट(cid:15) और अ7य वैय(cid:18).वैय(cid:18).वैय(cid:18).वैय(cid:18).क सूचनाएंक सूचनाएंक सूचनाएंक सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

पथ निर्माण विभाग

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अधिसूचना

1 जनवरी 2010

सं0 प्र0-6/नियम-01/09-06(एस)—बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण नियमावली, 2009 के नियम 12 (6) में निहित प्रावधानों के तहत्‌ श्री शशिभूषण वर्मा, सेवा-निवृत संयुक्त सचिव, बिहार सरकार, जो पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश सं0 280, दिनांक 3 सितम्बर 2009 सह-पठित ज्ञापांक 9724(एस॰), दिनांक 3 सितम्बर 2009 के आलोक में दिनांक 3 सितम्बर 2009 के प्रभाव से बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण में सचिव के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत हैं, को बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री वर्मा की नियुक्ति बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण नियमावली, 2009 के नियम 12 (3) के आलोक में दिनांक 3 सितम्बर 2009 की तिथि से अगले 3 (तीन) वर्षोें के लिए वैध होगी ।

3. इनकी सेवा के अन्य शर्त बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण नियमावली के नियम 13 में यथा उपबंधित प्रावधानों के अनुसार होगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

प्रत्यय अमृत, सचिव।

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सहकारिता विभाग

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अधिसूचनाएं

31 दिसम्बर 2009

सं॰ 6/पणन (स) 143/07-6395—खान एवं भूतव्य विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक 1865, दिनांक 14 अक्तूबर 2009 के आलोक में लघु एवं मध्यम वर्ग के औद्योगिक इकाइयों को नियमित एवं पारदर्षी तरीके से उचित मूल्य पर कोयला उपलब्ध कराये जाने के उद्देष्य से गठित राज्य स्तरीय समिति के लिए सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव को सचिव, सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुप्तेष्वर प्रसाद, अवर सचिव।

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30 नवम्बर 2009

सं॰ 1/रा॰स्था॰ (3)-आरोप-013/2009-5782—श्री चक्रधर झा, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोषी प्रमंडल, सहरसा को अगले आदेष तक अपने कार्यो के अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था के तहत्‌ संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ का प्रभार ग्रहण की तिथि से दिया जाता है। यह आदेष तुरंत लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव।

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5 जनवरी 2010

सं॰ 1/रा॰स्था॰वि॰स॰से॰पद॰-69/07-29—वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2498 वि॰(2), दिनांक 12 अप्रील 2007 के साथ पठित बिहार सेवा संहिता के नियम 220 के तहत श्रीमती शषिबाला रावल, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, दलसिंहसराय अंचल, दलसिंहसराय को दिनांक 20 अक्तूबर 2009 से 3 मार्च 2010 तक (कुल 135 दिन) मातृत्व अवकाष स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाष अवधि के लिए उपर्युक्त वर्णित संकल्प में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी।3 (cid:18)बहार गजट, 13 जनवर(cid:15) 2010 श्रीमती रावल के मातृत्व के अवकाष अवधि में श्री मो॰ जैनुल आबदीन अंसारी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटोरी अंचल, पटोरी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, दलसिंहसराय अंचल, दलसिंहसराय के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कौषल किषोर मिश्र, अवर सचिव।

——— ऊर्जा विभाग ——— अधिसूचना 5 नवम्बर 2009 सं॰ प्र-1/रा0 स्था0-23/2009-18-4246—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 14/पद0-208/09 का0 10326, दिनांक 15 अक्तूबर 2009 के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार बि॰प्र॰से॰ को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना के संयुक्त सचिव के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, उप सचिव।

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आपदा ूबंधन (cid:18)वभाग

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अिधसूचना

4 जनवर(cid:15) 2010

सं0 1/ूा0आ0-11/2006 (खdड)01-आ0ू0—(cid:18)वभागीय अिधसूचना सं(cid:8)या 1824, Mदनांक 15 जुलाई 2008 (cid:24)ारा आपदा ूबंधन अिधिनयम 2005 (2005 का 53) क\ धारा-14 क\ उप-धारा 2 (b) के अधीन ौी िनशीका7त िस7हा, भा0ू0से0 (सेवा-िनवृत), सी0-II/41, शाहजहां रोड, नई Mद<ली-110011, को सदःय, (cid:18)बहार राNय आपदा ूबंधन ूािधकरण, (cid:18)बहार, पटना के पद पर िनयुZत Mकया गया था।

ौी िस7हा ने उZत पद से अपना `यागपऽ सम(cid:18)पIत Mकया है Pजसे आपदा ूबंधन (राNय ूािधकरण के सदःय> क\ पदाविध और सेवा क\ शLf तथा भL> का संदाय) िनयमावली 2008 के िनयम 6 के अधीन Mदनांक 11 Mदसgबर 2009 के ूभाव से ःवीकृ त Mकया जाता है।

(cid:18)बहार-राNयपाल के आदेश से,

अजीत कु मार िसंह, उप-सिचव।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचना

30 दिसम्बर 2009

सं॰ 6 प्रो0-6-03/2007-5351/वा0 क0—विा विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-3 एम0 2-5-वे0 पु0-28/99-4685 वि0 (2), दिनांक 25 जून 2003 एवं 3 एम0 2-5-वे0 पु0-28/99-1802 वि0(2), दिनांक 23 मार्च 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार विा सेवा के निम्नलिखित वाणिज्य-कर पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से पुराना वेतनमान्‌ रु0 6,500-200-10,500 एवं रु0 8,000-13,500; नया औपबंधिक वेतनमान्‌ रु0 15,600-39,1005,400 ग्रेड-पे से उच्चतर पुराना वेतनमान्‌ रु0 10,000-325-15,200; नया औपबंधिक वेतनमान्‌ रु0 15,600-39,1006,600 ग्रेड-पे मेंं प्रथम विाीय उन्नयन (ए0सी0पी0) की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्रमांक पदाधिकारी का नाम एवं पदस्थापन स्थान मूल वरीयता क्रमांक प्रथम ए0सी0पी0 की देय तिथि
1. श्री ओम प्रकाश गुप्ता, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मधुबनी अचंल, मधुबनी। 127 10-12-2004
2. श्री मृणाल कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पूर्णियॉ अंचल, पूर्णियॉ। 160 13-5-2004
3. श्री अक्षय कान्त झा, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पाटलिपुत्र अंचल, पटना। 207 25-6-2005
4. श्री सौरभ कुमार सिंह, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पटना पश्चिमी अंचल, पटना। 208 28-6-2005
5. श्री विजय कुमार आजाद (अ0जा0), वाणिज्य-कर पदाधिकारी (अंकेक्षण), भागलपुर 229 21-6-2005
4 (cid:18)बहार गजट, 13 जनवर(cid:15) 2010

2. इस विाीय उन्नयन के फलस्वरूप कर्मियों का वेतन नियतन बिहार राज्य कर्मचारी सेवा र्शा (सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना संषोधन) नियमावली, 2006 के नियम 7 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा र्शा (सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 के नियम 8 (1) के अधीन मौलिक नियमावली के नियम 22(1)ए(i) के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदा विाीय उन्नयन का लाभ से संबंधित आदेश को रद्‌द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 शमीम, अवर सचिव।

ÑÑÑÑ

अधीGक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित। (cid:18)बहार गजट, 43Ñ571+60-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in5 (cid:18)बहार गजट, 13 जनवर(cid:15) 2010

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राNयराNयराNयराNयपाल और कायाIOयपाल और कायाIOयपाल और कायाIOयपाल और कायाIOयG> (cid:24)ारा िनG> (cid:24)ारा िनG> (cid:24)ारा िनG> (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमकाले गये (cid:18)विनयमकाले गये (cid:18)विनयमकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।अिधसूचनाएं और िनयम आMद।

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(सं॰ 5/सह॰/फ॰बी॰ -44/09 पार्ट-6382) सहकारिता विभाग ——— संकल्प 31 दिसम्बर 2009 विषय : रब्बी, 2009-10 के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के कतिपय जिला में पायलट योजना के रूप में विषय : रब्बी, 2009-10 के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के कतिपय जिला में पायलट योजना के रूप में विषय : रब्बी, 2009-10 के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के कतिपय जिला में पायलट योजना के रूप में विषय : रब्बी, 2009-10 के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के कतिपय जिला में पायलट योजना के रूप में लागू करने की स्वीकृति सलागू करने की स्वीकृति सलागू करने की स्वीकृति सलागू करने की स्वीकृति से संबंधित । े संबंधित । े संबंधित । े संबंधित ।

पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के कतिपय जिलों में रब्बी 2009-10 मौसम में लागू करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या 4952, दिनांक 30 अक्तूबर 2009 निर्गत किया गया था। उक्त संकल्प के साथ एग्रीकल्चर इंष्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना द्वारा आलू फसल के लिए चयनित जिलों के निमित्त समर्पित Term Sheet के Maximum Temperature के कॉलम में Min Temperature के आँकड़े अंकित हो गये हैं, जिसे जिलावार निम्न रूप से संषोधित किया जाता है :-

क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ सं॰सं॰सं॰सं॰ जिला का नाम 01 जनवरी - 15 जनवरी 01 जनवरी 01 जनवरी 01 जनवरी - 15 जनवरी 16 जनवरी - 31 जनवरी 01 फरवरी - 14 फरवरी
1 2 3 4 5
1 पटना 25.50C 26.50C 28.00C
2 नालंदा 26.00C 27.50C 29.00C
3 मुजफ्फरपुर 25.50C 26.50C 27.50C
4 सुपौल 25.00C 26.50C 28.00C
5 प णियाँ ू 25.00C 26.50C 29.00C
6 प र्वी चम्पारण ू 24.00C 25.00C 27.00C
क्रम सं॰ जिला का नाम आच्छादित प्रखंडों का नाम RWS's BaBaBaBackckckck----upWS's upWS's
1 2 3 4 5
1 नलंदा (1) बिहार शरीफ, (2) हरनौत, (3) रहुई, (4) बिन्द, (5) सरमेरा, (6) अस्थावां अस्थावां हिलसा
6 (cid:18)बहार गजट, 13 जनवर(cid:15) 2010

सं॰ 5/सह॰/फ॰बी॰-15/07-5985 सहकारिता विभाग ——— संकल्प 9 दिसम्बर 2009 विषय :- पैक्सों के माध्यम से बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन।

राज्य के कृषकों के हित में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1 अप्रील 2000 से लागू की गयी है। इसी तरह पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना रब्बी 2007-08 से राज्य के कुछ जिलों में लागू की जाती रही है। रब्बी 2009-10 मौसम की चयनित फसलों के बीमा हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 4729, दिनांक 23 अक्तूबर 2009 एवं पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत विभागीय संकल्प संख्या 4952, दिनांक 30 अक्तूबर 2009 निर्गत की गयी है।

2. उक्त योजनाओं के तहत ऋणी एवं गैर-ऋणी कृषकों को अपनी फसलों का बीमा राज्य में कार्यरत्‌ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰/वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की निकटतम शाखाओं के माध्यम से कराने का प्रावधान है। इन योजनाओं के तहत गैर-ऋणी कृषकों का आच्छादन बढ़ाने के उद्देष्य से जमा वृद्धि का व्यवसाय करने वाले पैक्स को भी कतिपय शर्त्तो के साथ रब्बी 2009-10 मौसम में बीमा कार्य करने की स्वीकृति देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। योजना के तहत गठित राज्यस्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 14 सितम्बर 2009 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक मेें जमा वृद्धि का व्यवसाय करने वाले पैक्स को निम्नांकित शर्त्तों के अधीन बीमा एजेंसी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

(i) जमा वृद्धि का व्यवसाय करने वाले पैक्स, जिनकी कुल जमा पूँजी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 10.00 (दस) लाख रूपये या इससे अधिक है, वैसे पैक्स को गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा एजेंसी के रूप में फसल बीमा करने की मान्यता दी जाती है। ऐसे पैक्स को नीचे अंकित व्यवस्था के तहत्‌ सेवा शुल्क का हिस्सा देय होगा।

(ii) वैसे पैक्स, जिनकी जमा पूँजी 10.00 (दस) लाख रूपये से कम, परन्तु वहाँ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में जमा वृद्धि का व्यवसाय हुआ है, वे पैक्स भी फसल बीमा हेतु बीमा एजेंसी का कार्य कर सकेंगे परन्तु, ऐसे पैक्स को सेवा शुल्क देय नहीं होगा।

(iii) उपर्युक्त कंडिका (i) एवं (ii) के अनुसार बीमा एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु योग्य पैक्स प्रीमियम की राषि एवं घोषणा-पत्र के साथ बीमा प्रस्ताव निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि॰ (जहाँ केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत नहीं है) के माध्यम से बीमा कंपनी को प्रेषित करेंगे। (iv) उपर्युक्त कंडिका (i) की श्रेणी में आने वाले पैक्स द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत बैंक में जमा की गयी प्रीमियम की राषि का 2.00 प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में पैक्स को तथा अवषेष 0.5 प्रतिशत सम्बन्धित बैंक के लिए अनुमान्य होगा।

इसी तरह पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत उपर्युक्त कंडिका (i) की श्रेणी में आने वाले पैक्स द्वारा बैंक में जमा की गयी प्रीमियम की राषि (सेवा कर छोड़कर) का 3.00 प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में संबंधित पैक्स को तथा 2.00 प्रतिशत संबंधित बैंक के लिए अनुमान्य होगा। (v) वे ही सदस्य गैर-ऋणी कृषक के रूप में अपनी फसलों का बीमा पैक्स के माध्यम से करा सकेंगे, जो उक्त पैक्स के सदस्य होंगे तथा पैक्स में उनका बचत खाता संधारित होगा। फसल बीमा प्रीमियम तथा फसल क्षतिपूर्ति राषि का भुगतान सम्बन्धित बीमित सदस्य के पैक्स में खुले खाता के माध्यम से ही किया जायेगा। पैक्स प्रीमियम की राषि कृषक के बचत खाता से debit करके सहकारी बैंक की शाखा में जमा करेंगे। (vi) ऐसे बीमित, गैर-ऋणी कृषकों के प्रस्ताव को पैक्स के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध समिति द्वारा अधिकृत निदेषक द्वारा अनुषंसित किया जाना अनिवार्य होगा।

(vii) पैक्स द्वारा बीमा प्रीमियम प्राप्त करने की अंतिम तिथि वही होगी जो गैर-ऋणी कृषकों के लिए निर्धारित है। परन्तु बीमा प्रीमियम के मद में प्राप्त राषि तथा घोषणा-पत्र कृषकों की सूची के साथ 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर सहकारी बैंक की शाखा में पैक्सों द्वारा निष्चित रूप से जमा किया जाएगा। विलम्ब से प्रीमियम की राषि जमा करने पर सम्बन्धित कृषकों को बीमा का लाभ देय नहीं होगा तथा इसके कारण क्षतिपूर्ति अनुदान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पैक्स के अध्यक्ष/प्रबंधक इसके लिए जिम्मेवार होंगे।

3. उक्त शर्त्तो के साथ-साथ गैर-ऋणी कृषकों का बीमा करने से पूर्व पैक्स द्वारा निम्नांकित तथ्यों का अनुपालन करना आवष्यक होगा :-

(क) कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्णतः भरा गया हो तथा उपर्युक्त कंडिका-2(vi) के अनुसार अनुषंसित की गयी हो,7 (cid:18)बहार गजट, 13 जनवर(cid:15) 2010 (ख) लघु एवं सीमान्त कृषक के मामले में अंचलाधिकारी से निर्गत वांछित प्रमाण-पत्र जमा किया गया हो, अन्यथा ऐसे कृषकों को प्रीमियम पर अनुदान अनुमान्य नहीं होगा तथा उन्हें पूर्ण प्रीमियम की राषि जमा करनी होगी,

(ग) पैक्स की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर यह उल्लेख किया जाए कि बीमित व्यक्ति द्वारा फसल लगायी गई है।

4. (i) उपर्युक्त कंडिका 2(i) एवं 2(ii) के अनुसार पैक्सों को सम्बन्धित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ महाप्रबंधक (केवल आई॰सी॰डी॰पी॰ के तहत्‌ चयनित पैक्स के लिए) द्वारा चिह्नित किया जाएगा। तद्‌नुसार चिह्नित ऐसे पैक्स बीमा एजेंसी का कार्य कर सकेंगे।

(ii) उपर्युक्त कंडिका 2(i) एवं 2(ii) में अंकित 10.00 (दस) लाख रूपये की जमा पूँजी में संस्थागत जमा राषि की गणना नहीं की जाएगी।

(iii) वर्त्तमान में रब्बी 2009-10 मौसम के लिए उपर्युक्त कंडिका-2(i) के अनुसार वैसे पैक्स ही योग्य होंगे जिनकी जमा पूँजी दिनांक 30 सितम्बर 2009 को 10.00 (दस) लाख रूपये या इससे अधिक हो। 5. सम्बन्धित बैंक द्वारा बीमा प्रस्ताव एवं प्रीमियम आदि की राषि की जाँच करने के पष्चात्‌ ही एतद्‌सम्बन्धी कागजात बीमा कंपनी को प्रेषित किया जाएगा।

6. बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राषि संबंधित बैंक ससमय पैक्स के खाता में क्रेडिट करेंगे तथा लाभान्वित कृषकों के नाम एवं क्षतिपूर्ति की राषि पैक्स अपने सूचना पट पर प्रदर्षित करेगा ताकि लाभान्वित कृषकों को शीघ्र क्षतिपूर्ति की राषि प्राप्त हो सके।

7. बीमा कराने की शेष सभी प्रक्रियायें इस निमित्त समय-समय पर खरीफ एवं रब्बी मौसम के लिए निर्गत की गयी अधिसूचना के अनुरूप रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जय नारायण सिंह, संयुक्त सचिव।

———

सहकारिता विभाग

——— शुद्धि-पत्रा

25 नवम्बर 2009

सं॰ 5/सह0/ फ॰ बी॰-43/2009 -5677—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत रब्बी 2009-10 मौसम की चयनित फसलों का बीमा सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 4729, दिनांक 23 अक्तूबर 2009 निर्गत किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका-4 के अन्तर्गत गेहूँ फसल के लिए प्रीमियम की वास्तविक दर 6.50 प्रतिशत रहना चाहिए किन्तु टंकण भूल के कारण उक्त प्रीमियम की दर 6.05 प्रतिशत अंकित हो गया है, जिसे कृपया 6.50 प्रतिशत समझा जाय।

इस हद तक विभागीय अधिसूचना संख्या 4729, दिनांक 23 अक्तूबर 2009 को संशोधित किया जाता है। अधिसूचना की शेष शर्त्ते पूर्ववत्‌ रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जय नारायण सिंह, संयुक्त सचिव ।

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मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय

नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाध्न-विभाग, मुजफ्रपफरपुर।

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कार्यालय-आदेश

14 दिसम्बर 2009

सं स्था0-3, बी-51/ 2008-1696—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक-1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व बौअन कामति भूतपूर्व मेट नलकूप प्रमण्डल, दरभंगा के आश्रित पुत्रा-श्री बिनोद कुमार कामति को नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी8 (cid:18)बहार गजट, 13 जनवर(cid:15) 2010 रूप से वेतनमान रुपए 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2. श्री बिनोद कुमार कामति पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण-पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व बौअन कामति के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाflच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293, दिनांक-5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री बिनोद कुमार कामति को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री बिनोद कुमार कामति की सेवा-पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु श्री बिनोद कुमार कामति को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

जयमंगल पासवान,

मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

——— 15 दिसम्बर 2009 सं स्था0-3-बी-06/09-1701—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक 1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व रसीद अहमद अंसारी भूतपूर्व फ्रयूज मैन नलकूप प्रमण्डल, बेगुसराय के आश्रित पुत्रा मो0 परवेज अहमद अंसारी को नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के अन्तर्गत कोषरक्षक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु 2610-60-3150-65-3540 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है। 2. मो0 परवेज अहमद अंसारी पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण-पत्रा, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा9 (cid:18)बहार गजट, 13 जनवर(cid:15) 2010 लम्बित नहीं रहने तथा स्व रसीद अमहमद अंसारी के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाflच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में मो0 परवेज अहमद अंसारी को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता मो0 परवेज अहमद अंसारी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक-दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु मो0 परवेज अहमद अंसारी को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

जयमंगल पासवान,

मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

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15 दिसम्बर 2009

सं स्था0-3, बी-18/09-1702—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक 1661 दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व राजनारायण ठाकुर भूतपूर्व जंजीरवाहक नलकूप प्रमण्डल, दरभंगा के आश्रित पुत्रा श्री ध्र्मेन्द्र कुमार को नलकूप प्रमण्डल, मध्ुबनी के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु 2550-55-2660-60-3200 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2. श्री ध्र्मेन्द्र कुमार पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण-पत्रा, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व राजनारायण ठाकुर के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, मध्ुबनी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाflच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।10 (cid:18)बहार गजट, 13 जनवर(cid:15) 2010 4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री ध्र्मेन्द्र कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री ध्र्मेन्द्र कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक-दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्री ध्र्मेन्द्र कुमार को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

जयमंगल पासवान,

मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

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गृह (विषेष) विभाग

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अधिसूचना

31 दिसम्बर 2009

सं॰ के0/कारा/रा0प0-24/08-10887—डा0 मो0 समीउल्लाह, चिकित्सा पदाधिकारी, मंडल कारा मोतिहारी की सेवायें प्रषासनिक कारणों से उनके पैतृक विभाग यथा-स्वास्थ्य विभाग को वापस की जाती है। 2. यह आदेष तात्कालिक प्रभाव से लगू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुश्री अष्विनी दत्तात्रेय ठकरे, विषेष कार्य पदाधिकारी।

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अधीGक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित। (cid:18)बहार गजट, 43Ñ571+85-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in11 (cid:18)बहार गजट, 13 जनवर(cid:15) 2010 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत

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मानव संसाधन विकास विभाग

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अधिसूचना

15 दिसम्बर 2009

सं॰ 3/आ2-34/99-मा0-1302—डॉ0 रामजी सिंह, तत्कालीन प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, तुर्की, मुजफ्फरपुर के पदस्थापनकाल में नेशनल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, अरेड़, मधुबनी को सत्र 1992-93 से बी0 एड0 संकाय में स्थायी प्रस्वीकृति/संबंधन की साजिशपूर्वक, अनुशंसा करने संबंधी बरती गयी अनियमितताओं एवं मंत्रिमण्डल निगरानी विभाग में दर्ज प्राथमिकी संख्या 008/99 दिनांक 11 मई 1999 के संदर्भ में असैनिक सेवा वर्गीकरण, कन्ट्रोल एवं अपील रूल्स के नियम 49(ए) के अनतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 500 दिनांक 27 अक्तूबर 1999 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया तथा विभगाीय संकल्प संख्या 668 दिनांक 16 दिसम्बर 2000 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी । उक्त विभागीय कार्यवाही में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

डॉ0 रामजी सिंह, की सेवा-निवृति के फलस्वरूप उनकी सेवा-निवृति की तिथि 31 जनवरी 2002 से विभागीय आदेश 573, दिनांक 22 जुलाई 2002 से उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उक्त वर्णित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 36 दिनांक 15 जनवरी 2004 द्वारा उनके पेंशन से 30 प्रतिशत राशि की कटौती के निर्णय पर द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया, परन्तु इसी बीच द्वितीय कारण पृच्छा पूछे जाने के पूर्व ही दिनांक 3 जनवरी 2004 को श्री रामजी सिंह की मृत्यु हो गयी।

चूँकि आरोपित पदाधिकारी डॉ0 रामजी सिंह का निधन हो गया है अतः सरकार द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए उन्हें देय अवशेष 10 (दस) प्रतिशत पेंशन/उपादान की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार वर्मा,

निदेशक (प्र0)-सह-संयुक्त सचिव।12 (cid:18)बहार गजट, 13 जनवर(cid:15) 2010

वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

22 दिसम्बर 2009

सं0 कौन0/भी-129/2009-394-श्री दिनेश चौधरी, बि0वि0से0, सम्प्रति वा0-कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना को अंचल प्रभारी, पूर्णियां के पदस्थापन काल में मे0 फोर स्टार पिक्चर पैलेस, पूर्णियां द्वारा जमा किये गये जाली चालान के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के कारण उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2000-01 में की जायेगी। सं0 कौन0/भी-129/2009-395-श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, बि0वि0से0, सम्प्रति वा0-कर उपायुक्त, गया अंचल, गया को अंचल प्रभारी, पूर्णियां के पदस्थापन काल में मे0 फोर स्टार पिक्चर पैलेस, पूर्णियां द्वारा जमा किये गये जाली चालान के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के कारण उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2002-03 में की जायेगी।

सं0 कौन0/भी-129/2009-396-श्री प्रभु दयाल प्रसाद, बि0वि0से0, सम्प्रति वा0-कर उपायुक्त, (अंकेक्षण) मुजफ्‌फरपुर को अंचल प्रभारी, पूर्णियां के पदस्थापन काल में मे0 फोर स्टार पिक्चर पैलेस, पूर्णियां द्वारा जमा किये गये जाली चालान के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के कारण उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2006-07 में की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

शुभकीर्ति मजुमदार,

वाणिज्य-कर आयुुक्त-सह-प्रधान सचिव।

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अधीGक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुMित। (cid:18)बहार गजट, 43Ñ571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 January 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-01-13.2/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-01-13.2.