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केन्द्रीय षष्ठम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्तों आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया । 2. राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति/त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य के चिकित्सकों को उनके व्यवसायिक ज्ञान (Professional knowledge) को बढ़ाने के निमित्त पत्रिका भत्ता (Journal Allowance) के रूप में चिकित्सकों को प्रतिवर्ष मात्र रु0 3000.00 (तीन हजार) की राशि का भुगतान किया जाएगा । 3. यह भत्ता उन्हीं चिकित्सकों को अनुमान्य होगा जो अपने-अपने क्षेत्र (Disciplines) में सूचिबद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं (Journals) की सदस्यता (Subscription) का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे । 4. यह आदेश 1 फरवरी 2010 से प्रभावी होगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रबीन्द्र पवांर, सरकार के सचिव (संसाधन)।
——— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 57-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in