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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 1111 माघमाघमाघमाघ 1931193119311931 ((((शशशश0000))))
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स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या-467(1) दिनांक 2 जुलाई 2007 द्वारा बिहार राज्य में चिकित्सा शिक्षा प्रक्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (रेजिडेंसी स्कीम) में डिग्री एवं डिप्लोमा में अध्ययनरत छात्रों/छात्राओं को निम्न रूप में छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा थाः-
| क्र.सं. | वर्ष | डिग्री कोर्स के लिए | डिप्लोमा कोर्स के लिए |
| 1 | प्रथम वर्ष | 13,000 रु0 प्रतिमाह | 13,000 रु0 प्रतिमाह |
| 2 | द्वितीय वर्ष | 14,000 रु0 प्रतिमाह | 14,000 रु0 प्रतिमाह |
| 3 | तृतीय वर्ष | 15,000 रु0 प्रतिमाह | -- |
| 1 | प्रथम वर्ष | 25,000 रु0 प्रतिमाह | 25,000 रु0 प्रतिमाह |
| 2 | द्वितीय वर्ष | 25,000 रु0 प्रतिमाह | 25,000 रु0 प्रतिमाह |
| 3 | तृतीय वर्ष | 25,000 रु0 प्रतिमाह | -- |
(ख) एम0सी0एच0 प्लास्टिक सर्जरी के पाँच वर्षींय कोर्स के प्रत्येक सत्र के लिए-25,000 रु0 प्रतिमाह। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उक्त छात्रवृत्ति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कोई छात्र/छात्रा विषय विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि पूरा किए बिना ही अन्य विषय में नामांकन लेता/लेती है तो स्नातकोत्तर के दौरान भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि उन्हें लौटाना होगा। यह शर्त्त इस छात्रवृत्ति बढ़ोतरी के लागू किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा। (ग) इन्टर्नशिप छात्रवृत्ति - 7,000 रु0 प्रतिमाह । (घ) जुनियरशिप छात्रवृत्ति - 8,000 रु0 प्रतिमाह । (ङ) सीनियरशिप छात्रवृत्ति - 9,000 रु0 प्रतिमाह । (च) फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनलथेरापी में इन्टन्र्स छात्रवृत्ति - 4,500 रु0 प्रतिमाह । 4. उक्त बढ़ी हुई छात्रवृत्ति के व्यय भार का वहन संबंधित संस्थान के गैर योजना आय व्ययक के छात्रवृत्ति/वजीफ़ा इकाई में उपबंधित राशि अथवा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि उपबंध कराकर किया जायेगा। 5. बढ़ी हुई छात्रवृत्ति का आर्थिक लाभ दिनांक 1 अप्रील 2009 से देय होगा तथा तीन वर्षों के बाद ही छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि के संबंध में विचार किया जा सकेगा । 6. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 1 दिसम्बर 2009 के मद संख्या 16 में स्वीकृति प्राप्त है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 प्रमोद कुमार, सरकार के उप-सचिव।
——— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 60-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in