िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 7 7 7 7 माघमाघमाघमाघ, , , , 1931931931931 1 1 1 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 00004444 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 22227777 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15),,,, 2020202010101010 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)0, पदःथापन, बदली, श(cid:18)0, छु 6ट(cid:15)
भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत
(cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत और अ9य :य(cid:18)0गत सूचनाएं। 2-6
या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु>म? के समादेंटाओं के
सिमितय? के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान आदेश।
---
मंडल मY पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,
(cid:18)वधेयक।
---
बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,
भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क\ एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,
अनुमित िमल चुक\ है। ---
एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-
भाग-8—भारत क\ संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के
संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के पर(cid:15)Hा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान,
ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर आNद।
---
सिमितय? के ूितवेदन और संसद मY भाग-1-ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आNद ---
पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और कायाJPयH? (cid:24)ारा
भाग-9—(cid:18)व^ापन
---
िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
और िनयम आNद। 7-8
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और
9यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण उTच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं
सूचनाएं इ`याNद। 9-9 और िनयम, 'भारत गजट' और राOय
गजट? के उVरण। ---
पूरक
---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पूरक-क 11-112 (cid:18)बहार गजट, 27 जनवर(cid:15) 2010
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0, , , , छु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9यछु 6ट(cid:15) और अ9य वैय(cid:18)0वैय(cid:18)0वैय(cid:18)0वैय(cid:18)0क सूचनाएंक सूचनाएंक सूचनाएंक सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
जल संसाधन विभाग
———
आदेश
28 अक्तूबर 2009 सं॰ 7/प्रो0-03-1002/ 2002-2791—जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्र्तगत वर्ष 1979 में नियुक्त निम्नलिखित 4(चार) सहायक अभियंता (असैनिक) की सेवा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर सम्पुष्ट (Confirm) की जाती है, :-
| क्रमांक | नामनामनामनाम | आई0डी0 | वरीयता क्रमांक वरीयता क्रमांक वरीयता क्रमांक वरीयता क्रमांक एवं वर्ष | अभ्युक्ति (नियुक्ति का वर्ष) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री ललन प्रसाद सिंह | 1663 | 32/08 | 1979 |
| 2 | श्री नन्द किशोर सिंह | 2461 | 461/08 | 1979 |
| 3 | श्री मो0 एक़बाल | 2499 | 481/08 | 1979 |
| 4 | श्री अशोक कुमार सिंह | 2592 | 539/08 | 1979 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
———
16 दिसम्बर 2009
सं॰ 7/प्रो0-03-1002/2002-2957—जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्र्तगत वर्ष 1979 में नियुक्त श्री अनिमेश कुमार मिश्र, सहायक अभियंता (असैनिक), आई0डी0सं0-2151, वरीयता क्रमांक-287/08, गृह ज़िला- भागलपुर, जन्म तिथि 5 फरवरी 1954 की सेवा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर सम्पुष्ट (Confirm) की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
———
7 दिसम्बर 2009
सं॰ 7/प्रो0-03-1002/2002-2932—जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्र्तगत वर्ष 1979 में नियुक्त श्री सुधीर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता (असैनिक), आई0डी0सं0-2541, वरीयता क्रमांक-509/08, गृह ज़िला-नालंदा, जन्म तिथि 15 नवम्बर 1954 की सेवा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर सम्पुष्ट (Confirm) की जाती है। ह0/-
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
——— अधिसूचनाएं
12 नवम्बर 2009
सं0 7/एल 6-1012/2009-2845—श्री मनोज कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल-2, अंधराठाढ़ी (मधुबनी) सम्प्रति उप निदेशक (मध्य), सिंचाई मो0 अंचल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम- 227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत निम्नांकित अवधियों में कुल 82 (बेरासी) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
(क) दिनांक 17 जुलाई 2007 से 20 जुलाई 2007 तक - 4 (चार) दिन (ख) दिनांक 9 अगस्त 2007 से 18 अगस्त 2007 तक - 10 (दस) दिन3 (cid:18)बहार गजट, 27 जनवर(cid:15) 2010 (ग) दिनांक 21 फरवरी 2008 से 5 मार्च 2008 तक - 14 (चौदह) दिन (घ) दिनांक 21 मई 2008 से 13 जुलाई 2008 तक - 54 (चौवन) दिन
2. यदि श्री कुमार उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
———
27 अक्तूबर 2009
सं॰7/एल6-1017/2009-2790—श्री ज़की अहमद खाँ, सहायक अभियंता, अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, पटना को हज यात्रा 2009 के लिए बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 20 अक्तूबर 2009 से 16 दिसम्बर 2009 तक कुल 58 (अनठावन) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
2. यदि श्री खाँ, सहायक अभियंता उक्त अवधि में अवकाश में नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
——— 9 नवम्बर 2009 सं॰ 7/एल6-1018/2009-2830—श्री सुनील कुमार, सहायक अभियंता, शोध-2, अनुसंधान एवं शोध प्रमंडल, वीरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 22 नवम्बर 2008 से 30 अप्रील 2009 तक कुल 160 (एक सौ साठ) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 2. यदि श्री कुमार, उक्त अवधि में अवकाश में नहींं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
——— 12 नवम्बर 2009 सं0 7/एल 6-1005/09-2848—श्री मनोज कुमार झा, सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं0-1, डिहरी (रोहतास) को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228, 230, 232 एवं 234 के अन्तर्गत दिनांक 6 अक्तूबर 2008 से 19 दिसम्बर 2008 तक का अवकाश निम्नरूपेण स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
(क) दिनांक 6 अक्तूबर 2008 से 28 अक्तूबर 2008 तक कुल 23 दिन (तेईस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में एवं (ख) दिनांक 29 अक्तूबर 2008 से 19 दिसम्बर 2008 तक कुल 52 दिन (जो 52 x 2= 104 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य है)-रूपांतरित अवकाश के रूप में । 2. यदि श्री झा उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
——— 25 नवम्बर 2009 सं॰7/एल6-1011/2009-2900—श्री अशोक कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता (अवकाश रक्षित), सिंचाई अंचल, खड़गपुर (मुंगेर) को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 6 नवम्बर 2008 से 23 जनवरी 2009 तक कुल 79 (उनासी) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।4 (cid:18)बहार गजट, 27 जनवर(cid:15) 2010 25 नवम्बर 2009 सं॰ 7/विविध-12-1059/08-2901—श्री विनय प्रसाद सिन्हा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त (दिनांक 31 दिसम्बर 2008), सहायक अभियंता, सिंचाई विद्युत सह याँत्रिक अंचल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम- 232 एवं 234 के अन्तर्गत निम्नांकित अवधियों के अवकाश की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती हैः- (क) दिनांक 17 जुलाई 2007 से 12 जनवरी 2008 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी दिन रूपांतरित अवकाश के रूप में (जो 180 X 2 = 360 दिनों के अर्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य है) एवं (ख) दिनांक 13 जनवरी 2008 से 24 मार्च 2008 तक 72 (बहत्तर) दिन तथा दिनांक 1 अक्तूबर 2008 से 30 दिसम्बर 2008 तक 91 (एकानवे) दिन कुल 163 दिन अर्धवैतनिक अवकाश के रूप में।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
——— 25 नवम्बर 2009 सं॰ 7/एल 6-1024/08-2902—श्री रमेश चन्द्र, सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं0-1, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम- 227, 228, 230, 232 एवं 234 के अन्तर्गत उनके द्वारा पूर्व में उपभोग किए गए निम्नांकित अवधि के अवकाश की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती हैः- (क) दिनांक 1 जनवरी 2008 से 29 फरवरी 2008 तक कुल 60 (साठ) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में (ख) दिनांक 10 मार्च 2008 से 17 अगस्त 2008 तक कुल 161 (एक सौ एकसठ) दिन रूपांतरित अवकाश के रूप में (जो 161 X 2 = 322 दिनों के अर्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य है) एवं (ग) दिनांक 26 अगस्त 2008 से 29 अक्तूबर 2008 तक कुल 65(पैंसठ) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
———
23 दिसम्बर 2009
सं॰ 7/एल 6-1020/08-3010—श्री रामानंद राम, अवर प्रमंडल पदाधिकारी (सहायक अभियंता), जलपथ प्रमंडल, गया को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 19 जून 2006 से 4 जुलाई 2006 तक कुल 16 (सोलह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
2. यदि श्री राम उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
——— 23 दिसम्बर 2009 सं॰ 7/एल 6-1013/2004-3011—श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त (31 जनवरी 2004), सहायक अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल, घोषी (जहानाबाद) को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 2 अक्तूबर 2003 से 13 नवम्बर 2003 तक कुल 43 (तेंतालीस) दिनों एवं दिनांक 24 दिसम्बर 2003 से 29 जनवरी 2003 तक 37 (सैंतीस) दिनों, कुल मिलाकर 80 (अस्सी) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 2. उक्त अवधि में श्री प्रसाद यदि अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
——— 6 जनवरी 2010 सं॰ 7/एल6-1031/09-7—श्री शशि भूषण पाण्डेय, सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं0-1, डिहरी को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 4 जून 2009 से 30 जुलाई 2009 तक कुल 57 (संतावन) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री पाण्डेय उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।5 (cid:18)बहार गजट, 27 जनवर(cid:15) 2010 6 जनवरी 2010 सं॰ 7/एल6-1020/09-8—श्री अनिल कुमार शर्मा, अवर प्रमंडल पदाधिकारी (सहायक अभियंता), बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल बड़हिया, शिविर-मोकामा को बिहार सेवा संहिता के नियम- 227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 26 फरवरी 2009 से 15 जून 2009 तक कुल 110 (एक सौ दस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. यदि श्री शर्मा उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
——— 6 जनवरी 2010 सं॰7/एल6-1021/09-9—श्री सीताराम सिंह, अवर प्रमंडल पदाधिकारी (सहायक अभियंता), जल निस्सरण अनुसंधान अवर प्रमंडल, हरसिद्धि (पूर्वी चम्पारण) को बिहार सेवा संहिता के नियम- 227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 19 मार्च 2009 से 29 जून 2009 तक कुल 103 (एक सौ तीन) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. यदि श्री सिंह उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
——— 23 दिसम्बर 2009 सं॰ 7/एल 6-1009/09-3012—श्री प्रमोद कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी (सहायक अभियंता), पश्चिमी तटबंध अवर प्रमंडल, जमालपुर (दरभंगा) को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 4 जुलाई 2008 से 24 जुलाई 2008 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 2. यदि श्री कुमार उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
——— 3 दिसम्बर 2009 सं॰ 7/एल6-1014/05-2923—श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमंडल, बेतिया (मुख्यालय) को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 6 जुलाई 2004 से 10 अक्तूबर 2004 तक कुल 97 (संतानवे) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
——— 2 नवम्बर 2009 सं0 7/एल 6-1010/09-2795—श्री अजीत प्रसाद देव, प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियंता), सारण नहर अंचल, सिवान को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के अन्तर्गत दिनांक 12 मार्च 2009 से 19 अप्रील 2009 तक कुल 39 (उनचालीस) दिनों का रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. यदि श्री देव उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।6 (cid:18)बहार गजट, 27 जनवर(cid:15) 2010 निर्वाचन विभाग ——— अधिसूचनाएं 15 जनवरी 2010 सं0 ई2-2-24/2008-3—कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0-13492, दिनांक 16 दिसम्बर 2009 द्वारा सेवा प्राप्त बिहार प्रषासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी/समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री रत्नेष कुमार (कोटि क्रमांक-620/08) को उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी के पद पर अगले आदेष तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। सं0ः ई2-2-24/2008-4—कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0-13492 दिनांक 16 दिसम्बर 2009 द्वारा सेवा प्राप्त बिहार प्रषासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी/समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री श्यामानन्द शर्मा (कोटि क्रमांक-682/08) को उप निर्वाचन पदाधिकारी, बांका के पद पर अगले आदेष तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। उपर्युक्त दोनों पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु सेवा सौंपने के प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है। स्थानान्तरित पदाधिकारियों को निदेष दिया जाता है कि वे पारगमन अवधि का उपभोग किये बिना नव पदस्थापन स्थल पर योगदान देकर अधिसूचित पद का अविलम्ब पदभार ग्रहण करें। अधिसूचित किन्हीं उप निर्वाचन पदाधिकारी को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्व अनुमति के बिना निर्वाचन को छोड़कर अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राम कृश्ण प्रसाद, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार -सह-सरकार के उप सचिव।
——— 15 जनवरी 2010 सं0 ई2-1-12/2003(खंड-।।)-5—निर्वाचन विभाग, की अधिसूचना सं0- ई2-1-12/2003(खंड-।।)-67-सहपठित ज्ञापांक 11785 दिनांक 23 नवम्बर 2009 के माध्यम से बिहार निर्वाचन सेवा के श्री मथुरा बड़ाईक (कोटि क्रमांक-43/2004) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मोतिहारी सदर, अनुमंडल, पूर्वी चम्पारण को स्थानान्तरित करते हुए अवर निर्वाचन पदाधिकारी मधुबनी सदर अनुमंडल मधुबनी के पद पर, श्री रामबाबू दास (कोटि क्रमांक-45/2004) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई अनुमंडल, जमुई को स्थानान्तरित करते हुए अवर निर्वाचन पदाधिकारी, शेखपुरा अनुमंडल, शेखपुरा के पद पर एवं श्री जितेन्द्र कुमार (कोटि क्रमांक-44/2004) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, लखीसराय अनुमंडल, लखीसराय को स्थानान्तरित करते हुए अवर निर्वाचन पदाधिकारी, अरवल अनुमंडल, अरवल के पद पर पदस्थापित किया गया था। उक्त अधिसूचना में निम्न प्रकार से आंषिक संषोधन किया जाता हैः-
1. श्री मथुरा बड़ाईक (कोटि क्रमांक-43/2004) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मोतिहारी सदर, अनुमंडल, पूर्वी चम्पारण एवं श्री रामबाबू दास (कोटि क्रमांक-45/2004) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई अनुमंडल, जमुई के उपर्युक्त स्थानान्तरण को रद्द करते हुए उनके वर्त्तमान पदस्थापन क्रमषः मोतिहारी सदर अनुमंडल एवं जमुई अनुमंडल को अगले आदेष तक यथावत् रखा जाता है।
2. श्री जितेन्द्र कुमार (कोटि क्रमांक-44/2004) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, लखीसराय अनुमंडल, लखीसराय के अरवल अनुमंडल में किये गये उपर्युक्त स्थानान्तरण को संषोधित करते हुए उन्हें अवर निर्वाचन पदाधिकारी, शेखपुरा अनुमंडल, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री कुमार का संषोधित स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके अभ्यावेदन के आलोक में किया जा रहा है, फलतः उन्हें पारगमन अवधि एवं स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
निर्वाचन विभाग की अधिसूचना सं0-ई2-1-12/2003(खंड-।।)-67-सहपठित ज्ञापांक 11785 दिनांक 23 नवम्बर 2009 को इस हद तक संषोधित समझा जाये।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राम कृश्ण प्रसाद, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार -सह-सरकार के उप सचिव।
ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 45Ñ571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in7 (cid:18)बहार गजट, 27 जनवर(cid:15) 2010
भागभागभागभाग----2222
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नगर विकास एवं आवास विभाग
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अधिसूचना
15 जनवरी 2010
सं॰ 4 (न) नीति-102/2001-299—चूँकि राज्य सरकार ने नगर निगम, पूर्णियाँ, कटिहार, एवं मुंगेर/नगर परिषद, बेनीपुर, हिलसा एवं अरवल तथा नगर पंचायत, बखरी, बलिया, विक्रम, नौबतपुर एवं रजौली का आम निर्वाचन, फरवरी, 2010 में कराने का निर्णय लिया है,
और चूँकि उक्त प्रायोजनार्थ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-13 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन के पूर्व वार्डों/पार्षदों की संख्या राज्य सरकार द्वारा नियत कर अधिसूचित की जानी है,
अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-13 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त
| क्र0 सं0 | नगर निकाय का नाम | नियत वार्डों/पार्षदों की संख्या नियत वार्डों/पार्षदों क ी संख्या |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | प र्णियाँ नगर निगम, पूर्णियाँ ू | 46 (छियालीस) |
| 2 | कटिहार नगर निगम, कटिहार | 45 (पैंतालिस) |
| 3 | नगर पंचायत, बखरी | 20 (बीस) |
| 4 | नगर पंचायत, बलिया | 24 (चौबीस) |
| 5 | नगर परिषद, बेनीपुर | 29 (उनतीस) |
| 6 | नगर पंचायत, विक्रम | 14 (चौदह) |
| 7 | नगर पंचायत, नौबतपुर | 15 (पन्द्रह) |
| 8 | नगर परिषद, हिलसा | 26 (छब्बीस) |
| 9 | नगर परिषद, अरवल | 25 (पच्चीस) |
| 10 | नगर पंचायत,रजौली | 17 (सत्तरह) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अशोक कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।8 (cid:18)बहार गजट, 27 जनवर(cid:15) 2010 निगरानी विभाग ——— शुद्धि-पत्र 12 जनवरी 2010 सं॰ नि॰वि॰स्था॰-329/09-164—विभागीय अधिसूचना संख्या-5405 दिनांक 30 अक्तूबर 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, ''आँसू'' कार्यपालक अभियंता, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग को दिनांक 31 अक्तूबर 2009 से 13 नवम्बर 2009 तक कुल-14 (चौदह) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 के0 सिंह, उप सचिव।
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जल संसाधन विभाग
———
शुद्धि-पत्र
23 दिसम्बर 2009
सं0 7/विविध-12-1082/06-3008—विभागीय आदेश ज्ञापांक 7/विविध-12-1082/06-2967 दिनांक 17 दिसम्बर 2009 के अंतिम वाक्य में अंकित धमेन्द्र के स्थान पर धर्मेन्द्र शुद्ध रूप में पढ़ा जाए।
उक्त आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष तथ्य यथावत् रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 45Ñ571+30-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in9 (cid:18)बहार गजट, 27 जनवर(cid:15) 2010
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जल संसाधन विभाग ——— आदेश 17 दिसम्बर 2009 सं0 7/विविध-12-1082/06&2967—जल संसाधन विभाग, बिहार के सहायक अभियंता (असैनिक) श्री धर्मेन्द्र कुमार ब्रह्मचारी, आई0डी0कोडसं0 4044, वरीयता क्रमांक 1242 वर्ष 2008, गृह ज़िला- नालंदा (बिहार), जन्म तिथि 1 जनवरी 1965 द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर 2006 को विभाग में समर्पित अभ्यावेदन जिसके माध्यम से अपने उपरोक्त नाम में अंकित उपनाम 'ब्रह्मचारी' के स्थान पर उपनाम 'सिन्हा' परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना का एतद् सम्बन्धी परिपत्र सं0 4714 का दिनांक 5 मई 1983 में निहित प्रावधान के आलोक में धर्मेन्द्र कुमार ब्रह्मचारी, पिता श्री रामचन्द्र प्रसाद, ग्राम-सिकरीया, पो0-लखाई, थाना-चण्डी, ज़िला-नालंदा सम्प्रति सहायक अभियंता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा (ज़िला-पटना), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उक्त उपनाम 'ब्रह्मचारी' के स्थान पर उपनाम 'सिन्हा' जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब वे धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा नाम से जाने जायेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन)।
——— प्रकाशनार्थ
सं॰ 5—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-4714, दिनांक 5 मई 1983 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 995(2), दिनांक 4 मई 2009 के अनुसार ''उमेश कुमार यादव'' सहायक, बिहार विधान परिषद् सभी प्रयोजनार्थ ''उमेश कुमार'' के नाम से जाने जायेंगे।
ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 45Ñ571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in10 (cid:18)बहार गजट, 27 जनवर(cid:15) 2010 11 (cid:18)बहार गजट, 27 जनवर(cid:15) 2010 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत
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जल संसाधन विभाग ——— अधिसूचना 27 नवम्बर 2009 सं0 7/परि-11-1004/09-2916—श्री शब्बीर अहमद, प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियंता), सिंचाई प्रमंडल संख्या-2, जमुई को उचकागाँव थाना काण्ड सं0 150/09 के तहत् पुलिस द्वारा गिरफ़्तार कर जेल भेजे जाने एवं श्री अहमद के दिनांक 16 अक्तूबर 2009 से 21 अक्तूबर 2009 तक न्यायिक हिरासत में रहने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 के उप-नियम 2 के अन्तर्गत न्यायिक हिरासत अवधि (दिनांक 16 अक्तूबर 2009 से 21 अक्तूबर 2009 तक) के लिए निलंबित करते हुए उपनियम-3(1) के तहत् दिनांक 22 अक्तूबर 2009 से निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार श्री शब्बीर अहमद, प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियंता) को न्यायिक हिरासत अवधि (दिनांक 16 अक्तूबर 2009 से 21 अक्तूबर 2009 तक) के लिए निलंबित किया जाता है।
2. दिनांक 22 अक्तूबर 2009 से श्री अहमद अपने पूर्व पदस्थापित स्थान पर पूर्ववत् बने रहेंगे। 3. निलंबन अवधि में श्री अहमद को मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 4. उक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुरूप ही निलंबन अवधि के लिए वेतनादि के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव।
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