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सं0 22/नि0सि0(दर0) 16-20/2008/1282—श्री बद्रीनाथ झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल सं0 1, मधुबनी के कार्यालय का निरीक्षण जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2008 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में श्री झा, कार्यपालक अभियन्ता, अन्य कई कर्मचारियों सहित कार्यालय से अनुपस्थित पाए गये । तदुपरान्त जिला पदाधिकारी मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रथम द्रष्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 92, दिनांक 26 फरवरी 2009 द्वारा श्री झा, कार्यपालक अभियन्ता से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत स्पष्टीकरण पूछा गया।
श्री झा, कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री झा के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। अतः श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
सरकार का उक्त निर्णय श्री बद्रीनाथ झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल सं0 1, मधुबनी को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार प्रसाद, सरकार के उप-सचिव।
——— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 66-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in