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सं0 22/नि0सि0(वीर0) 7-13/2006/1283—श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी तटबंध प्रमण्डल, निर्मली के द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में कराये गए कटाव निरोधक कार्य में अनियमितता बरतने, विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराने एवं मुख्यालय में अनुपस्थित रहने इत्यादि कतिपय आरोपों के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक सं0 259, दिनांक 20 मार्च 2007 द्वारा निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री सिंह के विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 351, दिनांक 10 अप्रील 2007 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
2. विभागीय कार्यवाही का निष्पादन लम्बी अवधि के पश्चात भी कतिपय कारणों से नहीं हो सका। तदुपरान्त पूरे मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरान्त श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबनमुक्त करते हुए इनके विरूद्व चल रही विभागीय कार्यवाही को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
3. सरकार ने उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक अभियन्ता को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबनमुक्त किया जाता है।
4. निलंबन अवधि के संबंध में विभागीय कार्यवाही के उपरान्त निर्णय लिया जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार प्रसाद, सरकार के उप-सचिव।
——— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 67-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in