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अधिसूचना
19 नवम्बर 2009
सं0-22/नि0सि0(दर0) 16-34/2007/1312—श्री सच्चिदानन्द शरण, कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल सं0-2, मधुबनी द्वारा उग्रनाथ शाखा नहर के आर0 डी0 30 से 35.40 के बीच मिट्टी कार्य के लिए पारित अग्रिम विपत्र में मिट्टी फिलिंग हेतु लीड मद में संवेदक को 1,46,879/- (एक लाख छियालिस हजार आठ सौ उनासी) रूपये के दोहरा भुगतान करने के दोषी पाये जाने के परिणामस्वरूप अधिसूचना सं0 792, दिनांक 12 सितम्बर 2008 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 978, दिनांक 28 नवम्बर 2008 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत श्री शरण के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विभागीय कार्यवाही में जॅाच पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री शरण, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के आलोक में निम्न निर्णय लिया गया हैः-
(1) श्री सच्चिदानन्द शरण, कार्यपालक अभियन्ता को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबनमुक्त किया जाता है।
(2) निलंबन अवधि, कर्तव्य अवधि मानी जाएगी एवं उक्त अवधि का पूर्ण वेतनादि भुगतान होगा। भुगतान 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 27 जनवर(cid:15) 2010 (3) निलंबन से मुक्ति के पश्चात श्री शरण, जल संसाधन विभाग, मुख्यालय में योगदान करेंगे। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव ।
——— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 68-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in