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सं0 22/नि0सि0(पू0) 1-05/2004/1572—मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पूणियॅा परिक्षेत्राधीन नहरों के टूटान एवं नहर संचालन में लापरवाही एवं पर्यवेक्षण में कमी आदि कतिपय आरोपों के लिए श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सिंचाई प्रमण्डल, अररिया के विरूद्व नियम-55''ए'' के तहत कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 746, दिनांक 3 सितम्बर 2008 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः- (1) ''निन्दन'' वर्ष 2004-05 उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री सिंह द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया। जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना सं0 746, दिनांक 3 सितम्बर 2008 द्वारा संसूचित दण्ड (निन्दन वर्ष 2004-05) को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का उक्त निर्णय श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार प्रसाद, सरकार के उप-सचिव ।
——— अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 69-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in