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कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग
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संकल्प
18 जनवरी 2010
श्री अजय कुमार द्विवेदी, वि0 प्र0 से0, कोटि क्रमांक-519/04 तत्कालीन विषेष पदाधिकारी (अधिसूचित क्षेत्र विनियमन) राँची के विरूद्ध राँची शहर के मौजा अषोक नगर इलाका में 198 एकड़ जमीन का मुआवजादर बाजार दर से काफी कम निर्धारित किये जाने एवं डेवलपर्स कॉपरिटिव हाउसिंग सोसाईटी को नाजायज लाभ पहुँचाने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियामावली 2005 के नियम 9 (1) 'क' में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री द्विवेदी को विभागीय संकल्प सं0 13624, दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के प्रभाव से अगले आदेष तक के लिये निलम्बित किया गया।
2. श्री द्विवेदी द्वारा निलम्बन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक याचिका संख्या- सी0 डबलू0 जे0 सी0, सं0- 3505/2009 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7 नवम्बर 2009 को 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 27 जनवर(cid:15) 2010 मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष के आलोक में श्री द्विवेदी को निलम्बन की तिथि से निलम्बन से मुक्त किया जाता है। श्री द्विवेदी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगी। आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री द्विवेदी, वि0 प्र0 से0 कोटि क्रमांक-519/04 मुख्यालय, कोषी प्रमण्डल सहरसा एवं अन्य संबंधित को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
चन्द्र प्रकाष सहाय,
सरकार के अवर सचिव।
——— अधी*क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 73-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in