िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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विषयः—राज्य के सरकारी सेवकों को स्वीकृत यात्रा भत्ता की वर्तमान दर में संशोधन के संबंध में । केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया है । केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्यकर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया । 2. वेतन समिति की अनुशंसा पर सम्यक् रूप से विचार कर राज्य सरकार ने यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, मील भत्ता, स्थानांतरण अनुदान आदि की दरों को अधोलिखित रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है । 3. यात्रा-भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों का वर्गीकरण वेतन के आधार पर नहीं कर ग्रेड-पे के आधार पर निम्नवत किया गया है । (नियम-28)
(A) (i) 8700 रु0 एवं इससे अधिक ।
(ii) 4800 रु0 एवं इससे अधिक किन्तु 7600 रु0 तक । (iii) 2400 रु0 एवं इससे अधिक किन्तु 4600 रु0 तक । (iv) 2000 रु0 एवं इससे कम । नोटः—अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प देने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में दिनांक 1 जनवरी 2006 से धारित पद के प्रतिस्थानी वेतनमान के ग्रेड-पे के आधार पर यात्रा-भत्ता के निमित्त पात्रता का निर्धारण किया जायेगा तथा तदनुसार यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता की गणना की जायेगी ।
(B) यात्रा हेतु श्रेणी/स्थान की अनुमान्यता (क) वायुयान से यात्रा (नियम-63)ः-प्रतिमाह ग्रेड-पे 8700 रु0 (अपुनरीक्षित वेतनमान 14300-18300) एवं इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले पदाधिकारी कर्त्तव्य पर यात्रा की स्थिति में वायुयान से इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने के हकदार होंगे । विशेष परिस्थिति में ग्रेड-पे 7600 (अपुनरीक्षित वेतनमान रु0 12000-16500) तक वेतन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी को विमान से यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी बशर्त्ते कि वे महत्वपूर्ण दायित्व के पद का निर्वहन करते हों एवं लंबी अवधि तक ऐसे पदाधिकारी का मुख्यालय से बाहर रहना लोकहित के कार्य में बाधक हो । यह विशेष अनुमति मुख्यालय में सरकार के प्रधान सचिव/सचिव अथवा विभागाध्यक्ष तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रमंडलीय आयुक्त प्रदान कर सकेंगे । प्रतिमाह2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 1 फरवर(cid:15) 2010 रु0 67,000 एवं इससे अधिक के मूल वेतन में कार्यरत पदाधिकारी देश के अंदर वायुयान से यात्रा के दौरान एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा के पात्र होंगे ।
(ख) रेल द्वारा यात्रा (नियम-46)
| ग्रेड-पे | अनुमान्य श्रेणी सभी टे्रन |
| 8700 रु0 एवं इससे अधिक | ए0सी0 (वातानुकुलित) प्रथम श्रेणी |
| 4800-7600 रु0 | ए0सी0-2 टीयर शयनयान |
| 2400-4600 रु0 | ए0सी0-3 टीयर शयनयान/कुर्सीयान(ए.सी.चेयरकार) |
| 2000 रु0 एवं इससे कम | सामान्य स्लीपर क्लास |
(ग) सड़क से यात्रा (नियम-57)ः-
| ग्रेड-पे | अनुमान्यता |
| 8700 रु0 एवं इससे अधिक | वातानुकूलित बस/टैक्सी/कार |
| 4800-7600 रु0 एवं इससे अधिक | वातानुकूलित बस/टैक्सी/कार |
| 2400-4600 रु0 | बस/ऑटो |
| 2000 रु0 एवं इससे कम | बस/ऑटो |
राज्य के अंदर या बाहर वायुयान/टे्रन से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिए अथवा बाध्यकारी परिस्थिति में टैक्सी/ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पर निम्नलिखित दर से अथवा वास्तविक भाड़ा, जो भी कम हा,े का भुगतान अनुमान्य होगा :-
| वाहन का प्रकार | किराया |
| बस/वातानुकूलित बस | वास्तविक किराया |
| टैक्सी | 15 रु0 प्रति किलोमीटर (मेट्रो शहर), 12 रु0 प्रति किलोमीटर (अन्य स्थान) |
| निजी कार | 8 रु0 प्रति किलोमीटर |
| ऑटो रिक्शा | 8 रु0 प्रति किलोमीटर |
| दुपहिया वाहन | 3 रु0 प्रति किलोमीटर |
| साईकिल | 1.20 रु0 प्रति किलोमीटर |
| पैदल | 0.60 रु0 प्रति किलोमीटर |
| प्री-पेड टैक्सी/ऑटो | वास्तविक किराया, प्राप्ति रसीद के आधार पर |
नियंत्री पदाधिकारी की पूर्वानुमति से 'निजी वाहन' से यात्रा सरकारी कार्य हेतु विशेष परिस्थिति में की जा सकती है। निजी वाहन से सरकारी कार्य हेतु यात्रा की अनुमति मात्र उन पदाधिकारियों को दी जाएगी जो टैक्सी से यात्रा करने की पात्रता रखते हैं तथा जिनके साथ कोई सरकारी वाहन सम्बद्ध नहीं है ।
(C) दैनिक भत्ता (Daily Allowance) नियम-69 (1)ः-
शहरों का वर्गीकरण और देय दैनिक भत्ता की दर रू0 में ।
| गे्रड-पे | श्रेणी- 'X' (मेट्रो) | श्रेणी- 'Y' (पटना) | श्रेणी- 'Z' (एवं अन्य) |
| 10000 एवं उपर | 5000.00 होटल | 4000.00 होटल | 3000.00 होटल |
| 500.00 सामान्य | 400.00 सामान्य | 300.00 सामान्य | |
| 5400-8900 | 3000.00 होटल | 2000.00 होटल | 1000.00 होटल |
| 400.00 सामान्य | 300.00 सामान्य | 200.00 सामान्य | |
| 2400-4800 | 1500.00 होटल | 1000.00 होटल | 500.00 होटल |
| 300.00 सामान्य | 200.00 सामान्य | 150.00 सामान्य | |
| 2000 एवं कम | 1000.00 होटल | 500.00 होटल | 300.00 होटल |
| 200.00 सामान्य | 150.00 सामान्य | 100.00 सामान्य |
नोटः— (i) सरकारी सेवक द्वारा सरकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाउस अथवा स्वयं की व्यवस्था के लिए सामान्य कालम में अंकित दर पर दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा ।
(ii) 'होटल' का अर्थ निबंधित या लाइसेंस प्राप्त होटल या गेस्ट हाउस से है, जिसकी बोर्डिंग और लौजिंग की दरें निर्धारित हों ।
(iii) होटल में रहने की दर, रहने एवंं खाने की संयुक्त दर है और उस श्रेणी में अधिकतम अनुमान्य है, बशर्ते इसके लिए वास्तविक अभिश्रव पेश किया जाए ।
ऐसी परिस्थितियों में जिसमें सरकारी/अर्द्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाउस में रहने पर व्यय सामान्य दर से ज्यादा हो तो वास्तविक व्यय अभिश्रव के आधार पर देय होगा परन्तु यह किसी भी परिस्थिति में होटल रेट से ज्यादा नहीं होगा ।
(iv) शहरों का वर्गीकरण केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार होगा । (v) सभी सरकारी कर्मियों को यात्रा की अपनी पात्रता श्रेणी के नीचे यात्रा की अनुमति होगी । (vi) रेल से जुड़े स्थानों के बीच सड़क यात्रा के मामले में सार्वजनिक परिवहन के किसी भी माध्यम द्वारा यात्रा की अनुमति इस शर्त पर होगी कि कुल किराया पात्रता श्रेणी द्वारा रेल किराया, अथवा वास्तविक किराया में जो कम हो, अनुमान्य होगा ।
(vii)(क) राज्य के अंदर यात्रा के मामले में सर्किट हाऊस, निरीक्षण भवन अथवा राज्य सरकार के किसी लोक उपक्रम के गेस्ट हाऊस में स्थान उपलब्ध नहीं होने पर होटल कालम में अंकित दर पर दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा, बशर्ते कि होटल में ठहरने संबंधी किराया की रसीद प्रस्तुत किया जाय ।
(ख) दिल्ली यात्रा की स्थिति में बिहार भवन अथवा बिहार निवास में स्थान अनुपलब्ध होने पर होटल कालम में अंकित दर पर दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा, बशर्तें कि होटल में ठहरने संबंधी किराया की रसीद प्रस्तुत किया जाय ।
(ग) राज्य के बाहर (दिल्ली को छोड़कर) यात्रा की स्थिति में भारत सरकार/संबंधित राज्य सरकार द्वारा ठहरने हेतु व्यवस्था नहीं कराये जाने की स्थिति में होटल कालम में दर्ज दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा, बशर्ते कि होटल में ठहरने संबंधी किराया की रसीद प्रस्तुत किया जाय ।
(D) स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता (नियम-83)ः—(क) अनुमान्यताः- कंडिका-3A में यथा उल्लेखित वर्गीकरण के अनुसार अनुमान्य श्रेणी/स्थान संबंधित सरकारी सेवक को स्थानान्तरण यात्रा के लिए भी अनुमान्य होगा । स्थानान्तरण यात्रा की अनुमान्यता से संबंधित अन्य प्रावधान पूर्ववत रहेंगे । (ख) स्थानान्तरण अनुदान (नियम 88)ः— (i) राज्य के अंदर अंतर जिला स्थानान्तरण के क्रम में मूल वेतन का आधा, एवं (ii) राज्य के बाहर स्थानान्तरण होने पर एक माह का मूल वेतन के समतुल्य राशि 'स्थानान्तरण अनुदान' के रूप में देय होगी । (ग) निजी सामग्रियों के परिवहन की अनुमान्यताः—
(i) रेल द्वारा एवं सड़क द्वारा (नियम-85(III)(a) एवं (VI)ः —
| ग्रेड-पे | ट्रेन द्वारा | सड़क द्वारा |
| 8700 एवं ऊपर | 6 हजार कि0ग्रा0/एक चार चक्के का वाहन/एक दुहरा कांटेनर | 18 रु0 प्रति कि0 मी0 (0.30 प्रति कि0ग्रा0 प्रति कि0मी0) |
| 4800-7600 | 6 हजार कि0ग्रा0/एक चार चक्के का वाहन/एक एकहरा कांटेनर | 18 रु0 प्रति कि0 मी0 (0.30 प्रति कि0ग्रा0 प्रति कि0मी0) |
| 2400-4600 | 3 हजार कि0ग्रा0 मालवाही ट्रेन द्वारा | 9 रु0 प्रति कि0मी0 (0.30 प्रति कि0ग्रा0 प्रति कि0मी0) |
| 2000 एवं नीचे | 1500 कि0ग्रा0 मालवाही ट्रेन द्वारा | 4.60 रु0 प्रति कि0मी0(0.30 प्रति कि0 ग्रा0 प्रति कि0मी0) |
(ii) वाहन की ढुलाई (नियम-85(III)(बी0)ः- राज्य सरकार के कर्मचारी निम्न के अनुसार वाहन की ढुलाई के हकदार होंगेः- ग्रेड-पे अनुमान्य
4800 रु0 एवं अधिक एक मोटरगाड़ी/एक दोपहिया वाहन । 4800 रु0 से कम एक दोपहिया/साईकिल ।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 1 फरवर(cid:15) 2010 1. रेल मार्ग सेः— (i) यात्री गाड़ी से - वास्तविक किराया (ii) माल गाड़ी से - पार्सल लागत, बंधाई एवं खर्च, बांध गयी कार/मोटर साइकिल को पार्सल घर लाने तथा ले जाने का व्यय, टे्रन पर चढ़ाने-उतारने का खर्च आदि मिलाकर कंडिका (i) में अंकित राशि की अधिसीमा के अन्तर्गत। (iii) कार के परिवहन के लिए निकटतम रेल मार्ग से एक कार चालक के लिए द्वितीय श्रेणी का किराया । 2. सड़क मार्ग से-
(अ) कार/यंत्र चालित दुपहिया वाहन/साईकिल-
| यात्रा के साधन | रेलमार्ग से जुडे़ स्थानों के लिए | रेलमार्ग से नहीं जुड़े स्थानों के लिए |
| वाहन को ट्क पर लादकर भेजने पर | वास्तविक खर्च/निर्धारित दर पर अनुमान्य राशि/सवारी गाड़ी से भेजने का खर्च, जो कम हो । | वास्तविक खर्च (निधारित दर पर अनुमान्य वाहन पर कंडिका 3B(ग) द्वारा निर्धारित राशि की अधिसीमा के अन्तर्गत) । |
| जब वाहन चलाकर भेजा जाय | निर्धारित दर पर (सवारी गाड़ी से भेजने की लागत अधिसीमा के अंतर्गत)। | वास्तविक व्यय (निधारित दर पर अनुमान्य वाहन पर कंडिका 3B(ग) द्वारा निर्धारित अधिसीमा के अन्तर्गत) । |
नोटः—जब वाहन चलाकर भेजा जाए और सरकारी सेवक/परिवार के सदस्य वाहन से यात्रा कर रहे हों तो उन्हें वायु/रेल/सड़क द्वारा यात्रा-भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । अलग यात्रा के लिए यथास्थिति, वायु/रेल/सड़क यात्रा-भत्ता अनुमान्य होगा ।
(E) सेवा-निवृत्ति अनुदान (नियम-122)ः—राज्यकर्मियों को सेवा-निवृति के पश्चात राज्य से बाहर अपने घोषित गृह शहर (Home Town) जाने के निमित स्थानांतरण अनुदान एवं निजी सामग्रियों के परिवहन हेतु अनुमान्य उपर्युक्त दर स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । 4. वित्त विभाग द्वारा पूर्व में इस संदर्भ में निर्गत सभी परिपत्रों/पत्रों को इस संकल्प में अंकित प्रावधानों के हद तक संशोधित समझा जाय । 5. यह आदेश दिनांक 1 फरवरी 2010 से प्रभावी होगा । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रबीन्द्र पवांर, सचिव (संसाधन)।
——— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 78-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in