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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 February 2010

Published 03 February 2010

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-02-03.5
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 14141414 माघमाघमाघमाघ, , , , 1931931931931 1 1 1 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 00005555 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ———————— 3333 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15),,,, 2020202010101010 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)1, पदःथापन, बदली, श(cid:18)1, छु 7ट(cid:15)

भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथा(cid:18)पत

(cid:18)वधेयक, उZत (cid:18)वधान मंडल मX उपःथा(cid:18)पत और अ:य ;य(cid:18)1गत सूचनाएं। 2-31

या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु?म@ के समादेंटाओं के

सिमितय@ के ूितवेदन और उZत (cid:18)वधान आदेश।

---

मंडल मX पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,

(cid:18)वधेयक।

---

बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,

भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क\ एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,

अनुमित िमल चुक\ है। ---

एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-

भाग-8—भारत क\ संसद मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Iाओं के

संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के पर(cid:15)Iा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान,

ूितवेदन और संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर आNद।

---

सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मX भाग-1-ग—िशIा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Iाफल आNद ---

पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और कायाJPयI@ (cid:24)ारा

भाग-9—(cid:18)व^ापन

---

िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

और िनयम आNद। 33-47

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और

:यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण उTच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं

सूचनाएं इ`याNद। ---

और िनयम, 'भारत गजट' और राOय

गजट@ के उVरण। ---

पूरक

---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पूरक-क 49-622 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:य वैयवैयवैयवैय(cid:18)1क सूचनाएं(cid:18)1क सूचनाएं(cid:18)1क सूचनाएं(cid:18)1क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

12 जनवरी 2010

एस0ओ0 13, दिनांक 3 फरवरी 2010—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4334जे0, दिनांक 4 दिसम्बर 2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री लाला सत्यनारायण प्रसाद जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 4 दिसम्बर 2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी म नाम अंकित े ं होने की तिथि अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री लाला सत्यनारायण प्रसाद अधिवक्ता, नोटरी, धमदाहा अनुमंडल 04.12.2000 बी0एल0 धमदाहा अनुमण्डल

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

12 जनवरी 2010 एस0ओ0 14-एस0ओ0 13 दिनांक 3 फरवरी 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट0-6/95/271/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

The 12th January 2010

S.O.13, dated the 3rd February 2010— In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Lala Satya Narayan Pd. Avocate, Dhamdaha and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 4334J, dated 4th December 2000 to practice as notary again for the next five years from 4th December 2008.

3 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010
Name of Notary Residential/ Professional address Date of which the name of Notary has been entered in the Register Qualification Area in which Notary to practice. Remarks
1 2 3 4 5 6
Sri Lala Satya Narayan Pd. Advocate, , Notary, Dhamdaha 04-12-2000 B.L. Dhamdaha Sub-Division

(File no.-A/Not-6/95/271/J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.

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12 जनवरी 2010

एस0ओ0 15, दिनांक 3 फरवरी 2010—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7092जे0, दिनांक 20 दिसम्बर 1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री एस0के0 सबीउल हक जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 21 दिसम्बर 2005 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री एस0के0 सबीउल हक अधिवक्ता, अनुमण्डलीय न्यायालय, वारसोई, कटिहार। 20.12.1994 बी0ए0 बी0एल0 वारसोई, अनुमण्डल

(सं0सं0-ए0/नोट0-13/2007/262/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

12 जनवरी 2010 एस0ओ0 16-एस0ओ0 15 दिनांक 3 फरवरी 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट0-13/2007/262/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

The 12th January 2010

S.O.15, dated the 3rd February 2010— In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri S.K. Sabiul Haque and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State4 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 Government in Law Department Notification no. 7092J, dated 20th December 1994 to practice as notary again for the next five years from 21st December 2005.

Name of Notary Residential/ Professional address Date of which the name of Notary has been entered in the Register Qualification Area in which Notary to practice. Remarks
1 2 3 4 5 6
Sri S.K. Sabiul Haque Advocate, , Sub- Divisional Court Barsoi, Katihar 20-12-94 B.A. B.L. Barsoi Sub-Division

(File no.-A/Not-13/07/262/J) By order of the Governor of Bihar RAJENDRA KUMAR MISHRA Secretary.

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12 जनवरी 2010

एस0ओ0 17, दिनांक 3 फरवरी 2010—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53, 1952) की धारा-10 की उप-धारा (बी) एवं (एफ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री सैयद इमदाद इमाम रजा, नोटरी, छपरा जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप संख्या-844 दिनांक 17 फरवरी 1988 द्वारा की गयी थी, के नोटरी अनुज्ञप्ति को आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त करते हुए, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से इनका नाम हटाने का आदेश देते हैं तथा विशेष परिस्थिति में अभी तक इनके द्वारा किये गए कार्योें को नियमित करते हैं।

(सं॰सं0-ए./ए.बी.-14/87/261/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

12 जनवरी 2010 एस0ओ0 18-एस0ओ0 17, दिनांक 3 फरवरी 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए./ए.बी.-14/87/261/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

The 12th January 2010 S.O.17, dated the 3rd February 2010— In exercise of the powers conferred under sub section (b) and (f) of Section -10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to repeal the notary licence with effect from the date of issue of the order and to remove the name of Sri Syed Imdad Imam Raza, Notary, Chapra, who was appointed as notary under Law Department's Notification memo no.-844 dated 17th February 1988 from the register maintained for Notaries under section 4 of the Notaries Act, 1952 and in special circumstances regularise the acts done by him uptill now

(File No.-A/AB -14/87/261./J.) By Order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.

5 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

12 जनवरी 2010

एस0ओ0 19, दिनांक 3 फरवरी 2010—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2197जे0, दिनांक 29 जून 2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री कामेश्वर प्रसाद जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 29 जून 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री कामेश्वर प्रसाद ग ाम-धरमपुर ्र थाना-साथी, जि0-प0 चम्पारण, व्यवहार न्यायालय, प0 चम्पारण, बेतिया 29.06.01 बी0ए0 एल0एल0बी0 प0 चम्पारण (बेतिया)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

12 जनवरी 2010 एस0ओ0 20-एस0ओ0 19 दिनांक 3 फरवरी 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट0-44/92/260/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

The 12th January 2010 S.O.19, dated the 3rd February 2010— In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kameshwar Prasad and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 2197J. Dated 29th June 2001 to practice as notary again for the next five years from 29th June 2009.

Name of Notary Residential/ Professional address Date of which the name of Notary has been entered in the Register Qualification Area in which Notary to practice. Remarks
1 2 3 4 5 6
Sri Kameshwar Prasad Vill- Dharmpur, PO- Sathi, Distt- W. Champaran 29.06.01 B.A. L.L.B. West Champaran (Bettiah)

(File no.-A/Not-44/92/260/J-) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary .

6 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

22 जनवरी 2010

एस0ओ0 21, दिनांक 3 फरवरी 2010—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53, 1952) की धारा-10 की उप-धारा (बी) एवं (एफ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, नोटरी सारण जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप संख्या-3242जे0, दिनांक 3 मई 1984 द्वारा की गयी थी, के नोटरी अनुज्ञप्ति को आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त करते हुए, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से इनका नाम हटाने का आदेश देते हैं तथा विशेष परिस्थिति में अभी तक इनके द्वारा किए गए कार्यों को नियमित करते हैं।

(संचिका सं0-ए./ए.बी.-149/82/361/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मजहर इमाम, प्रभारी सचिव।

22 जनवरी 2010 एस0ओ0 22-एस0ओ0 21 दिनांक 3 फरवरी 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(संचिका सं0-ए./ए.बी.-149/82/361/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मजहर इमाम, प्रभारी सचिव।

The 22nd January 2010 S.O.21, dated the 3rd February 2010— In exercise of the powers conferred under sub section (b) and (f) of Section -10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to repeal, the notary licence with effect from the date of issue of the order and to remove the name of Sri Subhash Chandra Srivastava, Notary, Chapra, who was appointed as notary under Law Department's Notification memo no.- 3242/J dated 3rd May 1984 from the register maintained for Notaries under section 4 of the Notaries Act, 1952 and in special circumstance regularing the acts done by him up till now

(File No.-A/AB -149/82/361/J.) By Order of the Governor of Bihar, MAZHAR IMAM, Incharge Secretary.

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कार्मिक विभाग

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अधिसूचनाएं

19 जनवरी 2010

संख्या 7 पी 4-2-05/2010-631-का॰—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(ऐक्ट 2, 1974) की धारा-21 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखित पदाधिकारियों को दिनांक 5 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक अनुबद्ध अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित जिले के लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्त करते है और निदेश देते है कि उक्त पदाधिकारी उक्त जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

नालन्दा जिले के पदाधिकारीगण
1 श्री सुरेश कुमार शर्मा, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रा0 वि0 अभि0
2 श्री जयनाथ महतो, अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ
3 श्री रामरूप प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर
4 श्री जिउत सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा
5 श्री अजय कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा
6 श्री खुर्शीद अनवर सिद्विकी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बिहारशरीफ
7 श्री ईश्वरचन्द्र शर्मा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहारशरीफ
8 श्री अजय कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हिलसा
9 मो0 शाहिद, कार्यपालक दण्डाधिकारी, नालन्दा
10 श्री आशुतोष कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, राजगीर
11 श्री दीपक सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, नालन्दा
12 श्री राकेश रंजन, कार्यपालक दण्डाधिकारी, नालन्दा
13 श्री मनोज कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, नालन्दा
14 श्री मुकेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा
15 श्री विजय कुमार सिन्हा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारीी, नालन्दा
16 श्री शिव कुमार प्रसाद, सहायक निदेेशक, समाजिक सुरक्षा
17 श्री शंभूनाथ झा, जिला जन सूचना संपर्क पदाधिकारी, नालन्दा
18 श्री प्रदीप कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नालन्दा
19 श्री लक्ष्मी नारायण सिंह, राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी, नालन्दा
20 श्री सुरेन्द्र प्रसाद, कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा
21 श्री नुनूलाल चौधरी, उत्पाद अधीक्षक, नालन्दा
22 श्री सुरेन्द्र राम, जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा
23 श्री अशोक कुमार प्रियदर्शी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, नालन्दा
24 श्री रिजवान अहमद, जिला भविष्यनिधि पदाधिकारी, नालन्दा
25 श्री रसीद अनवर, जिला अपर निबंधक, नालन्दा
26 श्री विश्वजीत दां, सहायक निदेशक, खनन एवं भूतत्व, नालन्दा
27 श्री ब्रजराज किशोर, जिला अभियंता, जिला पर्षद, नालन्दा
28 कार्यालय :- जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा श्री कुमार विरेन्द्र, कनीय अभियंता, जिला पर्षद, नालन्दा
29 श्री सुदामा महतो, जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा
30 श्री रविरंजन प्रसाद केशरी, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, नालन्दा
31 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, सहायक अनु0 पदा0, बीजवनपर(बिहारशरीफ)
32 श्री देवनारायण महतो, जिला उद्यान पदाधिकारी, नालन्दा
33 श्री सुरेश प्रसाद, अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी, बिहारशरीफ
34 कार्यालय :- जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा मो0 एफराज अहमद, उद्यान पदा0, इसलामपुर
35 सैयद ज़फ़रूल होदा, सहायक कृषि पदा0(वनस्पति) जि0कृ0 कार्यालय, नालन्दा
36 श्री मिथलेश प्रसाद, सहायक कृषि पदाधिकारी(रसायन) जि0कृ0 कार्यालय, नालन्दा
37 श्री सुभाष शर्मा, कृषि निरीक्षक (निजी लेखा), अनु0कृ0कार्यालय(सा0), बिहारशरीफ
कार्यालय :- श्रमाधीक्षक, नालन्दा
38 श्री राजेश कुमार, श्रमाधीक्षक, नालन्दा।
39 श्री शंकर दयाल उपाध्याय, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, हिलसा-2
40 श्री कृष्णनन्दन साव, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, नूरसराय
41 श्री शिवनारायण आजाद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, चंडी-1
42 श्री नरेश प्रसाद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, एकंगरसराय
कार्यालय :- जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा
43 डा0 प्रमोद कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी
44 डा0 विरेन्द्र प्रसाद सिंह, पशु शल्य चिकित्सक
45 डा0 विनय प्रसाद, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी
कार्यालय :- जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा
46 श्री पशुपति पासवान, जिला सहकारिता पदाधिकारी
47 श्री अनिल कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी।
48 श्री अनिल कुमार सिंह, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
कार्यालय :- सहायक निबंधक, सहयोग समितियां, बिहारशरीफ अंचल
49 श्री रंजीत राय, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय सहायक निबंधक, सहयोग समिति
50 श्री अजय कुमार बात्स्यायन, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, रहुई
51 श्री शैलेश कुमार कश्यप, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, नूरसराय
52 श्री अशांक कुमार सिन्हा, राजगीर, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, वेन एवं सिलाव
कार्यालय :- वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, बिहारशरीफ अंचल
53 श्री रविशंकर पाल, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, बिहारशरीफ अंचल
54 श्री शरतचन्द्र, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बिहारशरीफ अंचल
55 कार्यालय :-सहायक नियंत्रक, माप तौल, नालन्दा श्री कृष्णकांत यादवेन्दु, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बिहारशरीफ अंचल
56 श्री अंजनी कुमार, सहायक नियंत्रक, माप तौल, नालन्दा
57 श्री बबन पाण्डेय, निरीक्षक, माप तौल, बिहारशरीफ
58 श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, निरीक्षक, माप तौल, हिलसा
कार्यालय :-जिला मलेरिया कार्यालय, नालन्दा
59 श्री देवव्रत चौधरी, मलेरिया निरीक्षक
60 श्री शैलेन्द्र कुमार, मलेरिया निरीक्षक
61 श्री अशोक कुमार पुरी, मलेरिया निरीक्षक
कार्यालय :-नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम, नालन्दा
62 श्री रामावतार राम, नगर आयुक्त
63 श्री छठ्‌ठीलाल प्रसाद, अपर नगर आयुक्त
64 श्री सत्यनारायण, अपर नगर आयुक्त
65 श्री भगवान सिंह, कार्यपालक अभियंता
66 श्री परमानन्द प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता
67 श्री श्याम किशोर प्रसाद, कनीय अभियंता
68 श्री चन्द्रशेखर सिंह, स्वच्छता निरीक्षक
69 श्री परमानन्द प्रसाद, स्वास्थ्य निरीक्षक
कार्यालय :-जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, नालन्दा
70 श्री विश्वनाथ चौधरी, अनु0अंकेंक्षण पदाधिकारी
71 श्री उमेश चन्द्रा, व0अंंकेंक्षण पदाधिकारी
72 श्री मुजतवा हुसेन फरहत, व0अंकेंक्षण पदाधिकारी
73 श्री हीरा लाल, व0अंकेक्षण पदाधिकारी
74 श्री सुरेन्द्र प्रसाद, व0अंकेंक्षण पदाधिकारी
कार्यालय :-जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नालन्दा
75 श्री बलिराम कुमार सिन्हा, जिला गव्य विकास पदाधिकारी
76 श्री शशि भूषण कुमार सिंह, इनपुट पर्यवेक्षक
77 श्री श्यामानन्द मिश्र, इनपुट पर्यवेक्षक
78 कार्यालय :- जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा श्री गिरीश कुमार सिन्हा, इनपुट पर्यवेक्षक
79 श्री रामचन्द्र सिंह, महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, नालन्दा
80 श्री शिशुकांत मिश्र, उधोग विस्तार पदाधिकारी, जिला उधोग केन्द्र, नालन्दा
81 श्री भोला पासवान, उधोग विस्तार पदाधिकारी, जिला उधोग केन्द्र, नालन्दा
82 श्री नरेश दास, उधोग विस्तार पदाधिकारी, जिला उधोग केन्द्र, नालन्दा
83 श्री अशाेंक कुमार देव, तकनीकी पर्यवेक्षक, जिला उधोग केन्द्र, नालन्दा
84 श्री रामऔतार पंडित, वरीय पर्यवेक्षक
85 श्री लाल बाबू शर्मा, अर्थ अन्वेशक, जिला उधोग केन्द्र
86 श्री सत्येन्द्र कुमार, तकनीकी पर्यवेक्षक, जिला उधोग केन्द्र, नालन्दा
कार्यालय :- जिला उद्यान पदाधिकारी, नालन्दा
87 श्री दवेनारायण महतो, जिला उद्यान पदाधिकारी
88 श्री सुरेश प्रसाद, अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी
89 श्री एफराज अहमद, अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी
कार्यालय :- जिला मत्स्य पदाधिकारी, नालन्दा
90 श्री प्रेम कुमार सिन्हा, जिला मत्स्य पदाधिकारी
91 श्री शिवशंकर चौधरी, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी
92 श्री योगेन्द्र प्रसाद, कनीय अभियंता
93 श्री अनुप लाल विन्द, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक
94 श्री रतन कुमार, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक
95 श्री विजय कुमार, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक
कार्यालय :- सिविल सर्जन, नालन्दा
96 श्री मनोज कमार, लाईसेंसिंग पदाधिकारी
97 श्री भोला प्रसाद, औषधी निरीक्षक, सिविल सर्जन कार्यालय, नालन्दा
98 श्री वालेश्वर चौधरी, खाद्य निरीक्षक, सिविल सर्जन कार्यालय, नालन्दा
कार्यालय :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा
99 श्री सत्येन्द्र भूषण , जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा
100 श्री अमर भूषण, अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी, हिलसा
101 श्री सुरेन्द्र कुमार, अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी, बिहारशरीफ
102 श्री सैयद एहतेशाम हुसैन, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नूरसराय
103 कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहारशरीफ श्री विनोद कुमार, सांख्यिकी पर्यवेक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, नालन्दा
104 श्री रामचन्द्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहारशरीफ
105 श्री नन्द किशोर दास, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
106 श्री सुरेन्द्र पासवान, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
107 श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
108 श्री नवल शंकर प्रसाद, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा सं0-1, बिहारशरीफ
109 श्री सुरेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, अस्थावाँ
110 श्री उपेन्द्र कुमार चौधरी, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा -1, राजगीर
111 श्री चौधरी अवधेश नारायण, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा -2, राजगीर
112 श्री इन्द्रदेव यादव, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, नालन्दा
113 श्री अनिल कुमार कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, हरनौत
114 श्री सीताराम रजक, कार्य निरीक्षक, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा सं0-2, बिहारशरीफ
115 श्री सुरेश पासवान, कार्य निरीक्षक, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा सं0-2, बिहारशरीफ
116 श्री रामानन्द मिस्त्री, कार्य निरीक्षक, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, अस्थावाँ
117 श्री सुरेश प्रसाद, कार्य निरीक्षक, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, हरनौत
118 श्री विजेन्द्र सिंह, जलपथ निरीक्षक, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा सं0-1, बिहारशरीफ
119 श्री माधव राउत, कार्य निरीक्षक, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा सं0-1, बिहारशरीफ
120 श्री रामबालक यादव, कार्य निरीक्षक, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा सं0 -1, राजगीर
121 श्री अरूण कुमार, कार्य निरीक्षक, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा सं0 -2, राजगीर
कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहारशरीफ
122 श्री सत्येन्द्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा
123 श्री रवीन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, चंडी, नगरनौसा
124 श्री सुजीत कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा नगर पंचायत
125 श्री अंजनी कुमार सिन्हा, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा/करायपरशुराय
126 श्री मिथलेश चौधरी, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, इसलामपुर एवं एकंगरडीह
127 श्री लक्ष्मण प्रसाद, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, एंकगरसराय
128 श्री विशम्भर ठाकुर, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, एंकगरसराय एवं थरथरी
129 कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, रा0ग्रा0नि0 कार्यक्रम, नालन्दा श्री योगेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, थरथरी
130 श्री उपेन्द्र कुवँर, कार्यपालक अभियंता
131 श्री कृष्ण मोहन प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता
132 श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियंता
133 श्री हरेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता
134 श्री सुजीत कुमार सुमन, सहायक अभियंता
135 श्री राजेश कुमार चौधरी, सहायक अभियंता
कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ
136 श्री यज्ञ नारायण मिश्र, कार्यपालक अभियंता, रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
137 श्री नवनील कुमार हिमांशु, सहायक अभिंयंता, रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
138 श्री रजनीकांत तिवारी, सहायक अभि0 अनु0, रा0उ0प0 अवर प्र0, गुण नियंत्रण, बिहारशरीफ
139 श्री अशोक कुमार, सहायक अभियंता, रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
140 श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता, रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, हरनौत
141 श्री राजेश कुमार वर्णवाल, कनीय अभियंता, रा0उ0प0 प्रशाखा, हरनौत
142 श्री हरि प्रसाद यादव, कनीय अभियंता, रा0उ0प0 प्रशाखा, बिहारशरीफ
कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ
143 श्री सुनील कुमार, कार्यपालक अभियंता, रा0उ0प0 अवर प्रमंडल-2, बिहारशरीफ
144 श्री फिरोज आलमु, सहायक अभिंयंता, रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
145 श्री अवधेश कुमार सिंह, लेखा पदाधिकारी, रा0उ0प0 अवर प्रमंडल-2, बिहारशरीफ
146 श्री बैरिस्टर राम, सहायक अभिंयंता, रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, राजगीर
147 श्री चन्द्रशेखर चौधरी, कनीय अभियंता, रा0उ0प0 अवर प्रशाखा, नालन्दा
148 श्री अनिल कुमार कनीय अभियंता, रा0उ0प0 प्रशाखा, राजगीर
149 श्री जयशंकर चौधरी, कनीय अभियंता, रा0उ0प0 प्रशाखा, राजगीर-1
कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालन्दा
150 श्री जयराम मिश्र, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालन्दा
151 श्री महेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल-1, बिहारशरीफ
152 श्री उदयशंकर प्रसाद, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल-2, बिहारशरीफ/हिलसा
153 श्री योगेन्द्र साह, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल-1, बिहारशरीफ
154 श्री परमानन्द सिंह, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल-1, बिहारशरीफ
155 श्री महेश प्रसाद, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालन्दा
156 श्री सुरेन्द्र सिंह, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हिलसा
157 कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, बिहारशरीफ, नालन्दा श्री अशांक कुमार गुप्ता, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हिलसा
158 श्री ज्योति प्रकाश सिंह, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंंडल
159 श्री ज्ञानानन्द महाराणा, सहायक अभियंता, यांत्रिक
160 श्री जफर रसीद खां, सहायक अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल, राजगीर
161 श्री सुजीत कुमार, सहायक अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
162 श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल, राजगीर
163 श्री सैयद अली अब्बास, कनीय अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल, राजगीर
164 श्री तारकेश्वर धरव्दिवंदी, कनीय अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल, राजगीर
165 श्री पवन कुमार सिंह, कनीय अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल, राजगीर
166 श्री अली अक्ष्तर ईमाम, कनीय अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
167 श्री योगेन्द्र प्रसाद मेहता, कनीय अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
168 श्री अशोक कुमार पाण्डेय, कनीय अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
169 श्री प्रदीप प्रसाद महतो, कनीय अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल, हिलसा
170 श्री विरेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, संविदा पर नियुक्त, जलपथ अवर प्रमंडल, हिलसा
171 श्री बांकेबिहारी चौहान, कनीय अभियंता, संविदा पर नियुक्त, जलपथ अवर प्रमंडल, हिलसा
172 श्री राम भोला प्रसाद, कनीय अभियंता, संविदा पर नियुक्त, जलपथ अवर प्रमंडल, हिलसा
कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0-2, बिहारशरीफ, नालन्दा
173 श्री सुधीर कुमार चौधरी, कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल-2, बिहारशरीफ
174 श्री रामानुज प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता
175 श्री रजी हैदर, सहायक अभियंता
176 श्री सीताराम सिंह, सहायक अभियंता
177 श्री गुलाम सरवर, कनीय अभियंता
178 श्री फुलेन्द्र प्रसाद राय, कनीय अभियंता
179 श्री सच्चिदानन्द प्रसाद, कनीय अभियंता
180 श्री गुप्तेश्वर प्रसाद, कनीय अभियंता
181 श्री मनोज कुमार, कनीय अभियंता
182 श्री अरविन्द कुमार, कनीय अभियंता
183 कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ श्री कामेश्वर सिंह, कनीय अभियंता
184 श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ
185 श्री परमेश्वर सिंह, सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
186 श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल, हिलसा
187 श्री राकेश कांत प्रसाद, लेखा पदाधिकारी, भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ
188 श्री अनील कुमार सिंह, कनीय अभियंता, बिहारशरीफ प्रशाखा
189 श्री शशिशेखर प्रसाद, कनीय अभियंता, हिलसा प्रशाखा
190 श्री राधेश्याम शर्मा, कनीय अभियंता, बिहारशरीफ प्रशाखा
191 श्री रवि चन्द्र, प्राक्कलन पदाधिकारी, भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ
192 श्री भास्कर कुमार नीरज, सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0,कार्य प्रमंडल, हिलसा
193 श्री सुदर्शन राम, कार्यपालक अभियंता
194 श्री युगेश्वर कुमार सिंह, प्राक्कलन पदाधिकारी
195 श्री सुबोध कुमार राय, सहायक अभियंता
196 श्री मनोज कुमार, सहायक अभियंता
197 श्री राजेश कुमार, सहायक अभियंंता
198 श्री शशिभूषण कुमार, कनीय अभियंता
199 श्री राजेन्द्र प्रसाद, कनीय अभियंता
200 श्री महेश्वर पंजियार, कनीय अभियंता
201 श्री विरेन्द्र कुमार विमल, कनीय अभियंता
202 श्री अखिलेश कुमार मंडल, कनीय अभियंता
कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, बिहारशरीफ
203 श्री बनवारी सिंह, कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, बिहारशरीफ
204 श्री विनय कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता, नलकूप अनुमंडल, बिहारशरीफ
205 श्री ओम प्रकाश शर्मा, सहायक अभियंता, नलकूप अनुमंंडल, अस्थावाँ
206 श्री मैनेजर चौधरी, सहायक अभियंता, नलकूप अनुमंडल चंडी
207 श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, नलकूप अनुमंडल एकंगरसराय
208 श्री योगेन्द्र प्रसाद केशरी, कनीय अभियंता, नलकूप अनुमंडल, एकंगरसराय
209 मो0 अताउर रहमान, कनीय अभियंता, नलकूप अनुमंडल, अस्थावाँ
210 श्री अर्जून प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, नलकूप अनुमंडल, बिहारशरीफ
211 कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ मो0 मसीह आलम, कनीय अभियंता, नलकूप अनुमंडल, चंडी
212 श्री लक्ष्मी नारायण पटेल, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ
213 श्री तारकेश्वर कुमार, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, राजगीर
214 श्री रामानन्ंद मंडल, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, हिलसा
215 श्री सिद्वेश्वर प्रसाद सिन्हा, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बिहाशरीफ
216 श्री ज्ञानचंद दास, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, गुण नियंंत्रण, बिहारशरीफ
217 श्री विजय कुमार, कनीय अभियंता, पथ प्रशाखा, अस्थावाँ
218 श्री दयाकांत राय, कनीय अभियंता, पथ प्रशाखा, हरनौत
219 श्री अरूण कुमार, कनीय अभियंता, पथ प्रशाखा, एकंगरसराय
220 श्री रूस्तम अली अंसारी, कनीय अभियंता, पथ प्रशाखा, बिहारशरीफ
221 श्री राजकिशोर गुप्ता, प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रशाखा, बिहारशरीफ
222 श्री साबीर अली, कनीय अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, राजगीर
कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्ड, बिहारशरीफ
223 श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ
224 श्री ओमप्रकाश, सहायक अभियंता, ग्रा0का0वि0, अवर कार्य प्रमंडल, राजगीर
225 श्री सुनील कुमार सहायक अभियंता, ग्रा0का0वि0, अवर प्रमंडल, हरनौत
226 श्री उपेन्द्र कुमार किशोर, सहायक अभियंता, ग्रा0का0वि0, अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
227 श्री अवध किशोर मांझी, प्राक्कलन पदाधिकारी, ग्रा0का0वि0, अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ
228 श्री रामनरेश कुमार, कनीय अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रशाखा, राजगीर।
229 श्री रामदेव प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रशाखा, गिरियक
230 श्री राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, कनीय अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रशाखा, रहुई
231 श्री विरेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रशाखा, नूरसराय
232 कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्ड-2, हिलसा श्री रण्जीत प्रसाद, क0अभि0, ग्रा0का0वि0, का0प्र0-2, जहानाबाद। (प्रतिनियुक्त-बिहारशरीफ)
233 ई0 अजीत कुमार कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक अभियंता
234 ई0 राजेश कुमार, सहायक अभियंता
235 ई0 अशोक कुमार, सहायक अभियंता
236 ई0 जितेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता
237 श्री अरविन्द कुमार सिंह, कनीय अभियंता
238 श्री गणेश प्रसाद मेहता, कनीय अभियंता
239 कार्यालय :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्ड-2, हिलसा श्री दशरथ साहा, कनीय अभियंता
240 श्री श्याम नारायण ठाकुर, कनीय अभियंता
241 श्री पियुष कान्ति विश्वास, कनीय अभियंता
242 श्री घनश्याम दास, कनीय अभियंता
243 श्री सुशील प्रसाद, कनीय अभियंता
244 श्री राम कुमार मिश्र, कनीय अभियंता
245 श्री जयन्त नारायण श्रीवास्तव, कनीय अभियंता
246 श्री शिवनारायण सिंह, कनीय अभियंता
247 श्री नन्द किशोर शर्मा, कनीय अभियंता
248 जिले के सभी शिक्षा उपाधीक्षक एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्री अरूण कुमार, कनीय अभियंता
249 श्री अंजना सिन्हा, शिक्षा उपाधीक्षक, नालन्दा
250 श्री राम प्यारे मोहन तिवारी, शिक्षा उपाधीक्षक, नालन्दा
251 श्री प्रेम रंजन, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, अस्थावाँबिहारशरीफ
252 श्री कामेश्वर प्रसाद, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, नूरसराय
253 श्री मुन्नी लाल राम, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, हिलसा
254 श्री आशीष कुमार गुप्ता, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिहारशरीफ
255 श्रीमति नीला कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कतरीसराय
256 श्रीमति गीता कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विन्द
257 श्री संतोष कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सरमेरा
258 श्री मदन प्रसाद, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अस्थावाँ
259 श्री सीता चौधरी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रहुई
260 श्री विरेन्द्र परदेशी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हरनौत
261 श्रीमति चन्द्रप्रभा देवी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नूरसराय
262 श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, करायपरशुराय
263 श्री राम परिखा सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चंडी
264 श्री सुभाष साह, प्रखड शिक्षा पदाधिकारी, नगरनौसा
265 श्री रामानन्द प्रसाद, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हिलसा
266 श्री रामनाथ राम, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, एकंगरसराय
267 श्री जगदीश भक्त, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, इसलामपुर
268 जिले के सभी शिक्षा उपाधीक्षक एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्री उस्मान मिंया, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, राजगीरवेन
269 श्री इन्द्रदेव पासवान, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गिरियकसिलाव
270 जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। श्री विरेन्द्र कुमार, प्रखड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरीपरवलपुर
271 श्रीमति संगीता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिलाव
272 व न्दना दास, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहारशरीफ सदर ं
273 श्रीमति निकहत प्रवीण, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हरनौैत
274 श्रीमति अर्चना, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, एकंगरसराय
275 सुश्री निकहत आरा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहारशरीफ ग्रामीण
276 श्रीमति नीलम कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परि0 कार्यालय, बिहारशरीफ ग्रामीण
277 श्रीमति कुमारी अंजना, बाल विकास परियेाजना पदाधिकारी, हिलसा
278 श्रीमति प्रीति कुमारी, बाल विकास परियेाजना पदाधिकारी, रहुई
279 श्रीमति चन्द्र्रकांति कुमारी, बाल विकास परियेाजना पदाधिकारी, अस्थार्वाँ
280 श्रीमति कुमारी रीता, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नूरसराय
281 श्रीमति पुनम कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वेन
282 श्रीमति प्रमिला सिन्हा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, विन्द
283 केन्द्रीय सहकारिता बैक, नालन्दा सुश्री अमृता रंजन, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चंडी
284 श्री शशिभूषण कुमार, प्रबंध निदेशक,
कार्यालय :- फाईलेरिया निरीक्षक, नालन्दा
285 श्री रामसुरेश सिंह, फाईलेरिया निरीक्षक।
कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, करायपरशुराय
286 श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, प्रखंड विकास पदाधिकारी
287 श्री रमेश कुमार, प्रखंड पंचायतराज पदाधिकारी
288 श्री उपेन्द्र कुमार, प्रखंड प्रसार पदाधिकारी
289 श्री अशोक कुुमार, श्रम पवर्तन पदाधिकारी (प्रतिनियुक्त)
290 कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, परवलपुर श्री सुरेन्द्र सिंह, कनीय अभियंता (प्रतिनियुक्त)
291 श्री सुशील कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, परवलपुर
292 श्री विजयकांत सिन्हा, अंचल निरीक्षक, परवलपुर
293 श्री शैलेेश कुमार सिन्हा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, परवलपुर।
294 श्री रामकांत चौधरी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परवलपूर
295 श्रीमति गायत्री देवी, प्रसार पदाधिकारी
कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारशरीफ
296 श्री अमरेश कुमार अमर, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी
297 श्री नन्द किशोर प्रसाद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
298 श्री विनोद नारायण झा, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी
299 श्रीमति चंचला कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी
300 श्री मोजीव अहमद, कनीय अभियंता
301 श्री संजय कुमार वर्मा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, (प्रतिनियुक्त)
कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, अस्थावाँ
302 श्री विनोद कुमार सिंह, अंचलाधिकारी
303 श्री वासुकीनाथ श्रीवास्तव, अंचल निरीक्षक
304 श्री विजय कुमार सिन्हा, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक
305 श्री इफरान अहमद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
306 श्री जयकांत कुमार, प्रसार पदाधिकारी
307 श्री अंजनी कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
308 श्री हरेन्द्र नाथ मेहरा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
309 श्री शिव प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता
कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहुई
310 श्री शिव कुमार पंडित, अंचलाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी
311 श्री ब्रजेश कुमार मौर्य, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
312 डा0 समीर कुमार सिंह, प्रभारी प्रखंड पशु0 पदाधिकारी
313 श्री उमेश प्रसाद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
314 श्री राजेश कुमार यात्रेय, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
315 श्री कृष्णा प्रसाद पासवान, अंचल निरीक्षक
316 श्री सत्येेश्वर मांझी, कनीय अभियंता
317 श्री मनोज कुमार, कनीय अभियंता
318 श्री विरेन्द्र कुमार साह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी
319 कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, हिलसा श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, सहायक अभियंता
320 श्री रविन्द्र कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी
321 श्री मोहिउद्वीन, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी
322 श्री अशोक प्रसाद गुप्ता, कनीय अभियंता
323 श्री जितेन्द्र प्रसाद, सहायक अभियंता
324 श्री विनोद कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, हिलसा
325 श्रीमति पुनम सिन्हा, अंचल निरीक्षक
326 श्री भगवान उपाध्याय, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
327 श्री नूरूल होदा, कार्यक्रम पदाधिकारी
328 श्री संजीत कुमार प्रभाकर, कनीय अभियंता
329 श्री शंकर दयाल उपाध्याय, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, हिलसा
कार्यालय :- अंचलाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, चंडी
330 श्री तारकेश्वर प्रसाद साह, अंचलाधिकारी-सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी, चंडी
331 श्री महेन्द्र प्रसाद, अंचल निरीक्षक
332 श्री मृत्युन्ज कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
333 श्री राजीव रंजन देसाई, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
334 श्री भागवत प्रसाद, प्रखंड प्रसार पदाधिकारी, चंडी
335 श्री अशोक दास, प्रखंउ सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
336 श्री मो0 इस्लाम, कनीय अभियंता, चंडी
337 श्री अमरेन्द्र नारायण श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, चंडी
338 कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरनौत श्री राकेश कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
339 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अंचलाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरनौत
340 श्री अवधेश कुमार, अंचल निरीक्षक
341 श्री इन्द्रजीत कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी
342 श्री महेन्द्र प्रसाद साह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
343 श्री परमा राम, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
344 श्री संजय कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
345 श्री विनोद कुमार चौधरी, प्रखंड पंचायतराज पदाधिकारी
346 श्री सुनील कुमार सिंह, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
347 कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरनौत श्री परमानन्द सिंह, कनीय अभियंता (प्रतिनियुक्त)
348 श्री राजबली सिंह, कनीय अभियंता (प्रतिनियुक्त)
349 श्री रविरन्शुनाथ सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक
350 कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, विन्द श्रीमति कमला कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी
351 श्री परितोष कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी
352 श्री उमाकांत, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
353 श्री राजेन्द्र प्रसाद, कनीय अभियंता, विन्द
कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसलामपुर
354 श्री शम्स जोवद अंसारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी
355 श्री हृदय चौधरी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
356 श्री धर्मवीर कुमार, प्रखंड प्रसार पदाधिकारी
357 श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी
358 श्री रामविलास राम, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
359 श्री कांत सिंह, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
360 श्री मदन राम, कनीय अभियंता
361 श्री अखिलेश कुमार मंडल, कनीय अभियंता
कार्यालय :- अंचलाधिकारी, इसलामपुर
362 श्री मनोज कुमार दास, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी
363 श्री रामाकांत चौधरी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (प्रतिनियुक्त)
कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, थरथरी
364 श्री मुकेश कुमार सिन्हा, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी
365 श्री शिवानन्द सहाय, प्रखंड पंचायतराज पदाधिकारी
366 श्री सूर्य कुमार राम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
367 श्री बैजनाथ प्र्रसाद, प्रखंड प्रसार पदाधिकारी
कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिलाव
368 श्री संदीप कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिलाव
369 श्री अभय कुमार मिश्रा, प्रखंड पंचायतराज पदाधिकारी, सिलाव
370 श्री प्रेम कुमार सिंह, कनीय अभियंता, सिलाव प्रखंड
371 श्री कृष्णदेव प्रसाद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सिलाव
372 कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, एकंगरसराय श्री रितेश कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सिलाव
373 श्री सुवीर रंजन, प्र0 विकास पदाधिकारी -सह- अंचलाधिकारी
374 श्री अशोक कुमार सिंह, प्र0 कल्याण पदाधिकारी
375 श्री अजीत कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
376 श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
377 श्री नरेश प्रसाद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी
378 श्री मिथिलेश बिहारी वर्मा, प्रखड पंचायतराज पदाधिकारी
379 श्री जितेन्द्र कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी
380 श्री सीताराम प्रसाद, अंचल निरीक्षक
381 श्री अनिल कुमार, प्र0 सांख्यिकी पर्यवेक्षक
382 श्री रामजी प्रसाद, कनीय अभियंता
383 श्री विरेन्द्र कुमार विमल, कनीय अभियंता
कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरमेरा
384 श्री कुमारिल सत्यानन्दन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरमेरा
385 श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
386 श्री मनोज कुमार मंडल, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
387 श्री कृष्णनन्दन साव, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (प्रतिनियुक्त)
388 श्री गौरी शंकर यादव, कनीय अभियंता
कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगरनौसा
389 श्री सुनील कुमार रजक, ग्राम पंचायत प्रवेक्षक, नगरनौसा
390 मो0 सलीम अहमद, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, नगरनौसा
कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजगीर
391 श्री राजीव रंजन कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, राजगीर
392 श्री ओम प्रकाश सिन्हा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, राजगीर
393 श्री अशोक कुमार सिंह, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
394 श्री नन्दलाल चौधरी, अंचल निरीक्षक।
395 श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, राजगीर
396 श्री राजकिशोर प्रसाद, आपूर्ति निरीक्षक, राजगीर
397 श्रीमती ऊषा किरण, आपूर्ति निरीक्षक, राजगीर
398 सुश्री अल्पना कुमारी, महिला प्रसार पदा0, राजगीर
399 श्री सैयद सफदर इमाम, भ्रमणशील पशु चिकित्सक, राजगीर
400 कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, वेन श्री सुजीत कुमार, क0अभि0, लो0स्वा0अवर प्र0, राजगीर
401 श्री मधुसूदन प्रसाद, अंचलाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, वेन
402 श्री अजय कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, वेन
403 श्री आदित्य कुमार सिंह, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, वेन
कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरियक
404 श्री अजीत कुमार, अंचलाधिकारी-सह-प्र0वि0पदा0, गिरियक
405 श्री दीपक कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, गिरियक
406 श्री कृष्णा प्रसाद, प्रख्ांड कल्याण पदाधिकारी, गिरियक
407 श्री सुबोध कुमार, श्रम प्रवर्तन पदा0, गिरियक
408 श्री विजय कुमार उपाध्याय, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, गिरियक
409 श्री रामदेव सिंह, क0अभि0, गिरियक प्रख्ांड
410 श्री श्रवण राम, अंचल निरीक्षक, गिरियक
411 श्री बैजनाथ साव, प्रसार पदा0, गिरियक
412 श्री भुरन राम, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदा0, गिरियक
कार्यालय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, कतरीसराय
413 श्री सुबोध कुमार, अंचलाधिकारी-सह-प्रख्ांड विकास पदा0, कतरीसराय
414 श्री संजय कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कतरीसराय
415 श्री रामस्वरूप रविदास, आपूर्ति निरीक्षक, कतरीसराय
416 श्री हीरालाल गौड़, अंचल निरीक्षक, कतरीसराय
कार्यालय :- अंचलाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, नूरसराय
417 श्री संजय शर्मा, अंचलाधिकारी
418 श्री राजकुमार प्रसाद, अंचल निरीक्षक
419 श्री अरविन्द्र कुमार घोष, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
420 श्री सुनील कुमार, प्रखंड पंचायतराज पदाधिकारी
421 श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक
422 श्री अशो कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
423 श्रीमति सुनीता स्नेहा, प्रखंड महिला प्रसार पदाधिकारी
424 श्री अनवारूल हक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
7 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 8 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 9 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 10 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 11 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 12 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 13 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 14 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 15 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 16 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 17 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 18 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 19 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 20 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 21 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 22 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अजय कुमार सिन्हा, उप-सचिव।23 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

कार्मिक विभाग

———

अधिसूचना

18 जनवरी 2010

संख्या 7 पी 4-2-02/2010-541-का॰—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(ऐक्ट 2, 1974) की धारा-21 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखित पदाधिकारियों को दिनांक 31 दिसम्बर 2009 से 30 जून 2010 तक अनुबद्ध अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित जिले के लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्त करते है और निदेश देते है कि उक्त पदाधिकारी उक्त जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

राज्यपाल उक्त पदाधिकारियों को धारा-144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शक्यिां प्रदान करते है। LIST OF POLLING OFFICER/PATROLLING MAGISTRATE

SL. NO. NAME DESIG DUTY OFF_NAME
1 SHARVAN KUMAR ACCOUNTS CLERK Polling Officer-I E.E.RUPAKAN DIV.NO.1 DEHRI
2 DHARMA PRAKSH SINGH ASST. TEACHER Polling Officer-I P.S.OJHABALIA DEHRI
3 KRISHNA KUMAR CLERK Polling Officer-I P.H.C. DEHRI
4 SATY DEO KUMAR CLERK Polling Officer-I P.H.C.,SASARAM
5 MANOJ KUMAR ASST. TEACHER Polling Officer-I M.S.BHARKURIA,DEHRI
6 GOPAL PD. ASST. TEACHER Polling Officer-I P.S. BHATAULI DEHRI
7 MD. AKBAL ASST. TEACHER Polling Officer-I M.S. BHERIA SUARA DEHRI
8 ANWAR CLERK Polling Officer-I P.H.E.D. MECH. DIV. SASARAM
9 ASMUNI RAI ASST. TEACHER Polling Officer-I M.S. BHISHANA TILAUTHU
10 KUMUD RANJAN PANDEY CLERK Polling Officer-I I T I DEHRI
11 DHIRENDRA KUMAR CLERK Polling Officer-I SON CAN MOD.DIV.SSM CAMP DEHRI
12 VINAY KUMAR SUKALA AREA PARICHALAK Polling Officer-I PLANT PROTECTION. OFF. SASARAM
13 RAVI RANJAN CLERK Polling Officer-I I T I DEHRI
14 DEVENDRA PASWAN CLERK Polling Officer-I FILARIA CONTROL UNIT DEHRI
15 SURYADEV PRASAD ACCOUNTS CLERK Polling Officer-I DEHRI PRAMANDAL DEHRI
16 DIP NARAYAN SHARMA ASST. TEACHER Polling Officer-I M.S. AURANGABAD SARYAIA TILOUTU
17 JIWAW KUMAR CLERK Polling Officer-I E.E.RUPAKAN DIV.NO.1 DEHRI
18 ANAND MOHAN MISHRA TYPIST CLERK Polling Officer-I C.D.P.O.OFFICE DEHRI
19 RAMBALI SAW CORESPONDEN CE CLERK Polling Officer-I DEHRI PRAMANDAL DEHRI
20 MAHESH PRASAD SINGH CORESPONDEN CE CLERK Polling Officer-I ROAD DIV. DEHRI
21 LALAN PANDEY ASST. TEACHER Polling Officer-I M.S. TANDAWA DEHRI
22 UPENDRA KUMAR ASST. TEACHER Polling Officer-I M.S. TANDAWA DEHRI
23 ARVIND KUMAR ASST. TEACHER Polling Officer-I M.S.BHARKURIA,DEHRI
24 RAMESH PD. ASST. TEACHER Polling Officer-I P.S. GURAILA DEHRI
25 ASHOK KUMAR ACCOUNTANT Polling Officer-I EXE.OFF.NAGARPARISHAD DEHRI
26 SUDHIR KUMAR SINGH REVENUE CLERK Polling Officer-I DEHRI PRAMANDAL DEHRI
27 BRIJ MOHAN PANDEY ASST. TEACHER Polling Officer-I KANYA P.S.AKHORI
28 YAMUNA PRASAD ASST. TEACHER Polling Officer-I M.S. RAMDEHARA TILOUTHU
29 KRISHNA SINGH AREA PARICHALAK Polling Officer-I PLANT PROTECTION. OFF. SASARAM
30 PATANJALI PANDEY AREA PARICHALAK Polling Officer-I PLANT PROTECTION. OFF. SASARAM
31 GANESH PRASAD SINGH ASST. TEACHER Polling Officer-I M.S.DHARHARA AKHORIGOLA
32 SUNIL KUMAR SHARMA ASST. TEACHER Polling Officer-I M.S. BHIMKARUP AKORHIGOLA
33 RAMAYAN PRASAD AMIN Polling Officer-I DEHRI PRAMANDAL DEHRI
34 RISHI DEV YADAV CLERK Polling Officer-I P.H.E.D. MECH. DIV. SASARAM
35 DASARATH PRASAD GUPTA ASST. TEACHER Polling Officer-I M.S.MIRJAPUR
36 RAJENDRA PASWAN ASST. TEACHER Polling Officer-I P.S.RAMPUR TELRI SHEOSAGER
37 ISHAQUE ANSARI A.G.II Patrolling Magistrate F.C.I. SASARAM
38 JAGDISH PRASAD A.G.I Patrolling Magistrate F.C.I. SASARAM
39 DEVENDRA KUMAR J.E. Patrolling Magistrate RURAL WORK DEPARTMENT WORK DIV.SSM
40 ARVIND KUMAR J.E. Patrolling Magistrate DIST.BOARD OFFICE SASARAM
41 RAM NARESH SINGH J.E. Patrolling Magistrate RURAL WORK DEPARTMENT WORK DIV.SSM
42 OM PRAKASH PRASAD STATICAL SUPERVISOR Patrolling Magistrate DIST. EDU. OFFICER SASARAM
43 DINANATH SINGH ASTT.AGRICUL TURE OFFICER Patrolling Magistrate DIST.AGRICULTURE OFF. SASARAM
44 AWADHESH KUMAR FISHERY EXTENSION SUPERVISOR Patrolling Magistrate DISTT. FISHERY OFF. SASARAM
45 HARERAM SINGH INSPECTOR W&M Patrolling Magistrate ASST.COST.WEIGHT&MESARMENT SSM
46 BINOD NARAYAN SINGH BLOCK STAT. SUPERVISOR Patrolling Magistrate DIST. STATISTICAL OFF. SASARAM
47 VISHNUDEV YADAV J.E. Patrolling Magistrate SONE HIGH LEVEL DIV. SASARAM
48 AMIT KUMAR SRIVASTAWA ESTIMATING OFFICER Patrolling Magistrate SONE HIGH LEVEL DIV. SASARAM
49 DEV NATH CHAUDHARY J.E. Patrolling Magistrate RURAL WORK DEPARTMENT WORK DIV-2 SSM
50 MURAD ALALM J.E. Patrolling Magistrate P.H.E.D. MECH. DIV. SASARAM
51 RANA PRATAP SINGH J.E. Patrolling Magistrate RURAL WORK DEPARTMENT WORK DIV-2 SSM
52 ANUJ KUMAR J.E. MECH Patrolling Magistrate P.H.E.D. MECH. DIV. SASARAM
53 ANIL KUMAR SINGH NATIONAL SAVING OFFICER Patrolling Magistrate NATIONAL SAVING EXE OFF.SASRAM
54 KALI CHARAN SINGH INSPECTOR Patrolling Magistrate ASST.COST.WEIGHT&MESARMENT SSM
55 SURENDRA KUMAR PRASAD J.E.MECH Patrolling Magistrate P.H.E.D. MECH. DIV. SASARAM
56 RAMASHISH SHARMA MINES INSPECTOR Patrolling Magistrate DIST. MINING OFF.SASARAM
57 MAHESHWAR PASWAN MINES INSPECTOR Patrolling Magistrate DIST. MINING OFF.SASARAM
58 SAHDEV DAS INDUSTRIES EXTENTION OFFICER Patrolling Magistrate DIST. INDUSTRY OFF. SASARAM
59 RAM SHARESTH CHOUDHARY J.E. Patrolling Magistrate E.E.NREP ROHTAS SASARAM
60 RAVINDAR KUAMR J.E. Patrolling Magistrate DIST.BOARD OFFICE SASARAM
61 RAM DULAR MAHTO J.E. Patrolling Magistrate EXE. ENG. RURAL WORKS DEPT. DIV. 2 SASARAM
62 KESHO RAM ASSISTANT DIRECTOR Patrolling Magistrate BUILDING DIVISION SASARAM
63 MADAN PRASAD DY. SUPRITENDENT EDU.OFFICER Patrolling Magistrate D.S.E. SASARAM
64 MAHENDRA MISHRA A.G.II Patrolling Magistrate F.C.I. SASARAM
65 AJAFAR IMAM AZAD DIST. PROB. OFFICER Patrolling Magistrate DIST. PROBETION OFFICE SASARAM
66 PHAGU RAM ASST. TEACHER Presiding Officer M.S.SIKARIYA SASARAM
67 BAIJNATH PRASAD GUPTA ASST. TEACHER Presiding Officer M.S.KARARI SHEOSAGAR
68 BANARASI RAM ASST. TEACHER Presiding Officer M.S. DHAUDARH SASARAM
69 YAMUNA PRASAD DWEDI ASST. TEACHER Presiding Officer M.S. GOTPA SASARAM
70 GANGA RAM ASST. TEACHER Presiding Officer P.S.BARAON SASARAM
71 HIRDAYA SINGH ASST. TEACHER Presiding Officer M.S. JANJRA SHEOSAGER
72 SHYAM BIHARI PRASAD ACCOUNTS CLERK Presiding Officer SONE HIGH LEVEL DIV. SASARAM
73 LALU PRASAD SINGH ACCOUNTS CLERK Presiding Officer SONE HIGH LEVEL DIV. SASARAM
74 MANOJ KUMAR CORESPONDENCE CLERK Presiding Officer SONE HIGH LEVEL DIV. SASARAM
75 CHANDRIKA PRASAD CLERK Presiding Officer SONE HIGH LEVEL DIV. SASARAM
76 RAM DHYAN PRASAD ACCOUNTS CLERK Presiding Officer BUILDING DIVISION SASARAM
77 BHAGWAN LAL DAS ACCOUNTS CLERK Presiding Officer BUILDING DIVISION SASARAM
78 MUSAFIR SINGH ASST. TEACHER Presiding Officer M.S.KILA SASARAM
79 RAJENDRA SINGH ASST. TEACHER Presiding Officer P.S.BHADOKHARA SASARAM
80 SUSHIL KUMAR RAI ASST. TEACHER Presiding Officer P.S.KOTA SASARAM
81 SABIR HUSAIN ASST TEACHER Presiding Officer P.S.SIKARIYA SASARAM
82 AJAY KUMAR SINGH ASST. TEACHER Presiding Officer M.S. GOTPA SASARAM
83 RAMBILASH RAM ASST. TEACHER Presiding Officer M.S.JAIPUR GIRL SASARAM
84 SUNIL KUMAR CHAURASIYA HEAD MASTER Presiding Officer M.S.SIKARIYA SASARAM
85 CHANDRAMA RAM ASST. TEACHER Presiding Officer M.S. DHAUDARH SASARAM
86 JAGDISH SINGH CORESPONDEN CE CLERK Presiding Officer SON CAN MOD.DIV.SSM CAMP DEHRI
87 SHYAM BIHAR SINGH ASST. TEACHER Presiding Officer M.S. SIRKHINDA NOKHA
88 SHEO PRASAD SINGH ASST. TEACHER Presiding Officer H.S. GARH NOKHA
89 RAMASHANKAR SINGH ASST. TEACHER Presiding Officer M.S. GOTPA SASARAM
90 MANGAL SINGH ASST. TEACHER Presiding Officer P.S. JAINAGRA NOKHA
91 SATYENDER TIWARI ASST. TEACHER Presiding Officer SARVODAYA H.S. NOKHA
92 BIRENDRA KUMAR RAI ASST.T EACHER Presiding Officer M.S. KANCHAN PUR SASARAM
93 BHOLA RAM ASST. TEACHER Presiding Officer M.S. DHANKADHA SASARAM
94 NASIMUDDIN AHMAD ASST. TEACHER Presiding Officer M.S. AMRA TALAB SASARAM
95 RAMASRIT RAI ASHANT ASST. TEACHER Presiding Officer M.S. AMRA TALAB SASARAM
96 HARVANSH RAM ASST. TEACHER Presiding Officer M.S.JAIPUR BALAK SASARAM
97 KAMTA PRASAD SINGH ASST. TEACHER Presiding Officer M.S.SIKARIYA SASARAM
24 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 25 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 26 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 27 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अजय कुमार सिन्हा, उप-़सचिव।28 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 पथ निर्माण विभाग ——— अधिसूचना 31 दिसम्बर 2009

संख्याः 1/प्रो॰-30/2009-15595(एस)—पथ निर्माण विभाग, बिहार के बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 के निम्नांकित सहायक अभियंताओं (असैनिक) को कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद पर वेतनमान्‌ रुपये 10,000-325-15,200 में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है :-

क्रमांक नाम सहायक अभियंता वरीयता क्रमांक वर्ष, 2008
1 2 3
1 श्री रामचन्द्र राम (अनुसूचित जाति) 277
2 श्री दरोगा राम (अनुसूचित जाति) 281
3 श्री ब्रज नन्दन प्रसाद (अनुसूचित जाति) 839
4 श्री परमेश्वर सिंह (अनुसूचित जन जाति) 954
5 श्री अशोक कुमार 375
6 श्री दिलीप कुमार सिंह 474
7 श्री राम प्रवेश प्रसाद नं॰ 2 (अनुसूचित जाति) 840
8 श्री रंजीत प्रसाद सिंह 477
9 श्री रामानन्द मंडल 477A
10 श्री चन्देश्वर राय 501
11 श्री दीपक कुमार सिंह 550 (xi)
12 श्री कृष्ण कुमार सिन्हा 569
13 श्री बाला लखन्दर दास (अनुसूचित जाति) 842
14 श्री अजय कुमार सिन्हा 571
15 श्री शत्रुध्न शरण सिन्हा 573
16 श्री निवास सिंह 574
17 श्री गोपाल प्रसाद सिंह 575
18 श्री विजय शील कश्यप 577
19 श्री विजय कुमार रजक (अनुसूचित जाति) 843
20 श्री अनिल कुमार सिन्हा 578
21 श्री दिलीप कुमार 579
22 श्री रमेन्द्र कुमार सिन्हा 580
23 श्री अनन्त मिश्र 581
24 श्री राम चन्द्र शर्मा 581 (i)
25 श्री कुमुद कुमार सिंह 581 (ii)
26 श्री रविन्द्र प्रसाद 581 (iii)
27 श्री विक्रमा प्रसाद (अनुसूचित जाति) सामान्य के विरूद्ध 620
28 श्री राजेन्द्र राम (अनुसूचित जाति) सामान्य के विरूद्ध 621
29 श्री ध्रुवजी प्रसाद 624
30 श्री रामाशंकर राय 652
31 श्री सुभाष चन्द्र महाराज 653
32 श्री चन्द्र भूषण प्रसाद 654
33 श्रीमति रीना सहाय 658
34 श्री कैलशपति सिंह 659
35 श्री अनिल कुमार गुप्ता 660
36 श्री निरंजन कुमार सिंह 661
37 श्री महेश प्रसाद 663
38 श्रीमति रंजीता प्रसाद 664
39 श्री प्रवीण चन्द्र गुप्ता 665
40 श्री राम चन्द्र गुप्ता 666
41 श्री विनोद कुमार 668
42 श्री चन्द्र किशोर साहा 669
43 श्री कांसिम अंसारी 670
44 श्री असलम महमूद 671
45 श्री शत्रुध्न प्रसाद 674
46 श्री रेजा वारिस वारसी 675
47 मो॰ जहरूल हक 676
48 श्री सुनील कुमार मांझी 679
49 श्री अवधेश कुमार राम (अनुसूचित जाति) 846
50 मो॰ सुल्तान अहमद 681
51 श्री राम एकबाल साह 684
52 मो0 नवाब आलम 685
53 श्री मनोज कुमार सिंह (अनुसूचित जन जाति) 956
54 श्री आलम हुसैन 687
55 श्री उपेन्द्र कुमार 689
56 श्री कमल किशोर प्रसाद 690
57 श्री कामेश्वर रजक (अनुसूचित जाति) 848
58 श्री ज्योति नाथ 691
59 श्री अरबिन्द कुमार 692
60 मो॰ अफ्ताबुर रहमान 693
61 श्री मिथिलेश कुमार 694
62 मो॰ अकिल अहमद 695
63 श्रीमति सागरिका चक्रवर्ती 696
64 श्री रामचन्द्र पासवान (अनु॰ जाति) सामान्य के विरूद्ध 697 (iii)
65 श्री बबलू कुमार (अनुसूचित जाति) 931
66 श्री अखिलेश कुमार 697 (iv)
67 श्री सुबोध कुमार राय 697 (v)
68 श्री हरिशंकर साह 705
69 श्री विनोद कुमार 706
70 श्री सुरेश प्रसाद सिंह 707
71 श्री विजय कुमार (अनु॰ जाति) 933
72 श्री हेमन्त कुमार 709A
73 श्री अरूण कुमार 710
29 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

2. प्रोन्नत प्राप्त उक्त पदाधिकारियों को कार्यपालक अभियंता (असैनिक)/समकक्ष पद पर पदस्थापन के पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

3. वरीयता के बिन्दु पर गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र/परामर्श के आलोक में पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप वरीयता संशोधित होने पर संबंधित पदाधिकारियों की प्रोन्नति भी तदनुसार प्रभावित होगी। 4. प्रोन्नति के बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से उक्त प्रोन्नति प्रभावित होगी।30 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-7457, दिनांक 11 सितम्बर 2002 में निहित प्रावधान के आलोक में सामान्य वर्ग में क्रमांक 61 से 64, 66 से 70, 72 एवं 73 तक कुल 11 (ग्यारह) सहायक अभियंता (असैनिक), अनुसूचित जाति वर्ग में क्रमांक 3, 7, 13 19, 49, 57, 65 एवं 71 तक कुल 8 (आठ) सहायक अभियंता (असैनिक) तथा अनुसूचित जन जाति में 1-क्रमांक-53 (एक) को कार्यपालक अभियंता के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति दी जा रही है। 6. जिन पदाधिकारियों को प्रोन्नति आरोप के कारण लंबित रखी गई है, उन्हें भविष्य में प्रोन्नति के योग्य पाये जाने पर प्रोन्नति दी जाती है, तो वैसी स्थिति में प्रावधानानुसार कनिष्ठतम पदाधिकारी को पदावनत किया जा सकेगा। 7. श्री रामचन्द्र राम, वरीयता क्रमांक-277 (अनुसूचित जाति) एवं श्री दरोगा राम, वरीयता क्रमांक 281 (अनुसूचित जाति) को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति वित्त विभाग की सहमति के पश्चात दी जायगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के॰ पी॰ पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

———

समाज कल्याण विभाग

———

अधिसूचना

12 जनवरी 2010

संख्या-स0क0स्था0-10-92/08-139—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा मे सफल अभ्यर्थियों के आयोग से प्राप्त अनुषंसा के आधार पर समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-794, दिनांक 7 मार्च 2008 के क्रमांक-15 पर अंकित सुनीता कुमारी (अनुक्रमांक-101351), मु0- कुर्जी कोठियॉं, पो0-सदाकत आश्रम, थाना-दीघा, जिला-पटना को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर नियुक्त करते हुए बाल विकास परियोजना, चौसा, बक्सर में पदसथापित किया गया था तथा दिनांक 20 मार्च 2008 तक पदस्थापित जिला में योगदान करने का निदेष दिया गया था, किन्तु उन्होंने पदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं कर योगदान करने हेतु तीन माह का समय देने का अनुरोध दिनांक 19 मई 2008 के आवेदन द्वारा किया था। योगदान करने हेतु विभाग स्तर से उन्हें पत्र भी निर्गत किया गया, किन्तु प्राप्त सूचनानुसार उन्होंने पदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं किया। यद्यपि उनका एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 15 मई 2009 योगदान करने के लिये तीन महीने के विस्तार की पुनः प्रार्थना की गई है, विभाग में प्राप्त हुई । किन्तु इसके भी तीन महीने बीत चुके हैं । कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-2374 दिनांक 16 जुलाई 2007 की कंडिका-15 के अनुसार नियुक्ति के पष्चात्‌ योगदान करने के लिये अधिकतम एक माह का समय दिये जाने का प्रावधान है। अतः सम्यक विचारोपरान्त समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-794 दिनांक 7 मार्च 2008 द्वारा सुनीता कुमारी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर की गई नियुक्ति एवं उनके पदस्थापन को रद्‌द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मृत्युंजय गुप्ता, उप-सचिव ।

——— पर्यटन विभाग ——— अधिसूचना 16 दिसम्बर 2009 सं0 प0वि0नि0-22/08-2501—पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-14039, दिनांक 2 दिसम्बर 2009 द्वारा श्री अषोक कुमार झा, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की सेवा कार्यपालक अभियन्ता के रूप में पर्यटन विभाग में सौंपे जाने के फलस्वरूप पद ग्रहण की तिथि से अगले आदेष तक के लिये बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

———

सहकारिता विभाग

———

अधिसूचना

14 जनवरी 2010

सं॰ 01/रा॰स्था॰वि॰स॰से॰पद॰-66/07-213—सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं॰ 2065, दिनांक 20 जून 2007 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा संचालित 46वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता सेवा (प्रषासनिक प्रभाग) वर्ग-2 के अन्तर्गत सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर वेतनमान31 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 रु॰ 6500-200-10500 पर श्री विधाभूषण मिश्र को नियुक्त किया गया। श्री मिश्र वेतनमान रु॰ 5500-175-9000 अंकेक्षण वर्ग-2 के पद पर कार्यरत थे।

श्री मिश्र को सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के वेतनमान रु॰ 6500-200-10500 बिहर सेवा संहिता नियम 78(ए)(1) के अधीन निम्न रूपेण वेतन निर्धारण/संरक्षण किया जाता है-

1 सहायक निबंधक का नाम सहायक निबंधक क सहायक निबंधक क सहायक निबंधक क ा नाम श्री विधाभूषण मिश्र
2 प व ू पद अंकेक्षण वर्ग-2 के पद पर प्राप्त वेतनमान र् रु॰ 5500-175-9000
3 दिनांक 1 अगस्त 2006 का मूल वेतन रु॰ 7075
4 दिनांक-13 जुलाई 2007 को सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्ति फलस्वरूप देय वेतनमान रु॰ 6500-200-10500
5 देय मूल वेतन का प्रक्रम रु॰ 7100 (अपुनरीक्षित)

उक्त वेतन निर्धारण/संरक्षण के फलस्वरूप वेतनादि का भुगतान 13 जुलाई 2007 के प्रभाव से होगा। 2. भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटियाँ पाये जाने पर इस आदेष को तदनुसार रद्द/संषोधित किया जा सकेगा, जो संबंधित कर्मी को मान्य होगा।

इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव।

——— निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (उत्पाद एवं मद्य निषेध) ——— अधिसूचना 27 जनवरी 2010 सं0 1/विविध-(स्था0)-10-21/2009-294—श्री रावी रंजन, बिहार प्रषासनिक सेवा को कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0-14/पद-215/09 का0 344/पटना-15, दिनांक 11 जनवरी 2010 के आलोक में महाप्रबंधक, बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेषन के पद पर उनके योगदान की तिथि 14 जनवरी 2010 (अप0) से योगदान स्वीकृत करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

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अधीIक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।

(cid:18)बहार गजट, 46Ñ571+70-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

32 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 33 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राOयराOयराOयराOयपाल और कायाJपाल और कायाJपाल और कायाJपाल और कायाJPयPयPयPयI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , ,

अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।

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(cid:1)ामीण विकास विभाग

———

अिधसूचना

19 जनवरी 2010

बिहार (cid:7)ामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली – 2010

अध्याअध्याअध्याअध्याय य य य ----1111

34 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

3333. . . . सेवा का गठन एवं पदों का वर्गीकरण सेवा का गठन एवं पदों का वर्गीकरण सेवा का गठन एवं पदों का वर्गीकरण सेवा का गठन एवं पदों का वर्गीकरण ::::----

((((कककक) ) ) ) इस अधिसूचना के निर्गत की तिथि से बिहार $ामीण विकास सेवा का गठन किया जाता है ।

((((खखखख) ) ) ) सेवा में स्वीकृ त पदों की संख्या और इसके विभिन्न पदों के वर्गीकरण इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में दी गयी िववरणी के अनुसार होगी ;

परंतु यह कि सरकार अनुसूची को आवश्यकतानुसार संशोिधत कर सके गी और इसमें दिये गये पदों की संख्या घटा- बढा सके गी या पदों की कोई भी संख्या स्थगितावस्था में रख सके गी तथा $ेड में परिवर्तन कर सके गी ।

अध्याअध्याअध्याअध्याय य य य ----2222

4444. . . . रिक्तियों की अरिक्तियों की अरिक्तियों की अरिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना वधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना वधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना वधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना —राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक सेवा में नियुक्ति हेतु रिक्तियाँ निर्धारित करेगी तथा इसकी सूचना आयोग को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक उपलब्ध करायेगी ।

5555. . . . आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण—इस सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे।

6666. . . . उ0 सीमाउ0 सीमाउ0 सीमाउ0 सीमा—सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के एक अगस्त को इक्कीस वर्ष से कम नहP होगी । अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के काAमक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

7777. . . . कालाविधकालाविधकालाविधकालाविध—सेवा के विभिन्न $ेडों में प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालाविध वही होगी, जो राज्य सरकार के काAमक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय ।


  1. . . . बेसिक {{^{{FOOTNOTE 4}}}}ेडबेसिक {{^{{FOOTNOTE 4}}}}ेडबेसिक {{^{{FOOTNOTE 4}}}}ेडबेसिक {{^{{FOOTNOTE 4}}}}ेड में नियुक्तिमें नियुक्तिमें नियुक्तिमें नियुक्ति—(क) (i) बेसिक $ेड में नियुक्ति सीधी भर्ती से आयोग द्वारा अन्य सेवाओं जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार आरक्षी सेवा, बिहार वित्त सेवा आदि के लिए निर्धारित मानदRडों एवं प्रSियाओं का अनुपालन करते (cid:29)ए आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा । (ii) आवेदक को किसी परिनियत (स्टैटुटरी) विश्वविद्यालय से स्नातक उपािध (डि$ी) धारण करना आवश्यक होगा अथवा उसे ऐसी अन्य अहत्र्ताएं रखना आवश्यक होगा जिन्हें राज्यपाल, समय-समय पर, उक्त उपाधियों के समकक्ष घोषित करें । (iii) बेसिक $ेड में प्रथम पदस्थापन $ामीण विकास पदाधिकारी के पद पर होगा । (ख) जबतक इस संवर्ग में नियमित नियुक्ति नहP हो जाती है तबतक के लिए राज्य सरकार अनुसूची 1 के पदों पर रिक्तियों को भरने के िलए अंतरिम Jयवस्था कर सके गी। नियमित नियुक्ति होने पर यह अंतरिम Jयवस्था स्वत: समाप्त हो जायेगी। ↩
  2. . . . प्रप्रप्रप्रथम प्रोन्नथम प्रोन्नथम प्रोन्नथम प्रोन्नति पद8म ति पद{{^{{FOOTNOTE 8}}}}म ति पद{{^{{FOOTNOTE 8}}}}म ति पद{{^{{FOOTNOTE 8}}}}म (((({{^{{FOOTNOTE 4}}}}ेड{{^{{FOOTNOTE 4}}}}ेड{{^{{FOOTNOTE 4}}}}ेड{{^{{FOOTNOTE 4}}}}ेड)))) —प्रथम प्रोन्नति $ेड के पदों को मूल संवर्ग के पदाधिकारियों से जो के न्Yीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो तथा सेवा में संपुष्ट हो, कम-से-कम तीन वषZ की सेवा के उपरान्त प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर प्रोन्नति कर पदस्थापित किया जा सके गा। ये पद वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नित समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा । ↩
  3. . . . द्वितीयद्वितीयद्वितीयद्वितीय/ / / / तृतीयतृतीयतृतीयतृतीय////चतुर्थचतुर्थचतुर्थचतुर्थ////पंचम प्रोन्नपंचम प्रोन्नपंचम प्रोन्नपंचम प्रोन्नति पद{{^{{FOOTNOTE 8}}}}म ति पद{{^{{FOOTNOTE 8}}}}म ति पद{{^{{FOOTNOTE 8}}}}म ति पद{{^{{FOOTNOTE 8}}}}म (((({{^{{FOOTNOTE 4}}}}ेड{{^{{FOOTNOTE 4}}}}ेड{{^{{FOOTNOTE 4}}}}ेड{{^{{FOOTNOTE 4}}}}ेड)))) —द्वितीय / तृतीय/चतुर्थ/पंचम प्रोन्नति पदSम ($ेड) प्रोन्नित पदSम के पदों को वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा । ति समिति की संरचना एवं कार्य ::::---- 11111111. . . . विभागीय प्रोन्नविभागीय प्रोन्नविभागीय प्रोन्नविभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना एवं कार्य ति समिति की संरचना एवं कार्य ति समिति की संरचना एवं कार्य ((((कककक)))) प्रथम से चतुर्थ पदSम ($ेड) तक के पदों पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :- (i) विकास आयुक्त - अध्यक्ष । (ii) प्रधान सचिव/ सिचव, काAमक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग - सदस्य । (iii) प्रधान सचिव/ सिचव, वित्त िवभाग - सदस्य । (iv) काAमक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नामित अनुसूिचत जाित/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि - सदस्य । (v) प्रधान सचिव/ सिचव, $ामीण विकास विभाग- सदस्य सिचव । ((((खखखख)))) पंचम पदSम ($ेड) के पदों पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :- (i) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष । (ii) प्रधान सचिव/ सिचव, काAमक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग - सदस्य । (iii) प्रधान सचिव/ सिचव, वित्त िवभाग - सदस्य । ↩
35 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

(iv) काAमक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नामित

अनुसूिचत जाित/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि - सदस्य ।

(v) प्रधान सचिव/ सिचव, $ामीण विकास विभाग- सदस्य सिचव ।

((((गगगग)))) विभागीय प्रोन्नित समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक में प्रोन्नति के लिए पदाधिकारियों का अंतिम चयन सरकार करेगी ।

अध्याअध्याअध्याअध्याय य य य ----3333 परिवीक्षापरिवीक्षापरिवीक्षापरिवीक्षा, , , , प्रशिक्षण एवं संपुष्टिप्रशिक्षण एवं संपुष्टिप्रशिक्षण एवं संपुष्टिप्रशिक्षण एवं संपुष्टि

12121212. . . . परिवीक्षा परिवीक्षा परिवीक्षा परिवीक्षा ::::----

((((कककक)))) मौलिक रिक्त पद के विरू. नियुक्त होनेवाला प्रत्येक पदाधिकारी पद $हण की तिथि से दो वष0 की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा ।

((((खखखख)))) परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर पदाधिकारी का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहP पाये जाने पर, सरकार परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष बढ़ा सके गी यदि प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की सम्भावना है । बढ़ाई गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहP पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सके गी । ((((गगगग)))) नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृ.ि के पश्चात् अगली वेतन वृ.ि तभी मिलेगी जब विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय ।

13131313. . . . प्रप्रप्रप्रशिक्षणशिक्षणशिक्षणशिक्षण—सेवा में प्रविष्टि के बाद प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष की होगी । सामान्यत: प्रथम चरण में प्रशिक्षण की यह अवधि तीन माह एवं द्वितीय चरण में एक माह बिहार लोक प्रशासन एवं $ामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)/ राज्य $ामीण विकास संस्थान (सर्ड) में होगी। दोनों चरणों के बीच एक माह का प्रशिक्षण किसी $ाम पंचायत में, चार माह का प्रशिक्षण प्रखंड में, एक माह का प्रशिक्षण अनुमंडल में एवं दो माह का प्रशिक्षण जिला स्तर पर होगा । प्रशिक्षण के अंत में कार्यकलापों का मूल्यांकन बिपार्ड/ सर्ड द्वारा किया जाएगा ।

14141414. . . . सम्पुसम्पुसम्पुसम्पुष्टिष्टिष्टिष्टि—परिवीbयमान रूप में नियुक्त पदाधिकारी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शतZ के अधीन सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा :-

((((कककक)))) विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर िलया हो;

((((खखखख)))) समय-समय पर विहित किया जानेवाला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और प्रशिक्षण के अंत में, यदि परीक्षा हो, तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो, एवं

((((गगगग)))) इस अवधि में उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रहा हो ।

अध्याअध्याअध्याअध्याय य य य ----4444

वेतन एवं वरीयतावेतन एवं वरीयतावेतन एवं वरीयतावेतन एवं वरीयता

15151515. . . . वेतनवेतनवेतनवेतन—विभिन्न $ेड के पदों के वेतनमान अनुसूची में दिये गए विवरण के अनुसार या समय-समय पर सरकार द्वारा पुनरीक्षित उनके समकक्ष वेतनमान के अनुसार होंगे । किसी भी वेतनमान में किसी पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा विहित प्रSियानुसार किया जायेगा ।

16161616. . . . वरीयतावरीयतावरीयतावरीयता—इस सेवा के सदस्यों की वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार के काAमक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित सि.ांतों एवं प्रSिया के अनुसार होगी ।

अध्याअध्याअध्याअध्याय य य य ----5555 अन्याअन्याअन्याअन्यान्यन्यन्यन्य

17171717. . . . विनियम बनाने की शक्तिविनियम बनाने की शक्तिविनियम बनाने की शक्तिविनियम बनाने की शक्ति—इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार िवभाग िविनयमावली बना सके गा ।

18181818. . . . निरसन एवं =यानिरसन एवं =यानिरसन एवं =यानिरसन एवं =यावृत्तिवृत्तिवृत्तिवृत्ति —इस नियमावली के पूर्व निर्गत तत्संबंधी सभी िनयमावली/निदcश आदि निरसित समझे जाएंगे । ऐसे निरसन के बावजूद प्रासंगिक नियमावली/ निदcश आदि के तहत किए गए कार्य एवं की गई कार्रवाई इस नियमावली के तहत किए गए कार्य समझे जाएंगे ।

19191919. . . . विसंगतियोंविसंगतियोंविसंगतियोंविसंगतियों/ / / / शंकाओं का निराकरणशंकाओं का निराकरणशंकाओं का निराकरणशंकाओं का निराकरण—इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंिधत सभी िवसंगतियों/शंकाओं के निराकरण की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी ।

20202020. . . . जो विषय अथवा बिन्दु इस नियमावली में समाहित नहP हैं उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक संहिता/ िनयमावली/ संकल्प/ निदcश में किए गए प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में लागू होंगे ।

िबहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- अस्पष्ट, प्रधान सचिव ।36 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची----1111

((((कककक) ) ) ) मूल संवगJ मूल संवगJ मूल संवगJ मूल संवगJ

K K     K K   प2 म व व >म  व व d d >Gव> d d >Gव> >Gव> >Gव> प2@\ 9e ु 9e ु1111 9e ु 9e ु प2-\Q34 प2-\Q34 प2-\Q34 प2-\Q34
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इसके अित_रZत अवकाश/ूिशIण/ूितिनयु(cid:18)1 आरQIत हेतु कु ल पद का 4 (चार) ूितशत यािन 75 (पचहMर) पद होगा।

इस ूकार इस संवगJ के पदािधका_रय@ का कु ल बल 1961, 4 ूितशत अवकाश/ ूिशIण/ ूितिनयु(cid:18)1 हेतु आरQIत पद सNहत होगा।

राOय सरकार उपयु JZत पद संरचना मX कायाJ`मक आवँयकताओं के अनुlप समय-समय पर संशोधन कर सके गी।

िबहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट, प्रधान सचिव ।

विमर्श के बाद

यथा संशोधित38 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

———

अधिसूचना

15 जनवरी 2010

सं॰ 3/स्था0रा0भू0बि0 4020/08-09 (3)/रा0, जी. एस. आर.—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राजस्व सेवा का गठन और उसमें भर्त्ती की प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-

(i) यह नियमावली बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 कही जा सकेगी। (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (iii) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।- इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,

(क) "विभाग" से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ; (ख) "सरकार" सेे अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ; (ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार राज्यपाल ; (घ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा विभागीय प्रोन्नति के लिए सम्यक्‌ रूप से गठित समिति ;

(ड.) "निदेषालय" से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेषालय, भू-अर्जन निदेषालय, चकबंदी निदेषालय, कृषि गणना कार्यालय या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन सम्यक्‌ रूप से गठित कोई अन्य निदेषालय ;

(च) "सेवा का सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन बिहार राजस्व सेवा में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति ;

(छ) "ग्रेड" से अभिप्रेत है अनुसूची-1 में सूचीबद्ध कोई ग्रेड ; (ज) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के सन्दर्भ में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा सेवा के सभी उच्चतर ग्रेड या पदों के सन्दर्भ में बिहार के राज्यपाल;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ; () "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार राजस्व सेवा; (ट) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात्‌ पहली अप्रील से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि; (ठ) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग; तथा (ड) "वर्ष के अन्दर रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से किसी विशिष्ट वर्ष में उद्‌भूत रिक्ति।

3. सेवा का गठन, संवर्ग एवं पदों का वर्गीकरण।-

(क) इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से बिहार राजस्व सेवा का गठन किया जाता है। अनुसूची-1 में नियमित रूप में विभिन्न ग्रेड में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस सेवा में शामिल होंगे। (ख) सेवा में मंजूर पदों की संख्या और इसके विभिन्न पदाें के वर्गीकरण इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची-1 में दी गयी विवरणी के अनुसार होगी : फिर भी सरकार अनुसूची-1 को आवष्यकतानुसार पुनरीक्षित कर सकेगी और इसमें दिये गये पदों की संख्या घटा-बढ़ा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या स्थगितावस्था में रख सकेगी तथा ग्रेड में परिवर्तन कर सकेगी।

अध्याय-2

भर्ती की प्रक्रिया एवं अनुपात

4. रिक्तयों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना।- प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रील को सरकार उस वर्ष अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड में सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी और उसके अनुसार सीधी नियुक्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को 30 अप्रील तक प्रेषित करेगी। 5. आरक्षण।-इस सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सरकार द्वारा समय-समय पर अविभावी आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे।

6. उम्र-सीमा।-सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के एक अगस्त को इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर नियत की जाय।39 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 7. विहित कालावधि।-सेवा के विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगी, जो राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर नियत की जाय।

8. अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड में नियुक्ति।-

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति।-

(i) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के 75% (पचहत्तर प्रतिषत) पदों को सीधी भर्ती से आयोग द्वारा अन्य सेवाओं के लिए निर्धारित मानदण्डों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुषंसा के आधार पर भरा जायेगा। (ii) सीधी नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विष्वविधालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि या अन्य समकक्ष विषय में स्नातक या स्नातक समकक्ष योग्यताधारी होना अनिवार्य होगा। (ख) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति।-

(i) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के षेष 25% (पच्चीस प्रतिषत) पदों को राजस्व कर्मचारी संवर्ग से सिर्फ स्नातक या स्नातक समकक्ष योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियों के लिए आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुषंसा के आधार पर भरा जायेगा। (ii) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदक को राजस्व कर्मचारी के रूप में 10 वर्षो की सेवा एवं संपुष्ट होना आवश्यक होगा।

(iii) आवेदक को राजस्व कर्मचारी के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

9. अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में प्रोन्नति।-(i) अंचल अधिकारी एवं समकक्ष गे्रेड के पदों को अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के योग्यताधारी पदधारकों से आपसी वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुषंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

10. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष गे्रेड में प्रोन्नति।-भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष ग्रेड के पदों को अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के योग्यताधारी पदाधिकारियों से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुषंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

11. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष गे्रेड में प्रोन्नति।-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष गे्रेड के पदों को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष ग्रेड के योग्यताधारी पदाधिकारियों से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुषंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

12. अपर समाहर्त्ता, भू-हदबन्दी एवं समकक्ष गे्रेड में प्रोन्नति।-अपर समाहर्त्ता, भू-हदबन्दी एवं समकक्ष ग्रेड के पदों को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष गे्रेड के योग्यताधारी पदाधिकारियों से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुषंसा पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

13. विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना एवं कार्य।-(क) अंचल अधिकारी एवं समकक्ष गे्रेड एवं उससे ऊपर के गे्रेडों में प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना निम्न रूप होगी :-

(i) सदस्य, राजस्व पर्षद - अध्यक्ष (ii) प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग - सदस्य (iii) प्रधान सचिव/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग - सदस्य (iv) कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी - सदस्य (v) प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग - सदस्य सचिव (ख) विभागीय प्रोन्नति समिति किसी उम्मीदवार की प्रोन्नति के लिए अपेक्षित योग्यता धारित करने के संबंध में सरकार को परामर्श देगी।

(ग) सरकार विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुषंसाओं के आलोेक में प्रोन्नति के लिए पदाधिकारियों का अंतिम चयन करने पर विचार करेगी।

(घ) सेवा के अधिकतम वेतनमान के ग्रेड में प्रोन्नति के लिए विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य होंगे।

अध्याय-3

परिवीक्षा एवं सम्पुष्टि

14. परिवीक्षा।- (क) मौलिक रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त होनेवाला प्रत्येक व्यक्ति पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा :

फिर भी जिस अवधि में कोई व्यक्ति उक्त पद पर स्थानापन्न या अस्थाई तौर पर नियुक्त रहा हो उसका अधिक से अधिक दो वर्ष परिवीक्षा अवधि में गणना की अनुमति सरकार द्वारा दी जा सकेगी।40 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 (ख) परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर यदि किसी व्यक्ति की सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है, तो सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकेगी परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। बढ़ाई गई अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ग) नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात्‌ अगली वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय।

15. सम्पुष्टि।- परिवीक्ष्यमान रूप से नियुक्त व्यक्ति परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित षर्त्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगाः-

(i) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित की जानेवाली विहित विभागीय परीक्षा, जिसके लिए विषयों का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा राजस्व पर्षद की सहमति से किया जायेगा, में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिया हो;

(ii) समय-समय पर विहित किया जानेवाला प्रषिक्षण प्राप्त कर लिया हो और प्रशिक्षण के अन्त में, यदि परीक्षा हो, तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो; एवं

(iii) इस अवधि में उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रहा हो :

परन्तु नियम-3 (क) के तहत सेवा में शामिल कर्मियों के लिये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

अध्याय-4

वेतन एवं वरीयता

16. वेतन।- विभिन्न ग्रेड के पदों के वेतनमान अनुसूची-1 में दिये गए विवरण के अनुसार या समय-समय पर सरकार द्वारा पुनरीक्षित उनके समकक्ष वेतनमान के अनुसार हाेंगे। किसी भी वेतनमान में किसी पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा विहित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

17. वरीयता।- इस सेवा के सदस्यों की वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।

अध्याय- 5

प्रकीर्ण

18. स्थापना संबंधी कार्यों का नियंत्रण।- इस सेवा संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति, प्रोन्नति, पदस्थापन, स्थानान्तरण, सेवा सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य नियुक्ति प्राधिकार के नियंत्रणाधीन होगा। 19. विनियम बनाने की षक्ति ।- इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवष्यकतानुसार विभाग विनियमावली बना सकेगा।

20. निरसन एवं व्यावृत्ति।-बिहार कनीय राजस्व सेवा नियमावली, 2004 एतद्‌ द्वारा निरसित की जाती है, फिर भी ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली के तहत की गई नियुक्तियाँ या निर्गत किये गये आदेष प्रवृत्त और विधिमान्य बने रहेंगे, मानों वे इस नियमावली के समुचित उपबन्धों के अधीन निर्गत किये गये हों।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

अनुसूची-1

बिहार राजस्व सेवा में स्वीकृत पद बल

{देखें नियम-3}

क्र0सं0 पदनाम वेतनमान पदों की संख्या
1 अंचल निरीक्षक 5000-8000 572
2 अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो, भू-अभिलेख एवं परिमाप 5000-8000 72
3 कानूनगो, भू-अर्जन 5000-8000 38
4 सहायक चकबन्दी पदाधिकारी, चकबंदी 5000-8000 170
5 लीव एवं प्रशिक्षण सुरक्षित पद (चार प्रतिशत) 5000-8000 34
कुल पद 886
1 अंचल अधिकारी 6500-10500 534
2 कार्यपालक दंडाधिकारी 6500-10500 147
3 सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी 6500-10500 60
4 चकबंदी पदाधिकारी 6500-10500 60
कुल पद 801
क्र0सं0 पदों के नाम वेतनमान पदों की संख्या
1 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता 8000-13500 101
2 सहायक निदेषक (कृषि गणना) 8000-13500 03
3 सहायक निदेषक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग 8000-13500 02
4 अनुदेशक, चकबंदी प्रषिक्षण संस्थान, पटना 8000-13500 03
5 अनुदेशक, सर्वे प्रषिक्षण संस्थान, गया 8000-13500 07
6 शोध पदाधिकारी, चकबन्दी निदेषालय 8000-13500 01
7 अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, भू-हदबन्दी 8000-13500 03
8 अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी 8000-13500 14
कुल पद 134
क्र0 सं0 पदनाम वेतनमान पदों की संख्या
1 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी 10000-15200 38
2 विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग 10000-15200 10
3 सहायक निदेषक, चकबन्दी 10000-15200 14
4 उप निदेषक, कृषि गणना 10000-15200 01
5 सहायक निदेषक,भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेषालय 10000-15200 01
6 उप निदेषक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग 10000-15200 01
कुल पद 65
1 अपर समाहर्त्ता, भू-हदबन्दी 12000-16500 15
2 प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोवस्त 12000-16500 09
3 उप निदेषक, चकबन्दी 12000-16500 15
4 प्राचार्य, चकबन्दी प्रषिक्षण संस्थान, पटना 12000-16500 01
5 प्राचार्य, सर्वे प्रषिक्षण संस्थान,गया 12000-16500 01
6 संयुक्त निदेशक, कृषि गणना 12000-16500 01
कुल पद 42
41 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 42 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

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अधिसूचना

2 दिसम्बर 2009

सं॰ पिछड़ा वर्ग-95/स्था0-15-3/08-1496—विभागीय पत्रांक 42 दिनांक 25 फरवरी 1999 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्राओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या उच्च आवासीय विद्यालयों का स्थापना एवं इसके लिए पदों का सृजन किया गया है। बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 के क्रमांक 18 में वर्णित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों/षिक्षकों के स्थापना सहित कार्य आवंटित है। कल्याण विभाग का पुनर्गठन अपै्रल, 2007 से हो जाने के बावजूद भी यह कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण ऽ निदेषालयऽ विभाग के अंतर्गत है। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का स्थापना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन करने का मामला सरकार के विचाराधीन था। सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का स्थापना एवं पूर्ण संधारण पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा किया जाय। निम्नांकित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का स्थापना एवं संचालन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा :- ऽ iऽ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय - पटना ऽ ii) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय - मोकामा ऽ पटनाऽ ऽ iiiऽ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय - मुजफ्फरपुर ऽ ivऽ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय - दरभंगा ऽ vऽ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय - गया ऽ viऽ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय - मुंगेर ऽ viiऽ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय - पूर्णियाँ ऽ viiiऽ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय - सहरसा ऽ ixऽ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय - सारण ऽ छपराऽ ऽ xऽ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय - भागलपुर ऽ xiऽ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय - काराकाट ऽ रोहतासऽ ऽ xiiऽ अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय - समस्तीपुर बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम 1979 के क्रमांक 18 के अधीन संचालित विद्यालयों के षिक्ष़क एवं षिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पैतृक विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होगा। विभाग के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों में वर्तमान में पदधारक षिक्षक/षिक्षकेत्तर कर्मचारियों की पदावधि, पारिश्रमिक और सेवाषर्त एवं निबंधन वहीं होंगे, जो उक्त विद्यालयों में ग्रहण किये जाने के पूर्व थे तथा वह उसी रूप में तबतक कार्य करता रहेगा, जबतक कि विभाग द्वारा उसकी पदावधि, पारिश्रमिक, सेवाषर्त एवं निबंधन में सम्यक्‌ परिवर्तन न कर दें। साथ ही जब तक वर्तमान में पदस्थापित षिक्षक/षिक्षकेत्तर कर्मी के पद के विरूद्ध पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा षिक्षक/षिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होती है, तबतक वर्तमान में पदस्थापित षिक्षक/षिक्षकेत्तर कर्मी अस्थायी रूप से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में कार्यरत रहेंगे। अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण ऽ निदेषालयऽ विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों में पदस्थापित षिक्षकों का स्थापना/स्थानान्तरण/पदस्थापन एवं प्रषासनिक नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा। यह अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेष से, डॉ0 के0पी0 रामय्य, सचिव।

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पथ निर्माण विभाग

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षुद्धि-पत्र

11 जनवरी 2010

सं0 1/स्था-54/2005-487(एस)—विभागीय अधिसूचना सं0-14056 (एस), दिनांक 2 दिसम्बर 2009 में सेतु निरूपण पदाधिकारी के स्थान पर सेतु निरूपण पदाधिकारी सं0-1 पढ़ा जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।43 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

परिवहन विभाग

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अधिसूचना

15 जनवरी 2010

सं 2/सी. एम. टी. - 33/2001-138—मोटर वाहन अधिनियम 1988 की घारा 200 के तहत प्रदत्‌ शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से छः माह के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को उक्त धारा में वर्णित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन लिए प्राधिकृत करती है। शमन की राशि, उक्त धाराओं (धारा 200 में वर्णित विभिन्न धाराओं) के अधीन विहित राशि से कम नहीं होगी।

क्र0 सं0 पदाधिकारियों का नाम कार्य क्षेत्र मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा अभियुक्ति
1 2 3 4 5
1 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर दानापुर अनुमंडल 200
2 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटनासिटी पटना सिटी अनु क्षेत्र 200
3 पुलिस अधीक्षक, सचिवालय पटना मुख्यालय 200
4 पुलिस उपाधीक्षक, विधि व्यवस्था, कोतवाली पटना पटना नगर क्षेत्र 200
5 पुलिस उपाधीक्षक, नगर 200
6 पुलिस उपाधीक्षक, सदर 200
7 पुलिस उपाधीक्षक, पी0 सी0 आर0 पटना पटना नगर क्षेत्र 200
8 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारी फुलवारी अनु0 क्षेत्र। 200
9 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फतुहा फतुहा अनु0 क्षेत्र 200
10 थानाध्यक्ष रूपसपुर रूपसपुर थाना 200
11 थानाध्यक्ष खगौल खगौल थाना पटना 200
12 थानाध्यक्ष बुद्वाकॉलोनी बुद्वाकॉलोनी थाना पटना 200
13 थानाध्यक्ष दीधा, पटना दीधा थाना पटना 200
14 थानाध्यक्ष शास्त्री नगर, थाना पटना शास्त्री नगर थाना 200
15 थानाध्यक्ष कृष्णापुरी, पटना कृष्णापुरी थाना पटना 200
16 थानाध्यक्ष गर्दनीबाग, पटना गर्दनीबाग थाना पटना 200
17 थानाध्यक्ष गॉंधीमैदान, पटना गॉंधीमैदान थाना पटना 200
18 थानाध्यक्ष कदमकुऑं, पटना कदमकुऑं थाना पटना 200
19 थानाध्यक्ष कंकड़बाग, पटना कंकड़बाग थाना पटना 200
20 थानाध्यक्ष जक्कनपुर, पटना जक्कनपुर थाना पटना 200
21 थानाध्यक्ष फुलवारशरीफ, पटना फुलवारशरीफ, पटना 200
22 थानाध्यक्ष बेउर, पटना ब उर, पटना े 200
23 थानाध्यक्ष पत्रकारनगर, पटना पत्रकारनगर थाना पटना 200
24 थानाध्यक्ष मालसलामी, पटना मालसलामी थाना, पटना 200
25 थानाध्यक्ष अगमकुॅंआ, पटना अगमकुॅंआ, थाना पटना 200
26 थानाध्यक्ष आलमगंज, पटना आलमगंज, थाना पटना 200
27 सभी परीचारी प्रवर यातायात पटना पटना नगर क्षेत्र 200
28 सभी परीचारी प्रवर यातायात पटना नगर क्षेत्र, पटना 200
29 पुलिस निरिक्षक यातायात पटना नगर क्षेत्र 200
30 थानाध्यक्ष खाजेंकलॉं, पटना खाजेंकलॉं थाना, पटना 200
31 थानाध्यक्ष चौक, पटना चौक थाना ,पटना 200
32 थानाध्यक्ष मेंहंदीगंज, पटना मेंहंदीगंज थाना, पटना 200
33 थानाध्यक्ष जानीपुर, पटना जानीपुर थाना, पटना 200
34 थानाध्यक्ष परसा बाजार, पटना परसा बाजार थाना, पटना 200
35 थानाध्यक्ष शाहपुर, पटना शाहपुर थाना, पटना 200
36 थानाध्यक्ष सचिवालय, पटना सचिवालय थाना, पटना 200
37 थानाध्यक्ष राजीवनगर, पटना राजीवनगर थाना, पटना 200
38 थानाध्यक्ष डुमरा अंचल, पटना ड मरा अंचल, पटना ु 200
39 थानाध्यक्ष फतुहा अंचल, पटना फतुहा अंचल थाना, पटना 200
44 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

2. शक्ति प्रदत सभी संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य का मासिक प्रतिवेदन अलग-अलग परिवहन मुख्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सचिव।

———

मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय

नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाध्न-विभाग, मुजफ्रपफरपुर

———

कार्यालय-आदेश

14 जनवरी 2010

संस्था0-3, बी-18/98-41—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक-1661 दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व भोला प्रसाद यादव भूतपूर्व पदचर मुख्य अभियंता ;उद्ध कार्यालय नलकूप प्रभाग, मुज0 के आश्रित पुत्रा-श्री ध्र्मेन्द्र यादव को नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रुपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है। 2. श्री ध्र्मेन्द्र यादव पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व भोला प्रसाद यादव के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री ध्र्मेन्द्र यादव को योगदान45 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री ध्र्मेन्द्र यादव की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्री ध्र्मेन्द्र यादव को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

राजवंश राय, मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

———

15 जनवरी 2010

सं स्था0-3, बी-25/09-55—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक-1661 दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व रामलखन राय भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमणडल, समस्तीपुर के आश्रित पुत्रा-श्री ध्र्मेन्द्र राय को नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रुपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2. श्री ध्र्मेन्द्र राय पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व रामलखन राय के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293 दिनांक, 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री ध्र्मेन्द्र राय को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री ध्र्मेन्द्र राय की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा-पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्री ध्र्मेन्द्र राय को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।46 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

राजवंश राय, मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।

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16 जनवरी 2010

सं स्था0-3, बी-23/09-56—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्राांक-1661 दिनांक 2.4. 07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व राजेन्द्र चौध्री भूतपूर्व नलकूप चालक नलकूप प्रमणडल, सिवान के आश्रित पुत्रा-श्री विष्णुदेव यादव को नलकूप प्रमण्डल, सिवान के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंध्कि रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्‌द किया जा सकता है।

2. श्री विष्णुदेव यादव पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाध्किारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्रा, आय प्रमाण पत्रा, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में पफौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व राजेन्द्र चौध्री के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंध्ी अद्यतन शपथ-पत्रा आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, सिवान के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रा/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्रा का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगीं।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ;खद्ध के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरू( विध्वित की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधर विभाग का परिपत्रा संख्या-13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरू( यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाध्किारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध् में श्री विष्णुदेव यादव को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्रा भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री विष्णुदेव यादव की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधर पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा पत्रा भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरू( पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्री विष्णुदेव यादव को यात्राा-भत्ता देय नहीं होगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधन लागू होगें।

आदेश से,

राजवंश राय, मुख्य अभियंता ;उत्तरद्ध।47 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 i;ZVu funsÊkky;

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शुद्धि-पत्र

7 जनवरी 2010

सं॰ पर्य॰/लो॰सू॰को॰-01/06-32—पर्यटन विभाग, बिहार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-1062, दिनांक 3 अगस्त 2007 के संबंध में क्रमांक 1 एवं 2 निम्नवत पढ़ा जाय। 1. अपीलीय पदाधिकारी - मो॰ हसनैन खाँ, संयुक्त पर्यटन निदेषक, बिहार 2. लोक सूचना पदाधिकारी - श्री ओम प्रकाष प्रसाद, उप पर्यटन निदेषक, बिहार

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, निदेषक।

——— निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) ——— शुद्धि-पत्र 11 जनवरी 2010

सं॰ I/इ1-1092/96-96-विभागीय अधिसूचना सं0 825, दिनांक 28 अप्रील 1997 में एक नयी कंडिका-'4' निम्नवत्‌ जोडा़ जाता है-

4. सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0-4672/96 में पारित न्यायादेश के आलोक में श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह की वरीयता विभागीय अधिसूचना सं0-346, दिनांक 6 मार्च 1993 के द्वारा नियुक्त श्री अरविन्द कुमार खाँ के नीचे तथा श्री सरोज कुमार सिन्हा के ऊपर होगी।

विभागीय अधिसूचना सं0-825, दिनांक 20 अप्रील 1997 को इस हद तक संशोधित समझा तथा पढ़ा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सचिव।

———

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

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अधिसूचना

7 दिसम्बर 2009

सं॰ प्रेस-393/09-86-सू0ज0स0वि0—बिहार राज्य पत्रकार कल्याण कोष नियमावली 1981 में प्रदत्त व्यक्तियों का उपभोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा 'बिहार राज्य पत्रकार कल्याण कोष संचालन समिति' का गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः-

1. निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना पदेन अध्यक्ष 2. श्री सुभाष पांडेय, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक जागरण, पटना सदस्य 3. श्री फैजान अहमद, विशेष संवाददाता, टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना सदस्य 4. श्री अरूण अशेष, ब्यूरो प्रमुख, हिन्दुस्तान, पटना सदस्य 5. श्री संतोष कुमार, संवाददाता, राष्ट्रीय सहारा, पटना सदस्य 6. श्री प्रकाश कुमार, ब्यूरो प्रमुख, स्टार टी0वी0, पटना सदस्य 2. बिहार राज्य पत्रकार कल्याण कोष संचालन समिति की कार्य अवधि, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले दो वर्ष के लिए होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेश भूषण, सचिव।

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अधीIक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।

(cid:18)बहार गजट, 46Ñ571+2000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

48 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 49 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

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जल संसाधन विभाग

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अधिसूचनाएं

9 नवम्बर 2009

सं॰ 22/नि0सि0(भाग0)-09-05/2003/1226—श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, भागलपुर से उनके उक्त पदस्थापन अवधि वर्ष 2000-01 के दौरान खिड्‌डी शाखा नहर चेन सं0-102 से 104 के टूटान का पुनस्र्थापन तथा ढलान पर बोल्डर पिचींग कार्य में गुण नियंत्रण प्रमण्डल या किसी असम्बद्व प्रमण्डल द्वारा प्री-लेवेल नहीं लिये जाने एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने तथा भुगतान करने के लिये, विभागीय उड़नदस्ता के जॅाच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स 1956 के नियम-55'ए' के तहत विभागीय पत्रांक 368, दिनांक 21 जून 2004 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया। 2. श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना सं0-36 दिनांक 22 जनवरी 2009 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गयाः- (क) ''निन्दन'' वर्ष 2000-01 (ख) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। 3. उपरोक्त विभागीय दण्ड अधिसूचना सं0 36, दिनांक 22 जनवरी 2009 के विरूद्व श्री कुमार द्वारा अपील अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया। श्री कुमार के अपील अभ्यावेदन में अंकित विन्दुओं की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता कार्यस्थल पर प्राक्कलन के अनुसार स्वीकृत मात्रा से अधिक कार्य कराने के लिये दोषी है। अतएव उक्त आरोप के विरूद्व श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में कोई विचारणीय तथ्य नहीं रहने के कारण इनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, भागलपुर को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

———ं

13 नवम्बर 2009

सं॰ 22/नि0सि0(डि0)-14-17/2007/1326—श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम शि0- डिहरी सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सीवान के विरूद्व सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम शि0-डिहरी के अन्तर्गत चौसा शाखा नहर के 0 कि0मी0 से 29.70 कि0मी0 के बीच वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में संपादित कार्यो की जॅाच विभागीय सचिव के निदेश के आलोक में उड़नदस्ता अंचल द्वारा वर्ष 2006 में की गयी। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से जॅाच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसकी सम्यक समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य50 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 से सहमत होते हुए श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0- डिहरी सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सीवान को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया। अतः श्री राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0- डिहरी सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सीवान को दोषमुक्त करने संबंधी आदेश संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

———ं

23 नवम्बर 2009

सं॰22/नि0सि0(डि0)-14-17/2007/1327—श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम शि0- डिहरी सम्प्रति सहायक अभियन्ता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल, डिहरी के विरूद्व सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम शि0-डिहरी के अन्तर्गत चौसा शाखा नहर के 0 कि0मी0 से 29.70 कि0मी0 के बीच वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में संपादित कार्यो की जॅाच विभागीय सचिव के निदेश के आलोक में उड़नदस्ता अंचल द्वारा वर्ष 2006 में की गयी। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से जॅाच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसकी सम्यक समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0- डिहरी सम्प्रति सहायक अभियन्ता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल, डिहरी को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया। अतः श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0- डिहरी सम्प्रति सहायक अभियन्ता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल, डिहरी को दोषमुक्त करने संबंधी आदेश संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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23 नवम्बर 2009

सं॰ 22/नि0सि0(डि0)-14-17/2007/1328—श्री विष्णुदेव पासवान परवाना, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम शि0- डिहरी सम्प्रति सहायक अभियन्ता, बराज अंचल वीरपुर के विरूद्व सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम शि0-डिहरी के अन्तर्गत चौसा शाखा नहर के 0 कि0मी0 से 29.70 कि0मी0 के बीच वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में संपादित कार्यो की जॅाच विभागीय सचिव के निदेश के आलोक में उड़नदस्ता अंचल द्वारा वर्ष 2006 में की गयी। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से जॅाच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसकी सम्यक समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री विष्णुदेव पासवान परवाना, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0- डिहरी सम्प्रति सहायक अभियन्ता, बराज अंचल, वीरपुर को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री विष्णुदेव पासवान परवाना सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0- डिहरी सम्प्रति सहायक अभियन्ता, बराज अंचल, वीरपुर को दोषमुक्त करने संबंधी आदेश संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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23 नवम्बर 2009

सं॰ 22/नि0सि0(डि0)-14-17/2007/1329—श्री श्रीनिवास प्रसाद, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम शि0- डिहरी सम्प्रति गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, दीघा के विरूद्व सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम शि0-डिहरी के अन्तर्गत चौसा शाखा नहर के 0 कि0मी0 से 29.70 कि0मी0 के बीच वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में संपादित कार्यो की जॅाच विभागीय सचिव के निदेश के आलोक में उड़नदस्ता अंचल द्वारा वर्ष 2006 में की गयी। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से जॅाच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसकी सम्यक समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री श्रीनिवास प्रसाद, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0- डिहरी सम्प्रति गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, दीघा को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया।51 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 अतः श्री श्रीनिवास प्रसाद, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0- डिहरी सम्प्रति सहायक अभियन्ता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, दीघा को दोषमुक्त करने संबंधी आदेश संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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23 नवम्बर 2009

सं॰ 22/नि0सि0(डि0)-14-17/2007/1330—श्री अनिमेष कुमार मिश्र, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम शि0- डिहरी सम्प्रति सहायक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमण्डल सं0-1, राजविराज, नेपाल के विरूद्व सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम शि0-डिहरी के अन्तर्गत चौसा शाखा नहर के 0 कि0मी0 से 29.70 कि0मी0 के बीच वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में संपादित कार्यो की जॅाच विभागीय सचिव के निदेश के आलोक में उड़नदस्ता अंचल द्वारा वर्ष 2006 में की गयी। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से जॅाच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसकी सम्यक समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अनिमेष कुमार मिश्र, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0- डिहरी सम्प्रति सहायक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमण्डल सं0-1, राजविराज, नेपाल को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया। अतः श्री अनिमेष कुमार मिश्र, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, सासाराम, शि0- डिहरी सम्प्रति सहायक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमण्डल सं0-1, राजविराज, नेपाल को दोषमुक्त करने संबंधी आदेश संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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25 नवम्बर 2009

सं॰ 22/नि0सि0(डि0)-14-28/2007/1347—श्री महेन्द्र चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, (आई0 डी0-4372) सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के पदस्थापन अवधि में जिला पदाधिकारी भोजपुर द्वारा सोन नहर सेवापथ के कार्यो की गुणवत्ता दयनीय होने का प्रतिवेदन विभागीय आयुक्त एवं सचिव को प्राप्त होने पर निर्माणाधीन नहर सेवा पथ के कार्यो के गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जॉच हेतु आई0 आर0 आई0 खगौल के कार्यपालक अभियन्ता, प्रशिक्षण प्रमंडल-2 के नेतृत्व में विभागीय स्तर पर एक जॉच गठित की गयी। जॉच दल द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच समिति के जॉचफल एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में स्वतः स्पष्ट एवं आत्मभारित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य अभियंता डिहरी को अभियंता प्रमुख (मध्य) द्वारा दिया गया। जॉच प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियंता डिहरी के विस्तृत प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। तद्‌नुसार प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए चार प्रमंडलों यथा सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमंडल, पीरो, सिंचाई प्रमंडल नावानगर, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमंडल, नासरीगंज एवं सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज के अधीन नहर सेवा पथ के निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए गई अनियमितता के लिए श्री महेन्द्र चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदोपरांत विभागीय समीक्षा के दौरान संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत व्यवहृत मेटल ग्रेड II एवं III का साइज मान्य सीमा के अन्दर है मात्र ग्रेड I का साईज कुछ हद तक ओभर साईज पाया गया है।

अतः उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री महेन्द्र चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज सम्प्रति सहायक अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल, बेतिया को एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री महेन्द्र चौधरी, सहायक अभियन्ता को एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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25 नवम्बर 2009

सं॰ 22/नि0सि0(डि0)-14-28/2007/1348—श्री शंकर प्रसाद मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, (आई0 डी0- 4451) सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के पदस्थापन अवधि में जिला पदाधिकारी भोजपुर द्वारा सोन नहर सेवापथ के52 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 कार्यो की गुणवत्ता दयनीय होने का प्रतिवेदन विभागीय आयुक्त एवं सचिव को प्राप्त होने पर निर्माणाधीन नहर सेवा पथ के कार्यो के गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जॉच हेतु आई0 आर0 आई0 खगौल के कार्यपालक अभियन्ता, प्रशिक्षण प्रमंडल-2 के नेतृत्व में विभागीय स्तर पर एक जॉच गठित की गयी। जॉच दल द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच समिति के जॉचफल एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में स्वतः स्पष्ट एवं आत्मभारित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य अभियंता डिहरी को अभियंता प्रमुख (मध्य) द्वारा दिया गया। जॉच प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियंता डिहरी के विस्तृत प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। तद्‌नुसार प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए चार प्रमंडलों यथा सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमंडल, पीरो, सिंचाई प्रमंडल नावानगर, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमंडल, नासरीगंज एवं सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज के अधीन नहर सेवा पथ के निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए श्री शंकर प्रसाद मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदोपरांत विभागीय समीक्षा के दौरान संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत व्यवहृत मेटल ग्रेड II एवं III का साइज मान्य सीमा के अन्दर है मात्र ग्रेड I का साईज कुछ हद तक ओभर साईज पाया गया है। अतः उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री शंकर प्रसाद मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल-1 लक्ष्मीपुर, जमुई को एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया। अतः श्री शंकर प्रसाद मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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27 नवम्बर 2009

सं॰ 22/नि0सि0(विभा0)-3-1019/90/1374—श्री कौशलेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, फुलवरिया नहर प्रमण्डल, सिरदल्ला (नवादा) द्वारा वर्ष 1986-87, 1987-88 एवं 1988-89 की अवधि में नहरों की मरम्मति, सुदृढ़ीकरण, नहर टूट, अनियमित रूप से उराही के मद में रू0 58.98 लाख का अनियमित भुगतान आदि आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 1455, दिनांक 21 जून 1991 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त नहरों की मरम्मति, कार्यपालक अभियन्ता एवं संवेदक के मिलीभगत से निजी स्वार्थ हेतु कार्यो को टुकड़ा- टुकड़ा कर प्राक्कलन बनाने, अनियमित भुगतान आदि आरोप प्रमाणित पाये गए।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार ने विभागीय आदेश सं0 885, दिनांक 6 सितम्बर 1997 सह पठित ज्ञापांक 2781, दिनांक 6 सितम्बर 1997 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गयाः- (1) ''निन्दन'' की सजा, जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 1986-87 में की जायेगी। (2) देय तिथि से प्रोन्नति पर सात वर्षो तक रोक। उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्व लगभग 12 वर्षो के पश्चात श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 12 अक्तूबर 2009 को अपील अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया। उनसे प्राप्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद को ''निन्दन'' वर्ष 1986-87 की सजा यथावत रखते हुए, देय प्रोन्नति पर सात वर्षो तक रोक की सजा को विलोपित करने का निर्णय लिया गया। उक्त के आलोक में विभागीय आदेश सं0 885, दिनांक 6 सितम्बर 1997 की कंडिका (11) देय तिथि से प्रोन्नति पर सात वर्षो तक रोक को विलोपित किया जाता है। उक्त निर्णय श्री प्रसाद को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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30 नवम्बर 2009

सं॰22/नि0सि0(डि0)-14-28/2007/1382—श्री विनोद कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, (आई0 डी0-2223) के सिंचाई प्रमंडल, नावानगर में पदस्थापन के दौरान जिला पदाधिकारी भोजपुर द्वारा सोन नहर सेवापथ के कार्यो की गुणवत्ता दयनीय होने का प्रतिवेदन विभागीय आयुक्त एवं सचिव को प्राप्त होने पर निर्माणाधीन नहर सेवा पथ के कार्यो के गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जॉच हेतु आई0 आर0 आई0 खगौल के कार्यपालक अभियन्ता, प्रशिक्षण प्रमंडल-2 के नेतृत्व में विभागीय स्तर पर एक जॉच गठित की गयी। जॉच दल द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच समिति के जॉचफल एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में स्वतः स्पष्ट एवं आत्मभारित प्रतिवेदन उपलब्ध53 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 कराने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य अभियंता डिहरी को अभियन्ता प्रमुख (मध्य) द्वारा दिया गया। जॅाच प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियनता, डिहरी के विस्तृत प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। तदनुसार प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए चार प्रमण्डलों यथा सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो/ सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर/ सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज एवं सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के अधीन नहर सेवा पथ के निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए श्री विनोद कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदोपरांत विभागीय समीक्षा के दौरान संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत व्यवहृत मेटल के साईज के संबंध में ओभर साईज का आरोप प्रमाणित पाया गया। अतः उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री विनोद कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया। अतः श्री विनोद कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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30 नवम्बर 2009

सं॰ 22/नि0सि0(डि0)-14-28/2007/1383—श्री सुरेश राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो के पदस्थापन अवधि में जिला पदाधिकारी भोजपुर द्वारा सोन नहर सेवापथ के कार्यो की गुणवत्ता दयनीय होने का प्रतिवेदन विभागीय आयुक्त एवं सचिव को प्राप्त होने पर निर्माणाधीन नहर सेवा पथ के कार्यो के गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जॉच हेतु आई0 आर0 आई0 खगौल के कार्यपालक अभियन्ता, प्रशिक्षण प्रमंडल-2 के नेतृत्व में विभागीय स्तर पर एक जॉच गठित की गयी। जॉच दल द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच समिति के जॉचफल एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में स्वतः स्पष्ट एवं आत्मभारित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य अभियंता डिहरी को अभियन्ता प्रमुख (मध्य) द्वारा दिया गया। जॅाच प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियनता, डिहरी के विस्तृत प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। तदनुसार प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए चार प्रमण्डलों यथा सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो/ सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर/ सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज एवं सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के अधीन नहर सेवा पथ के निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए श्री सुरेश राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदोपरांत विभागीय समीक्षा के दौरान संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत व्यवहृत मेटल के साईज के संबंध में ओभर साईज का आरोप प्रमाणित पाया गया। अतः उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सुरेश राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया। अतः श्री सुरेश राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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30 नवम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(डि0)-14-28/2007/1384—श्री सुधीर कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, (आई0 डी0-3451) सिंचाई प्रमंडल, नावानगर में पदस्थापन के दौरान जिला पदाधिकारी भोजपुर द्वारा सोन नहर सेवापथ के कार्यो की गुणवत्ता दयनीय होने का प्रतिवेदन विभागीय आयुक्त एवं सचिव को प्राप्त होने पर निर्माणाधीन नहर सेवा पथ के कार्यो के गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जॉच हेतु आई0 आर0 आई0 खगौल के कार्यपालक अभियन्ता, प्रशिक्षण प्रमंडल-2 के नेतृत्व में विभागीय स्तर पर एक जॉच गठित की गयी। जॉच दल द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच समिति के जॉचफल एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में स्वतः स्पष्ट एवं आत्मभारित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य अभियंता डिहरी को अभियन्ता प्रमुख (मध्य) द्वारा दिया गया। जॅाच प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियनता, डिहरी के विस्तृत प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। तदनुसार प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए चार प्रमण्डलों यथा सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो/ सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर/ सोन नहर आधुनिकीकरण54 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 प्रमण्डल, नासरीगंज एवं सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के अधीन नहर सेवा पथ के निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए श्री सुधीर कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदोपरांत विभागीय समीक्षा के दौरान संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत व्यवहृत मेटल के साईज के संबंध में ओभर साईज का आरोप प्रमाणित पाया गया। अतः उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सुधीर कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया। अतः श्री सुधीर कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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30 नवम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(डि0)-14-28/2007/1385—श्री विजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, (आई0 डी0-1904) के सिंचाई प्रमंडल, नावानगर में पदस्थापन के दौरान जिला पदाधिकारी भोजपुर द्वारा सोन नहर सेवापथ के कार्यो की गुणवत्ता दयनीय होने का प्रतिवेदन विभागीय आयुक्त एवं सचिव को प्राप्त होने पर निर्माणाधीन नहर सेवा पथ के कार्यो के गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जॉच हेतु आई0 आर0 आई0 खगौल के कार्यपालक अभियन्ता, प्रशिक्षण प्रमंडल-2 के नेतृत्व में विभागीय स्तर पर एक जॉच गठित की गयी। जॉच दल द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच समिति के जॉचफल एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में स्वतः स्पष्ट एवं आत्मभारित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य अभियंता डिहरी को अभियन्ता प्रमुख (मध्य) द्वारा दिया गया। जॅाच प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियनता, डिहरी के विस्तृत प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। तदनुसार प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए चार प्रमण्डलों यथा सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो/ सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर/ सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज एवं सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के अधीन नहर सेवा पथ के निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए श्री विजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, के सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदोपरांत विभागीय समीक्षा के दौरान संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत व्यवहृत मेटल के साईज के संबंध में ओभर साईज का आरोप प्रमाणित पाया गया। अतः उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री विजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, के सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया। अतः श्री विजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उपसचिव।

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30 नवम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(डि0)-14-28/2007/1386—श्री अरूण प्रकाश तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो के पदस्थापन अवधि में जिला पदाधिकारी भोजपुर द्वारा सोन नहर सेवापथ के कार्यो की गुणवत्ता दयनीय होने का प्रतिवेदन विभागीय आयुक्त एवं सचिव को प्राप्त होने पर निर्माणाधीन नहर सेवा पथ के कार्यो के गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जॉच हेतु आई0 आर0 आई0 खगौल के कार्यपालक अभियन्ता, प्रशिक्षण प्रमंडल-2 के नेतृत्व में विभागीय स्तर पर एक जॉच गठित की गयी। जॉच दल द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच समिति के जॉचफल एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में स्वतः स्पष्ट एवं आत्मभारित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य अभियंता डिहरी को अभियन्ता प्रमुख (मध्य) द्वारा दिया गया। जॅाच प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियनता, डिहरी के विस्तृत प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। तदनुसार प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए चार प्रमण्डलों यथा सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो/ सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर/ सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज एवं सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के अधीन नहर सेवा पथ के निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए श्री अरूण प्रकाश तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय55 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदोपरांत विभागीय समीक्षा के दौरान संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत व्यवहृत मेटल के साईज के संबंध में ओभर साईज का आरोप प्रमाणित पाया गया। अतः उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अरूण प्रकाश तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया। अतः श्री अरूण प्रकाश तिवारी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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30 नवम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(डि0)-14-28/2007/1387—श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, (आई0डी0-7652) सिंचाई प्रमंडल, नावानगर में पदस्थापन अवधि के दौरान जिला पदाधिकारी भोजपुर द्वारा सोन नहर सेवापथ के कार्यो की गुणवत्ता दयनीय होने का प्रतिवेदन विभागीय आयुक्त एवं सचिव को प्राप्त होने पर निर्माणाधीन नहर सेवा पथ के कार्यो के गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जॉच हेतु आई0 आर0 आई0 खगौल के कार्यपालक अभियन्ता, प्रशिक्षण प्रमंडल-2 के नेतृत्व में विभागीय स्तर पर एक जॉच गठित की गयी। जॉच दल द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच समिति के जॉचफल एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में स्वतः स्पष्ट एवं आत्मभारित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य अभियंता डिहरी को अभियन्ता प्रमुख (मध्य) द्वारा दिया गया। जॅाच प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियनता, डिहरी के विस्तृत प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। तदनुसार प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए चार प्रमण्डलों यथा सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो/ सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर/ सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज एवं सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के अधीन नहर सेवा पथ के निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदोपरांत विभागीय समीक्षा के दौरान संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत व्यवहृत मेटल के साईज के संबंध में ओभर साईज का आरोप प्रमाणित पाया गया। अतः उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया। अतः श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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30 नवम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(डि0)-14-28/2007/1388—श्री आनन्द कुमार झा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, (आई0 डी0-3763) के सिंचाई प्रमंडल, नावानगर में पदस्थापन के दौरान जिला पदाधिकारी भोजपुर द्वारा सोन नहर सेवापथ के कार्यो की गुणवत्ता दयनीय होने का प्रतिवेदन विभागीय आयुक्त एवं सचिव को प्राप्त होने पर निर्माणाधीन नहर सेवा पथ के कार्यो के गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जॉच हेतु आई0 आर0 आई0 खगौल के कार्यपालक अभियन्ता, प्रशिक्षण प्रमंडल-2 के नेतृत्व में विभागीय स्तर पर एक जॉच गठित की गयी। जॉच दल द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच समिति के जॉचफल एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में स्वतः स्पष्ट एवं आत्मभारित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य अभियंता डिहरी को अभियन्ता प्रमुख (मध्य) द्वारा दिया गया। जॅाच प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियनता, डिहरी के विस्तृत प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। तदनुसार प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए चार प्रमण्डलों यथा सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो/ सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर/ सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज एवं सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के अधीन नहर सेवा पथ के निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए श्री आनन्द कुमार झा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदोपरांत विभागीय समीक्षा के दौरान संचालन पदाधिकारी के जॉच56 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 प्रतिवेदन से असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत व्यवहृत मेटल के साईज के संबंध में ओभर साईज का आरोप प्रमाणित पाया गया। अतः उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री आनन्द कुमार झा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया। अतः श्री आनन्द कुमार झा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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30 नवम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(डि0)-14-28/2007/1389—श्री उदया नन्द राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, (आई0 डी0-1207) सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमंडल, नासरीगंज के पदस्थापन अवधि में जिला पदाधिकारी भोजपुर द्वारा सोन नहर सेवापथ के कार्यो की गुणवत्ता दयनीय होने का प्रतिवेदन विभागीय आयुक्त एवं सचिव को प्राप्त होने पर निर्माणाधीन नहर सेवा पथ के कार्यो के गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जॉच हेतु आई0 आर0 आई0 खगौल के कार्यपालक अभियन्ता, प्रशिक्षण प्रमंडल-2 के नेतृत्व में विभागीय स्तर पर एक जॉच गठित की गयी। जॉच दल द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच समिति के जॉचफल एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में स्वतः स्पष्ट एवं आत्मभारित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य अभियंता डिहरी को अभियन्ता प्रमुख (मध्य) द्वारा दिया गया। जॅाच प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियनता, डिहरी के विस्तृत प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। तदनुसार प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए चार प्रमण्डलों यथा सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो/ सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर/सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज एवं सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के अधीन नहर सेवा पथ के निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए श्री उदया नन्द राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमंडल, नासरीगंज के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदोपरांत विभागीय समीक्षा के दौरान संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के पश्चात्‌ आई0 आर0 आई0 खगौल का स्थानीय जॅाच प्रतिवेदन अस्पष्ट पाया गया क्यों कि इनके कार्यक्षेत्र के किसी विशिष्ट विन्दु पर जॅाच नहीं किया गया फलस्वरूप आई0 आर. आई0, खगौलद्वारा सींव साईज एनालायसीस के द्वारा व्यवहृत मेटल के संबंध में जॉच फल विभाग में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः संचालन पदाधिकारी ने भी आरोप प्रमाणित नहीं पाया है। आई0 आर0 आई0 खगौल के स्थलीय जॉचफल में ओभर साईज का आरोप प्रमाणित नहीं है। अतः विभागीय समीक्षोपरांत श्री उदया नन्द राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमंडल, नासरीगंज को उपर्युक्त आरोप से दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है। अतः दोषमुक्त संबंधी आदेश श्री उदया नन्द राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमंडल, नासरीगंज को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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30 नवम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(डि0)-14-28/2007/1390—श्री रंजन शमीम, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, (आई0 डी0-4535) सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज के पदस्थापन अवधि में जिला पदाधिकारी भोजपुर द्वारा सोन नहर सेवापथ के कार्यो की गुणवत्ता दयनीय होने का प्रतिवेदन विभागीय आयुक्त एवं सचिव को प्राप्त होने पर निर्माणाधीन नहर सेवा पथ के कार्यो के गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जॉच हेतु आई0 आर0 आई0 खगौल के कार्यपालक अभियन्ता, प्रशिक्षण प्रमंडल-2 के नेतृत्व में विभागीय स्तर पर एक जॉच गठित की गयी। जॉच दल द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच समिति के जॉचफल एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में स्वतः स्पष्ट एवं आत्मभारित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश क्षेत्रीय मुख्य अभियंता डिहरी को अभियन्ता प्रमुख (मध्य) द्वारा दिया गया। जॅाच प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियनता, डिहरी के विस्तृत प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। तदनुसार प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए चार प्रमण्डलों यथा सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो/ सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर/ सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज एवं सोन नहर प्रमण्डल, विक्रमगंज के अधीन नहर सेवा पथ के निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए आरोपी पदाधिकारी श्री रंजन शमीम, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं57 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदोपरांत विभागीय समीक्षा के दौरान संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई। स्पष्टीकरण में इनके द्वारा कहा गया है कि सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज के अंतर्गत कार्यरत है। डुमरॉव शाखा नहर के कि0 मी0 12.50 से 28.06 तक के सेवापथ की जॉच की गई है जबकि इनका पदस्थापन, सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज है। साक्ष्य के रूप में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य की समीक्षा की गई तथा पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी के कार्यक्षेत्र में जॉच नहीं हुई है। अतः श्री रंजन शमीम, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज सम्प्रति ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल-2 किशनगंज को विभागीय समीक्षा में उपर्युक्त आरोप से दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है। अतः श्री रंजन शमीम, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज सम्प्रति ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल-2 किशनगंज को दोषमुक्ति संबंधी आदेश संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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30 नवम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(भाग0)-09-02/2001/1391—श्री उपेन्द्र, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर से उनके द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि वर्ष 1999-2000 एवं 2000-01 में खड़गपुर झील योजनान्तर्गत सकहरा स्केप के पास अस्थायी बॅाध निर्माण कार्य में गलत प्रक्रिया अपनाने, कार्य की गुणवत्ता की जॅाच नहीं कराने, रमनकाबाद नहर तल की सफाई कार्य चेन 0.00 से 31.00 तक में 10,993/- (दस हजार नौ सौ तिरान्वे रूपये) का अधिक भुगतान करने तथा प्री- लेवल की जॅाच असम्बद्व सहायक अभियन्ता से नहीं कराये जाने आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये विभागीय उड़नदस्ता के जॅाच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक 169, दिनांक 7 फरवरी 2003 द्वारा सिविल सव्रिसेज (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स 1956 के नियम-55 ''ए'' के तहत स्पष्टीकरण किया गया। (2) श्री उपेन्द्र से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री उपेन्द,्र तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर को विभागीय अधिसूचना सं0-28 दिनांक 16.01.2009 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गया। (क) दो वेतन वृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। (3) उक्त विभागीय अधिसूचना सं0 28, दिनांक 16 जनवरी 2009 के विरूद्व श्री उपेन्द्र, तत्कालीन सहायक अभियन्ता द्वारा अपील अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया जिसमें अंकित किये गये तथ्यों की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। (4) समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा अस्थायी बॅाध निर्माण कार्य में सामन्यतः गुणवता की जॅाच नहीं करायी जाती है एवं रूपांकण प्रमण्डल सं0-2 के संबंधित कार्यपालक अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा प्री लेवेल जॅाच संबंधी आवंटित कार्य को स-समय पूरा नहीं करने के कारण आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्वयं अपने कनीय अभियन्ता के साथ प्री-लेवेल लेकर आपातकालीन परिस्थिति में नहर तल की सफाई कार्य कराया गया के संबंध में स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इन्हें मात्र 5,500/- रूपये (पॅाच हजार पॅाच सौ रूपये) का अधिक भुगतान करने का ही दोषी पाया गया। फलतः सरकार द्वारा अपील अभ्यावसेदन अंशतः स्वीकार करते हुए श्री उपेन्द्र, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर को विभागीय अधिसूचना सं0 28, दिनांक 16 जनवरी 2009 द्वारा संसूचित दण्ड के स्थान पर उनसे 5,500/- रूपये (पॅाच हजार पॅाच सौ रूपये) के वसूली करने का का निर्णय लिया गया है। जो उनके वेतन से एक मुश्त कटौती कर ली जाएगी। उक्त निर्णय श्री उपेन्द्र, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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4 दिसम्बर 2009

अधिसूचना संख्या-22/नि0सि0(औ0)-17-8/2005/1433—श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता (आई0 डी0- 3487) उत्तर कोयल बराज अंचल, मोहम्मदगंज सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, खगड़िया के विरूद्व आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिए गये आदेश के आलोक में जल संसाधन विभाग के उड़नदस्ता अंचल पटना द्वारा दिनांक 13 नवम्बर 2005 से 15 नवम्बर 2005 तक उत्तर कोयल बांध निर्माण अंचल मंडल, डाल्टेनगंज, उत्तर कोयल बराज अंचल, मोहम्मदगंज एवं अन्य कार्यालयों की जॅाच कर जॅाच प्रतिवेदन पत्रांक 40, दिनांक 18 नवम्बर 2005 द्वारा विभाग में समर्पित किया गया। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय सतर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री सुरेश चौधरी तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर कोयल बराज अंचल, मोहम्मदगंज, डाल्टेनगंज से विभाीय पत्रांक 1125, दिनांक 3 नवम्बर 2006 द्वारा दिनांक 28 अक्तूबर 2005 से 15 नवम्बर 2005 तक कार्यालय से लगातार अनुपस्थित पाये गये क्यों कि उनके कार्यालय के निर्गत एवं आगत पंजी में दिनांक 28 अक्तूबर 2005 के बाद का कोई पत्र हस्ताक्षरित नहीं पाया गया के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के क्रम में श्री सुरेश चौधरी, अधीक्षण58 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 अभियन्ता द्वारा पत्रांक 517, दिनांक 18 नवम्बर 2006 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें अनुपस्थिति के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए अधिसूचना सं0 511, दिनांक 16 जून 2009 द्वारा 28 अक्तूबर 2005 से 14 नवम्बर 2005 तक अनाधिकृत अनुपस्थिति मानते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित किया गयाः-

1. दिनांक 28 अक्तूबर 2005 से 14 नवम्बर 2005 तक की अवधि का वेतन पर रोक परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगीं

2. चेतावनी 3. एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। उक्त दण्ड के विरूद्व श्री चौधरी अधीक्षण अभियन्ता द्वारा रिभ्यू अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री चौधरी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कार्यो से अनुपस्थिति के विरूद्व कोई साक्ष्य नहीं दिया गया और न कोई विवरण अंकित किया गया था, पुनर्विचार अभ्यावेदन में सरकारी राजपत्रित अवकाश का जिक्र किया गया है, तथा प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि वे मुख्यालय में रहकर अवकाश का उपयोग किये है। अतः श्री सुरेश चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता के पूनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए निर्गत दण्डादेश मे 13 नवम्बर 2005 से 14 नवम्बर 2005 को उपस्थिति प्रमाणित मानते हुए दो दिनों के वेतन देने तथा शेष दण्ड के संबंध में पुनर्विचार अभ्यावेदन अस्वीकृृत करने का निर्णय लिया गया है। अतः निम्न संशाोधित दण्ड श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर कोयल बराज अंचल, मुहम्मदगंज को संसूचित किया जाता हैः- (क) दिनांक 28 अक्तूबर 2005 से 12 नवम्बर 2005 की अवधि के वेतन पर रोक परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी। (ख) चेतावनी। (ग) एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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4 दिसम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(पट0)-03-29/2006/1434—श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, पटना के विरूद्व उनके द्वारा बरती गयी कतिपय अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 26, दिनांक 11 जनवरी 2007 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 एवं नया नियम बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण अपील) 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन के असहमति के विन्दु पर विभागीय पत्रांक-171 दिनांक 19 मार्च 2009 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इस दरम्यान श्री प्रसाद दिनांक 31 जुलाई 2009 को सेवानिवृत हो गये। उक्त के क्रम में विभागीय आदेश सं0-200 सह पठित ज्ञापांक-1250 दिनांक 10 नवम्बर 2009 द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेशन नियमावली के नियम-43 बी0 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में विभागीय जॅाच प्रतिवेदन दिनांक 4 नवम्बर 2004 में कुल 174948.96 रूपयेका अतिरेक भुगतान का आकलन किया गया है तथा संबंधित पदाधिकारियों से वसूली का आधार भी उनके द्वारा भुगतान के आधार पर तय किया गया है। श्री प्रसाद द्वारा 49464 रूपये का मास्टर रौल भुगतान किया गया है जो सहायक अभियन्ताओं से वसूलनीय राशि का 24 प्रतिशत है। सहायक अभियन्ताओं से वसूलनीय राशि 61232.15 रूपये में 24 प्रतिशत 14695.71 रूपये अर्थात 14,696 रूपये की वसूली किया जाना है। समीक्षोपरान्त उक्त वसूलनीय राशि 14,696/- रूपये श्री प्रसाद के सेवानिवृति के उपरान्त उनके मिलने वाले लाभो यथा पेंशन/उपादान की राशि से एक मुश्त कटौती करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय श्री कृष्ण मोहन प्रसाद को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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7 दिसम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(पू0)-1-04/2006/1441—श्री रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, महानन्दा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, कटिहार अन्तर्गत अमदाबाद प्रखण्ड के रौशना से गोविन्दपुर तक (लामा चौकिया पहाड़पुर महानन्दा दॅाया तटबंध) पक्की सड़क निर्माण में बरती गई कतिपय अनियमितताओं के लिए सरकार द्वारा विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। सरकार के उक्त निर्णय59 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 के आलोक में श्री गुप्ता, सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्व बिहार पेंशन नियमावली 43 बी0 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1273 दिनांक 11.12.06 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । विभागीय कार्यवाही में जॅाच पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन में श्री गुप्ता के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाए गयें तदुपरांत मामले की समीक्षा सरकार के सतर पर की गईं सम्यक समीक्षोपरान्त जॅाच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री गुप्ता, सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता को दोषमुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैं सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, महानन्दा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत को दोषमुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार प्रसाद, उप-सचिव।

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9 दिसम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(विभा0)-3-104/88/1466—श्री राणा प्रताप घोष, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, हिलसा को बिहारशरीफ थाना कांड सं0-619/84 दिनांक 14 नवम्बर 1984 के अभियुक्त होने के कारण विभागीय आदेश सं0 30, दिनांक 21 अप्रील 1988 द्वारा उन्हें निलंबित किया गया था। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 804, दिनांक 22 मार्च 1994 द्वारा उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जॅाच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश सं0 119, दिनांक 17 फरवरी 1997 सह पठित ज्ञापांक 566, दिनांक 17 फरवरी 1997 द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए निम्नलिखित दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गयाः- (1) आदेश निर्गत की तिथि से उन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है। वे अपना योगदान मुख्यालय सिंचाई भवन में देंगे। (2) ''निन्दन'' की सजा, जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 83-84 में की जायेगी। (3) निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इसकी गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी। उपरोक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री घोष द्वारा विभाग में अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। प्राप्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन एवं बिहारशरीफ थाना कांड सं0-619/94 में माननीय न्यायालय, बिहारशरीफ द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक 26 अप्रील 1994 के आलोक में श्री घोष को दोषमुक्त करते हुए विभागीय आदेश सं0 119, दिनांक 17 फरवरी 1997 द्वारा निर्गत दण्ड की कंडिका (11) एवं (111) को विलोपित किया जाता है। फलस्वरूप इन्हें निलंबन अवधि (दिनांक 21 अप्रील 1988 से दिनांक 31 जनवरी 1997 तक) के पूर्ण वेतन सहित सभी देय लाभ देने का निर्णय लिया जाता है। उक्त निर्णय श्री घोष, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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9 दिसम्बर 2009

सं॰ 22/नि0सि0(पू0)-1-06/2004/1467—श्री निरंजन कुमार दत्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया के विरूद्व निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-34 दिनांक 3.2.05 द्वारा सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स 1956 के नियम-55 ''ए'' के अन्तर्गत विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गयाः- (1) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित कनीय अभियन्ता श्री हरेन्द्र नारायण, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया को दिनांक 11 फरवरी 2004 से 29 जून 2004 तक विरमित नहीं करना। (2) अनेको स्मार/दूरभाष पर निदेश एवं मुख्यालय में आने पर स्मरण दिलाने के बावजूद कनीय अभियन्ता को विरमित नहीं करना। (3) अनुशासनहीनता एवं विभागीय आदेश का खुल्लम-खुल्ला उल्लंधन। उक्त आरोपों के संबंध में श्री दत्ता, कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री दत्ता द्वारा मात्र अपने अधीनस्थ सहायक अभियन्ता को विरमित करने हेतु निदेश दिया गया। स्पष्ट है कि उनके द्वारा समय टालने की नीति अपनाई गई। साथ ही उनके द्वारा दो विरोधाभाषी स्पष्टीकरण दिया गया, जिससे भी स्पष्ट है कि श्री दत्ता द्वारा तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया गया है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री दत्ता के विरूद्व निम्नांकित दो आरोप प्रमाणित पाये गयेः- (1) सरकारी आदेश की अवहेलना। (2) तथ्यों को तोड़ मरोड़कर विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री निरंजन कुमार दत्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया को निम्नांकित दण्ड देने का निर्णय लिया गया हैः-60 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 (1) निन्दन वर्ष 2004-05 (2) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। सरकार का उक्त निर्णय श्री निरंजन कुमार दत्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, नवगछिया को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार प्रसाद, उप-सचिव।

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10 दिसम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(विभा0)-3-1019/90/1470—श्री नागेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, फुलवरिया नहर प्रमण्डल, सिरदल्ला (नवादा) द्वारा वर्ष 1986-87, 87-88 एवं 88-89 की अवधि में नहरों की मरम्मती, सुदृढ़ीकरण, नहर टूट, अनियमित रूप से उराही के मद में रू0-58.98 लाख का अनियमित भुगतान आदि आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 1453, दिनांक 21 जून 1991 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया था। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त नहरों की मरम्मती, कार्यपालक अभियन्ता एवं संवेदक के मिलीभगत से निजी स्वार्थ हेतु कार्यो को टुकड़ा-टुकड़ा कर प्राक्कलन बनाने, अनियमित भुगतान आदि आरोप प्रमाणित पाये गए। उक्त प्रमाणित आरोपाें के लिए सरकार ने विभागीय आदेश सं0 882 दिनांक 6 सितम्बर 1997 सह पठित ज्ञापांक 2778 दिनांक 6 सितम्बर 1997 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गयाः- (1) ''निन्दन'' की सजा जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 1987-88 में की जायेगी। (2) देय तिथि से प्रोन्नति पर सात वर्षो तक रोक। उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्व श्री सिन्हा द्वारा दिनांक 11 नवम्बर 2009 को अपील अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया। उनसे प्राप्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग के सतर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा को निन्दन वर्ष 1987-88 की सजा यथावत रखते हुए, देय प्रोन्नति पर सात वर्षो तक रोक की सजा को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में विभागीय आदेश सं0 882, दिनांक 6 सितम्बर 1997 की कंडिका (ii) देय तिथि से प्रोन्नति पर सात वर्षो तक रोक को विलोपित किया जाता हैं। उक्त निर्णय श्री सिन्हा को ससूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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10 दिसम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(डि0)-14-22/2008/1479—श्री रामायण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा को दिनांक 12.11.08 को निगरानी विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्राचार लिपिक से 2000/- (दो हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण एवं श्री सिंह के विरूद्व निगरानी थाना कांड सं0-89/2008 दिनांक 12 नवम्बर 2008 धारा 7/13(2) सह पठित घारा 13 (1) डी0 भ्र0 नि0 अधि0 1988 दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा श्री रामायण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि 12 नवम्बर 2008 के प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामायण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, को अधिसूचना सं0-965 दिनांक 28 नवमबर 2008 द्वारा हिरासत में भेजे जाने की तिथि 12 नवम्बर 2008 के प्रभाव से निलंबित किया गया। श्री रामायण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर पमण्डल, आरा दिनांक 30 नवम्बर 2009 को सेवानिवृत हो चुके है अतएवं दिनांक 30 नवम्बर 2009 की प्रभावी तिथि से श्री सिंह को निलंबन से मुक्त किया जाता है। श्री रामायण सिंह, कार्यपालक अभियन्ता, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व संकल्प ज्ञापांक-71, दिनांक 18 फरवरी 2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 में संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 बी0 में संपरिवर्तित करने का आदेश अलग से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शशि भूषण तिवारी, उप-सचिव।

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14 दिसम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(मोति0)-08-04/2004/1492—श्री देवराज रजक, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, (आई0डी0-4574) तिरहुत नहर प्रमण्डल, रक्सौल के विरूद्व तिरहुत नहर के वर्ष 2001 में टूटान की सूचना देने, टूटानों की मरम्मती पर होने वाले व्यय का आकलन करने, स-समय प्राक्कलन समर्पित नहीं करने एवं मरम्मती कार्य प्रारम्भ कराने में विलम्ब के आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 992, दिनांक 8 दिसम्बर 2008 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,61 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन दिनांक 18 जुलाई 2009 में जॅाच पदाधिकारी के अनुसार कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। इस जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई तथा सम्यक समीक्षोपरान्त श्री रजक के विरूद्व आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण उन्हें दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री देवराज रजक, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, रक्सौल को दोषमुक्त किया जाता है। श्री रजक को उक्त निर्णय एतद्‌ द्वारा संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार प्रसाद, उप-सचिव ।

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16 दिसम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(पू0) 01-01/06/1504—श्री शशि भूषण महाराज, तत्कालीन सहायक अभिययन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, काढ़ागोला द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि वर्ष 2002-03 में विभागीय स्तर से गुमटी टोला लिंक बांध के निर्माण में की गई कतिपय अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-353, दिनांक 5 अप्रील 2006 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। विभागीय कार्यवाही में जॅाच पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त जॅाच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-881, दिनांक 2 सितम्बर 2009 द्वारा श्री महाराज से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। श्री महाराज से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री महाराज को भविष्य में कार्यो के कार्यान्वयन के लिए सचेत करते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है।ः- 1. ''निन्दन'' वर्ष 2002-03

सरकार का उक्त निर्णय श्री शशि भूषण महाराज, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, काढ़ागोला सम्प्रति सहायक अभियन्ता, नलकूप अवर प्रमण्डल, किशनगंज को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार प्रसाद, उप-सचिव ।

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22 दिसम्बर 2009

संख्या-22/नि0सि0(मोति0) 08-03/04/1571—सी0 डब्लु0 जे0 सी0 सं0-13991/2007 (प्रेमशंकर प्रसाद वर्मा बनाम्‌ बिहार राज्य एवं अन्य) में पारित न्यायादेश दिनांक 9 अक्तूबर 2009 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री प्रेम शंकर प्रसाद वर्मा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, शीर्ष कार्य अंचल, बाल्मीकिनगर (वर्ष 2002-03) के विरूद्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 बी0 के अंतर्गत संकल्प, ज्ञापांक 784, दिनांक 7 अगस्त 2007 द्वारा चलाई जा रही विभागीय कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया तथा उक्त पदस्थापन काल का ही एक अन्य मामला में विभागीय अधिसूचना सं0 22/नि0सि0(मोति0) 08-11/04/-711 दि0 19 जुलाई 2007 द्वारा संसूचित दंड- ''5 प्रतिशत पेंशन पर 5 वर्षो तक रोक'' को भी समाप्त कर दिया गया है। इस न्यायादेश के संदर्भ में विचारोपरांत अपील नहीं किये जाने का निर्णय लेते हुए न्यायादेश दिनांक 9 अक्तूबर 2009 का अनुपालन किये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्‌नुसार विभागीय संकल्प, सह ज्ञानांक 784, दिनांक 7 अगस्त 2007 तथा अधिसूचना, ज्ञापांक 711 दि0 19 जुलाई 2007 को एतद्‌ द्वारा निरस्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार प्रसाद, उप-सचिव ।

———ं पथ निर्माण विभाग ———ं अधिसूचना 21 दिसम्बर 2009 संख्या-निग/सारा-9(पथ)-आरोप-96/2009-15167 (एस)—श्री कमल किशोर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक शोध पदाधिकारी,रा0 उ0 प0 प्रमंडल, गुलजारबाग,पटना सम्प्रति सहायक निदेशक, रा0उ0प0 गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, डेहरी औन सोन के द्वारा रा0उ0प0 प्रमंडल, गुलजारबाग के पदस्थापन काल में उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-2 द्वारा रा0उ0प0 संख्या-19 के कि0मी0 209 में अवस्थित फ्‌लाई ओभर (हाजीपुर साईड तथा मुजफ्‌फरपुर साईड) के सम्बन्ध में समर्पित जांच प्रतिवेदन में पायी गयी त्रृटियों/अनियमितताओं पर श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 7028(एस) दिनांक 26 मई 2008 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह के पत्रांक शून्य दिनांक 3 मार्च 2009 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरान्त पाया गया62 (cid:18)बहार गजट, 3 फरवर(cid:15) 2010 कि (1) बी0एम0, एस0डी0बी0सी0 तथा डब्लू0 बी0एम0 ग्रेड-III के नमूने के जांचफल में गे्रडिंग कुछ चलनियों पर औभर साईज था। साथ ही डब्लू0 बी0 एम0ग्रेड-III कार्य में प्रयुक्त होनेवाले स्क्रीनिंग मेटेरियल के एल0एल0 तथा पी0 आई0 एग्रीगेट्‌स के एफ0 आई0+पी0 आई तथा संपीडन (एफ0 डी0डी0) की भी जांच करना चाहिए था, जिसे श्री सिंह के द्वारा नहीं किया गया। श्री सिंह के द्वारा बरती गयी उपरोक्त अनियमितता के परिपे्रक्ष्य में सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए श्री कमल किशोर प्रसाद सिंह, सहायक निदेशक को निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय लिया जाता है :- (1) निन्दन (2) एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव ( निगरानी )।

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अधीIक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित।

(cid:18)बहार गजट, 46Ñ571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 February 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-02-03.5/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-02-03.5.