Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 February 2010

Published 03 February 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-02-03.85
Languages
English, Hindi
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अधिसूचना

21 जनवरी 2010

सं0 प्र02वि01-33/2008-350— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा (9) एवं (10) एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा (7) एवं (8) में यथा विनिर्दिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में अंकित शर्तो के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुमारी अन्जु चौधरी को रु0 7500 निर्धारित मानदेय एवं रु0 400 परिवहन भत्ता प्रतिमाह पर जिला उपभोक्ता फोरम वैशाली के अधीन पूर्णकालिक महिला सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है ।

2. यह नियुक्ति कुमारी चौधरी के योग्यदान की तिथि से पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र सीमा (जो भी पहले हो) तक के लिए मान्य होगी ।

3. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझा जाएगा एवं निर्धारित अवधि के पश्चयात्‌ योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा ।4. कुमारी अन्जु चौधरी, अपना योगदान संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम को जन्म-तिथि प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ देंगी । जन्म-तिथि संबंधी 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 3 फरवर(cid:15) 2010 प्रमाण-पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा । योगदान की एक प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी समर्पित करेंगी । 5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंंगे कि नियुक्त सदस्या उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के नियम (4) में उल्लिखित प्रावधानों के प्रक्षेत्र में आते है । उपर्युक्त आशय का प्रमाण-पत्र

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

त्रिपुरारि शरण,

सरकार के प्रधान सचिव ।

——— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 85-571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 February 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-02-03.85/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-02-03.85.