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उद्देष्य—(क) अवैध शराब की बिक्री का उन्मूलन। (ख) निजी इकाइयों एवं व्यापारियों के एकाधिकार पर नियंत्रण। (ग) उपभोक्ताओं के शोषण पर रोक। (घ) उत्पाद राजस्व में वृद्धि।
उपर्युक्त उद्देष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार के आदेष (अधिसूचना संख्या 1774, दिनांक 05 अप्रील 2007) द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के द्वारा की गई अनुषंसा के आधार पर विभिन्न स्तरों पर विचारोपरांत जारी संकल्प संख्या 3/टेक-2001/06-2703 दिनांक 07 जून 2007 एवं संषोधित संकल्प संख्या 3/टेक-2001/2006-905 दिनांक 07 मार्च 2008 द्वारा परिचारित सरकार केे निर्णय के क्रम में खुदरा शराब दुकानों की शत प्रतिषत बंदोवस्ती सुनिष्चित करने एवं राजस्व संंवर्द्धन हेतु निर्णय लिया गया है कि संकल्प संख्या 3/टेक-2001/2006-905 दिनांक 07 मार्च 2008 की कंडिका 9, 11, 16 एवं 20 में सन्निहित भारत निर्मित विदेषी शराब/वीयर पर उत्पाद कर की दरें, खुदरा अनुज्ञप्तियों की बंदोवस्ती के निमिा आवेदन-शुल्क तथा अधिकाम थोक लाभांष से संबंधित प्रावधानों को आंषिक रूप से संषोधित करते हुए निम्नानुसार प्रावधान किए जाएॅ जो पूर्व निर्गत समग्र संकल्प में यथा स्थान समावेषित किये जा रहे हैं :- 1. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती हेतु र्वामान में लागू निविदा-सह-डाक बोली प्रथा को समाप्त कर देष के अनेक राज्यों के भांति लॉटरी प्रणाली के तहत देषी/मसालेदार देषी शराब तथा विदेषी शराब, कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बंदोवस्ती एक उत्पाद वर्ष अथवा उसके अंष के लिए किया जायेगा तथा उसके अगले वर्ष के लिए विभाग चाहे तो निर्धारित र्शाो पर अनुज्ञप्ति का विस्तार कर सकेगा। 2. उत्पाद खुदरा दुकानों को निम्न चार श्रेणियों में विभक्त किया जाएगा :-
(क) विदेषी शराब, बीयर एवं वाईन के साथ (ख) देषी/मसालेदार देषी शराब2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 8 फरवर(cid:15) 2010 (ग) देषी/मसालेदार देषी एवं विदेषी शराब तथा वीयर के कम्पोजिट दुकान (मात्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)।
(घ) चयनित डिपार्टमेंटल स्टोर में वाईन बिक्री की अनुज्ञप्ति की व्यवस्था। 3. दुकानों की संख्या में निम्नांकित श्रेणियों में विभक्त कर बंदोवस्ती की जाएगी।
(i) पटना नगर निगम (ii) अन्य नगर निगम (iii) नगर परिषद् (iv) नगर पंचायत (v) प्रखंड मुख्यालय (जो उपरोक्त क्षेत्रों से भिन्न हो) (vi) अन्य ग्रामीण क्षेत्र
उपर्युक्त सभी क्षेत्रों को दो भागों में यथा ''हाई पोटेंसियल जोन'' तथा ''लो पोटेंसियल जोन'' (प्रखंड मुख्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्र छोड़कर) में विभक्त कर दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी। उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर ही दुकानों का वार्षिक/मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) का निर्धारण किया जायेगा। 4. उपर वर्णित श्रेणियों के आधार पर ही खुदरा उत्पाद दुकानों का वार्षिक अनुज्ञाषुल्क निर्धारित किया जायेगा। 5. लॉटरी द्वारा दुकानों की बंदोवस्ती के लिए दुकान की निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा पर निर्धारित प्रति एल0पी0लीटर की दर से देय वार्षिक अनुज्ञाषुल्क की राषि का 1/12 भाग प्रतिभूति के रूप में तथा उतनी ही राषि अग्रिम अनुज्ञाषुल्क के रूप में बंदोवस्तदार से तुरंत जमा करायी जायेगी। 6. ''वाईन'' (जो फलों के रस से तैयार कम अलकोहल वाली पेय है) को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद कर रू0 40/प्रति एल0पी0लीटर निर्धारित किया जायेगा तथा वाईन पर देय उत्पाद कर के अतिरिक्त उसके लागत मूल्य (एक्स0 डिस्टीलरी प्राईस) प्रति पेटी के योग पर 50 प्रतिषत ''वैट'' वसूलनीय होगा। वाईन की बिक्री चयनित डिपार्टमेन्टल स्टोर्स द्वारा भी करने की अनुमति दी जाएगी। 7. सभी प्रकार के खुदरा यथा देषी शराब/मसालेदार देषी शराब, विदेषी शराब, कंपोजिट शराब दुकान का अनुज्ञाषुल्क दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर प्रति एल0पी0एल0 निर्धारित कर लॉटरी प्रणाली द्वारा बंदोवस्त की जाएगी। 8. विदेषी शराब की खुदरा दुकानों को भी देषी/मसालेदार देषी शराब की खुदरा दुकानों की भांति अनुज्ञाषुल्क में उत्पाद कर की राषि को समाहित करते हुए निम्न प्रकार से अनुज्ञाषुल्क का निर्धारण किया जाएगा। (क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों के लिए निर्धारित किये जाने वाले वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) के आधार पर प्रति एल0पी0एल0 की दर से अनुज्ञाषुल्क की राषि निर्धारित की जाएगी। (ख) विदेषी शराब की खुदरा दुकानों (कम्पोजिट शराब की दुकान सहित) के मामले में प्रत्येक दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर प्रति एल0पी0एल0 150 रू0 अनुज्ञाषुल्क की दर निर्धारित की जाएगी। 9. 500 रू0 प्रति पेटी तक लागत मूल्य (एक्स0 डिस्टीलरी प्राईस) पर 30 रू0 प्रति एल0पी0एल0 की दर से उत्पाद-कर देय होगा तथा उसके योग पर एकल बिन्दु वैट (वाणिज्य-कर) वसूलनीय होगा। 501 रू0 से अधिक 800 रू0 प्रति पेटी तक लागत मूल्य वाले विदेषी शराब पर 50 रू0 प्रति एल0पी0एल0 तथा 801 रू0 से अधिक लागत मूल्य वाले विदेषी शराब पर 80 रू0 प्रति एल0पी0एल0 उत्पाद कर अधिरोपित किया जाएगा। उपरोक्त लागत मूल्य एवं मूल्य आधारित उत्पाद कर की दर के योग पर एकल बिन्दु वैट (वाणिज्य-कर) वसूलनीय होगा। 10. विदेषी शराब की खुदरा (कम्पोजिट शराब की दुकान सहित) के लिए निर्धारित होने वाले बीयर के वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर 10/-रू0 प्रति बल्क लीटर अनुज्ञाषुल्क की राषि अधिरोपित की जायेगी तथा इसे अनुज्ञाषुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा। 11. साधारण वीयर/स्ट्रांग वीयर/सुपर स्ट्रांग वीयर के लिए प्रति बल्क लीटर उत्पाद कर की दरें निम्नवत निर्धारित की जायेगी :-
| साधारण वीयर (0.5 प्रतिषत आयतन/आयतन (भी0भी0) से 8 प्रतिषत भी0भी0 तक अल्कोहल वाला) | रु0 10.00 (दस रूपये) प्रति बल्क ली0 |
| स्ट्रांग वीयर (5 प्रतिषत भी0भी0 से अधिक किन्तु 8 प्रतिषत भी0भी0 तक अल्कोहल वाली) | रु0 10.00 (दस रूपये) प्रति बल्क लीटर |
| सुपर स्ट्रांग वीयर (8 प्रतिषत भी0भी0 से अधिक अल्कोहल वाली) | रु0 18.00 (अठ्ठारह रूपये) प्रति बल्क लीटर |
वीयर के लागत मूल्य के साथ उपर्युक्त उत्पाद-कर सहित एकल बिन्दु पर वैट (वाणिज्य-कर) वसूलनीय होगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 8 फरवर(cid:15) 2010 12. देषी/मसालेदार देषी शराब की खुदरा दुकानों के लिए निर्धारित होने वाले वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर प्रत्येक देषी/मसालेदार देषी शराब की खुदरा तथा कंपोजिट शराब दुकान में बिकने वाली देषी/मसालेदार देषी शराब की खुदरा बिक्री के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर अनुज्ञाषुल्क की दर 70 रू0 प्रति एल0पी0एल0 निर्धारित की जायेगी। देषी/मसालेदार देषी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकान में बिकने वाली देषी/मसालेदार देषी शराब दुकानो के शराब के निर्गमन पर अधिरोपित निर्गमन शुल्क की राषि उपर्युक्त अनुज्ञाषुल्क में समाहित होगा। देषी/मसालेदार देषी शराब दुकान के लिए निर्धारित लागत मूल्य के आधार पर एकल बिन्दु वैट (वाणिज्य-कर) वसूलनीय होगी। पूर्व की भांति देषी शराब/मसालेदार देषी शराब पर अधिरोपित उत्पाद कर की राषि अनुज्ञाषुल्क में समाहित कर बंदोवस्ती राषि के रूप में देषी शराब/मसालेदार देषी शराब के खुदरा दुकानों की बंदोवस्ती के पश्चात अनुज्ञाषुल्क के मद में वसूलनीय होगा। 13. सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लौटरी प्रणाली द्वारा मूल रूप से दुकानवार बंदोवस्त किया जाएगा लेकिन आवष्यकतानुसार उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती एवं उत्पाद राजस्व की प्राप्ति के हित में एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर र्वामान नीति के प्रावधानों के तहत लॉटरी द्वारा बंदोवस्त किया जायेगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जायेगा जिसमें, अपेक्षाकृत अधिक लाभकर एवं अपेक्षाकृत कम लाभकर दुकानों का समूह बने। शेष प्रावधान यथावत रहेगा। जो दुकानें किसी कारणवष बंदोवस्त नहीं हो सकेगी वैसी दुकानों को बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेष लि0 द्वारा संचालित किया जायेगा। 14. देषी/मसालेदार देषी शराब, विदेषी शराब की खुदरा दुकानें तथा कंपोजिट शराब दुकानें, जो लॉटरी प्रणाली से बंदोवस्त की जायेगी, उनके लिए विभाग द्वारा बंदोवस्ती की प्रक्रिया (अनुज्ञाषुल्क की वसूली की प्रक्रिया सहित) निर्धारित की जायेगी तथा विभाग द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया में निर्धारित र्शा एवं प्रावधान के आलोक में जिला के समार्हाा द्वारा बंदोवस्ती की कार्रवाई की जायेगी। 15. लौटरी प्रणाली द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली खुदरा देषी शराब/मसालेदार देषी शराब दुकानें, भारत निर्मित विदेषी शराब की दुकानें तथा कंपोजिट शराब की दुकानों की बंदोवस्ती हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकता ह,ै वर्षो सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों जिसके लिए आवेदन देगा उसपर विभाग द्वार निर्धारित अलग-अलग संषोधित आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हे वापस लौटाई नहीं जाएगी। परन्तु, अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा। 16. लौटरी द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोटेंसियल जोन एवं लो पोटेंसियल जोन के आधार पर समर्पित की जानेवाली आवेदन के साथ दुकानवार निर्धारित आवेदन शुल्क की राषि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर ''हाई पोटेंसियल जोन'' के लिए निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिए निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क की राषि ही निम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राषि के रूप में वसूलनीय होगी।
| क्षेत्र का नाम | हाई पोटेंषियल तथा लो पोटेंषियल जोन के लिए |
| पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित | रु0 7000.00 (सात हजार) |
| अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए | रु0 5000.00 (पॉच हजार) |
| नगर परिषद् के लिए | रु0 4000.00 (चार हजार) |
| नगर पंचायत क्षेत्र के लिए | रु0 3000.00 (तीन हजार) |
| प्रखंड मुख्यालय (जो उपयु र्क्त क्षेत्रों से भिन्न हो) | रु0 3000.00 (तीन हजार) |
| अन्य ग्रामीण क्षेत्र | रु0 2000.00 (दो हजार) |
उपर्युक्त आवेदन शुल्क की राषि (जो वापसी योग्य नहीं होगी) दुकान विषेष एवं समूह के दुकानों की बंदोवस्ती लेने हेतु इच्छुक आवेदक की पात्रता से संबंधित सभी वांछित कागजात के साथ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अथवा नगद राषि के रूप में आवेदको को जमा करना होगा। छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेनेवाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राषि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निर्धारित दर पर ही जमा कराई जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हेंं समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छुट दी जाएगी। लौटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेने हेतु इच्छुक आवेदकों को आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आइडेंटिटी प्रुफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिए फोटो युक्त पहचान-पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या, एवं ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवष फोटो युक्त पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 8 फरवर(cid:15) 2010 तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राषन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जल/टेलीफोन/बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेंटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न करने की अनिवार्यता होगी। 17. लॉटरी द्वारा बंदोवस्त होनेवाली देषी शराब/मसालेदार देषी शराब तथा विदेषी शराब की दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकान के स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बंदोवस्ती की जा सकेगी। इस प्रावधान से किसी दुकान के लिए स्थल उपलब्धता की बाधा उत्पन्न नहीं होगी लेकिन 'ऑन सेल' दुकान के मामले में उत्पाद नियम-47 के र्शो एवं बंधेज के अनुपालन की बाध्यता पूर्ववत लागू रहेगी। 18. र्वामान में बिहार राज्य के अंतर्गत जितनी स्वीकृत दुकानें है, उनसे राज्य की वास्तविक खपत को पूरा नहीं किया जा रहा है, परिणामस्वरूप अवैध स्रोत से शराब की आपूर्ति हो रही है जो जन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। दुकानों की अनुपलब्धता के कारण विषेष कर ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता, अवैध स्रोत से बनाये गये शराब, जिसका कोई मानक नहीं है, का सेवन करने के लिए बाध्य हो जाते है। इस पर बहुत हद तक नियंत्रण करने के उद्देष्य से विभिन्न प्रकार के खुदरा शराब की दुकानों की संख्या में वृद्धि करने हेतु निम्नांकित निर्णय लिए गए है :- (क) खुदरा उत्पाद दुकानों की र्वामान स्वीकृत संख्या को प्रथम चरण में दुगुना किया जायेगा और द्वितीय चरण में राष्ट्रीय औसत के अनुरूप स्वीकृत की जायेगी। (ख) देषी षराब/मसालेदार देषी शराब के लिए र्वामान में प्रचलित 'ऑन' एवं 'ऑफ' व्यवस्था यथावत रहेगी। (ग) विदेषी शराब की खुदरा दुकानें ''ऑफ सोप'' के रूप में बंदोवस्त होगी। यदि ''ऑफ सेल'' का कोई अनुज्ञप्तिधारी ''ऑन सेल'' के लिए आवेदन देता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति के वार्षिक अनुज्ञाषुल्क का 10 प्रतिषत अतिरिक्त अनुज्ञाषुल्क की देयता (वसूली) पर अनुमति दी जाएगी तथा वह उत्पाद नियम-47 के प्रावधानों के अंतर्गत ही खोली जायेगी। 19. लॉटरी द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली उत्पाद दुकानों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर देषी शराब/मसालेदार देषी शराब, विदेषी शराब दुकानों को मिलाकर प्रति 10 व्यक्ति पर लगभग 15 पेटी (केस) की दर से किया जायेगा। विभाग द्वारा इसकी गणना कर राज्य एवं जिलों के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का सटीक निर्धारण किया जायेगा। देषी शराब/मसालेदार देषी शराब, विदेषी शराब एवं वीयर तथा वाईन की दुकानों के लिए खपत हेतु निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक परंतु 15 प्रतिषत की मात्रा तक यदि कोई अनुज्ञाधारी निर्गमन लेता है तो उसे निर्धारित कोटा से अतिरिक्त शराब के उठाव के लिए कोई अतिरिक्त अनुज्ञाषुल्क देय नहीं होगा, किन्तु निर्धारित कोटा से 15 प्रतिषत से अधिक मात्रा का निर्गमन लेने पर दुकान विषेष के लिए निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय प्रति एल0पी0एल0 अनुज्ञाषुल्क की राषि का 50 प्रतिषत राषि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञाषुल्क के रूप में उसे अग्रिम रूप से देना होगा। 20. उपभोक्ता के शोषण पर रोक लगाने के उद्देष्य से सभी प्रकार के शराब पर अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किया जायेगा एवं यह प्रत्येक बोतल/सैचेट पर अंकित किया जायेग। निर्धारित होने वाले अधिकतम खुदरा मूल्य में यह ध्यान रखा जाएगा कि सरकार के राजस्व (उत्पाद राजस्ववैट) का अनुपात लगभग 60 प्रतिषत हो। देषी/मसालेदार देषी शराब, विदेषी शराब का थोक मूल्य पूर्व से चली आ रही प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। अधिकतम खुदरा मूल्य के निर्धारण हेतु शराब का बेसिक मूल्य (एक्स. डिस्टीलीी प्राईसओभरहेड) के साथ एक्साईज ड्यूटी (उत्पाद कर) एवं एकल बिन्दु ''वैट'' तथा अनुज्ञाषुल्क के अधिभार को जोड़ते हुए इस प्रकार आकलन किया जाएगा कि थोक लाभांष अधिकतम खुदरा मूल्य का 10 प्रतिषत एवं खुदरा बिक्र्रेता लाभांष अधिकतम खुदरा मूल्य का 15 प्रतिषत हो। 21. चूकि भारत निर्मित विदेषी शराब अथवा वीयर पर र्वामान में लागू उत्पाद कर का अधिकांष भाग को उसके खुदरा दुकानों की अनुज्ञाषुल्क में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर समाहित करने का निर्णय लिया गया है इसलिए होटल/रेस्टूरेंट, बार, स्वतंत्र बीयर बार, क्लब अथवा कैंटीन (सैन्य बल एवं अर्द्ध सैन्य बल द्वारा धारित कैंटीन की अनुज्ञप्ति को छोड़कर) आदि से बिकने वाली भारत निर्मित विदेषी शराब पर उत्पाद राजस्व के रूप में 120 रू0 प्रति एल0पी0एल0 की दर से आपूर्ति दी जाने वाली मात्रा पर परमिट शुल्क की वसूली की जायेगी। उपर्युक्त कोटि की अनुज्ञप्तियो से बिकने वाली भारत निर्मित बीयर पर उसकी कोटि के अनुसार परमिट शुल्क की वसूली निम्नवत की जायेगी।
| साधारण वीयर (5 प्रतिषत भी0भी0 तक अल्कोहल वाली) | रु0 10.00 प्रति बल्क ली0 |
| स्ट्रांग वीयर (5 प्रतिषत भी0भी0 से अधिक किन्तु 8 प्रतिषत भी0भी0 तक अल्कोहल वाली) | रु0 10.00 प्रति बल्क लीटर |
| सुपर स्ट्रांग वीयर (8 प्रतिषत भी0भी0 से अधिक अल्कोहल वाली) | रु0 10.00 प्रति बल्क लीटर |
इसके अतिरिक्त उत्पाद कर एवं वैट की वसूली उपर वर्णित कंडिका संख्या-9 एवं 11 में लिए गए निर्णय के अनुसार की जायेगी। उपर्युक्त प्रस्तावित परमिट शुल्क इन अनुज्ञप्तियों के लिए लागू अनुज्ञाषुल्क के अतिरिक्त होगा। 22. शहरी क्षेत्र से कम से कम आठ किलोमीटर बाहर अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राजकीय राजमार्गो में ढ़ाबों में भारत निर्मित विदेषी शराब/बीयर को परिसर में ('ऑन' बिक्री के रूप में) पिलाने की अनुज्ञप्ति दी जायेगी, जिसके लिए नियत वार्षिक अनुज्ञाषुल्क की दर रू0 50,000 (पचास हजार रू0) प्रति अनुज्ञप्ति निर्धारित किया जायेगां इन ढ़ाबों में बिकने वाली भारत निर्मित विदेषी शराब तथा बीयर के लिए उपर्युक्त कंडिका संख्या-21 में वर्णित परमिट शुल्क वसूलनीय होगा। 23. उपर्युक्त कंडिकाओं के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगें तथा अगले ओदष तक प्रभावी रहेंगे। यह विाीय वर्ष 2009-10 के शेष अवधि के लिए भी तत्काल प्रभाव से लागू होंगा।
आदेषः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को राज्य गजट के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आमिर सुबहानी, सचिव।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 91-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in