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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 February 2010

Published 17 February 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-02-17.144
Languages
English, Hindi
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सं0 मु0 अ0 ल0 सी0 अनु0- 62/2007-124—जिला अनुकम्पा समिति, गया के ज्ञापांक 597, दिनांक 11 अप्रील 2007 द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुपालन में स्व0 सुरेश प्रसाद सिन्हा, डीलर, लघु सिचाई प्रमंडल, गया आश्रित पुत्री सुश्री श्वेता राज को लघु सिचाई अंचल, गया के अन्तर्गत रिक्त पत्राचार लिपिक के पद के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वर्ग-3 श्रेणी पद पर वेतनमान रु0 3050-4590 में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भाों के साथ अनुकम्पा के आधार औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

2. सुश्री राज पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देगें। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करने संबंधी शपथ-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, न्यायालय में मुकदमा लम्बित नहीं रहने के शपथ-पत्र तथा स्व0 सुरेश प्रसाद सिन्हा के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात अधीक्षण अभियंता लघु सिचाई अंचल, गया, जिसकी जाँच अधीक्षण अभियंता लघु सिचाई अंचल, गया स्वयं करेंगें तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेगें।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका 1(ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत की गयी थी का सत्यापन अधीक्षण अभियंता लघु सिचाई अंचल गया द्वारा करा लिया जायेगा।4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी, तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी इस संबंध में सुश्री श्वेता राज को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसे उक्त पदाधिकारी सुश्री श्वेता राज की सेवापुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगें। 5. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्त हाने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 17 फरवर(cid:15) 2010 6. विा विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 के प्रावधान लागू होगें। 7. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु सुश्री राज को यात्रा-भाा देय नहीं होगा।

(ह0) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 144-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 February 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-02-17.144/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-02-17.144.