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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 February 2010

Published 17 February 2010

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-02-17.7
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 28282828 माघमाघमाघमाघ, , , , 1931931931931 1 1 1 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 00007 7 7 7 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ————————

17171717 फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15)फरवर(cid:15),,,, 2020202010101010 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)2, पदःथापन, बदली, श(cid:18)2, छु 8ट(cid:15)

भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत

(cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत और अ;य <य(cid:18)2गत सूचनाएं। 2-7

या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मA के समादेंटाओं के

सिमितयA के ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान आदेश।

---

मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,

(cid:18)वधेयक।

---

बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,

भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क] एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,

अनुमित िमल चुक] है। ---

एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-

भाग-8—भारत क] संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के

संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के पर(cid:15)Jा-फल, कायKबम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान,

ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर आOद।

---

सिमितयA के ूितवेदन और संसद मZ भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आOद ---

पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और कायाKQयJA (cid:24)ारा

भाग-9—(cid:18)व^ापन

---

िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

और िनयम आOद। 9-14

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और

;यायालय सूचनाएं और सवKसाधारण उUच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं

सूचनाएं इ`याOद। ---

और िनयम, 'भारत गजट' और राPय

गजटA के उWरण। ---

पूरक 15-15 भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पूरक-क

---

2 (cid:18)बहार गजट, 17 फरवर(cid:15) 2010

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2, , , , छु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;य वैय(cid:18)2क सूचनाएंवैय(cid:18)2क सूचनाएंवैय(cid:18)2क सूचनाएंवैय(cid:18)2क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

4 फरवरी 2010

एस0ओ0 26 दिनांक 17 फरवरी 2010—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-08जे0, दिनांक 3 जनवरी 2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अमेरिका प्रसाद जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 3 जनवरी 2009 से पुनः अगामी पॉच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अ ं कित होने की तिथि अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अमेरिका प्रसाद अधिवक्ता, अनुमंडलीय न्यायालय, राजगीर 03.01.2001 बी0ए0 एल0एल0बी0 राजगीर अनुमंडल

(सं0 सं0-ए0/नोट-10/97/540/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

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4 फरवरी 2010

एस0ओ0 27, एस0ओ0 26 दिनांक 17 फरवरी 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-10/97/540/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।

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The 4th February 2010

S.O. 26 dated The 17th february 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Amerika Prasad, and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section-3 of the3 (cid:18)बहार गजट, 17 फरवर(cid:15) 2010 Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 08/J dated 3rd January 2004 to practice as notary again for the next five years from 3rd January 2009.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Sri Amerika Prasad Advocate Subdivisional court Rajgir 03-01-2001 B.A. L.L.B. Rajgir Subdivision

(File no.-A/Not-10/97/540/J) By order of the Governor of Bihar, Rajendra Kumar Mishra, Secretary.

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सहकारिता विभाग

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अधिसूचनाएं

29 जनवरी 2010

सं॰ 01/रा॰स्था॰-वि॰स॰से॰(अति॰प्र॰)-022/09-399—श्री बबन मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा तथा सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, शेखपुरा का प्रभार दिया जाता है।

सं॰ 01/रा॰स्वा॰-वि॰स॰से॰(अति॰प्र॰)-022/09-400—श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बेनीपट्‌टी, जिला-मधुबनी का प्रभार दिया जाता है।

सं॰ 01/रा॰स्था॰-वि॰स॰से॰(अति॰प्र॰)-022/09-401—श्री रामाश्रय राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जहानाबाद का प्रभार दिया जाता है।

सं॰ 01/रा॰स्था॰-वि॰स॰से॰(अति॰प्र॰)-022/09-402—श्री प्रभात कुमार, प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, खगड़िया को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, खगड़िया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

यह आदेष तुरन्त प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव।

———

1 फरवरी 2010

सं॰सं॰ 1/रा॰स्था॰(2)-सह॰से॰(व्य॰)-012/2004-सह॰-432—श्री त्रिवेणी प्रसाद सिन्हा, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर के उपार्जित अवकाष में प्रस्थान करने के फलस्वरूप उक्त अवधि में श्री चक्रधर झा, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोषी प्रमण्डल, सहरसा को संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमण्डल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, उप-सचिव।4 (cid:18)बहार गजट, 17 फरवर(cid:15) 2010

खान एवं भूतत्व विभाग

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कार्यालय आदेश

2 पफरवरी 2010

सं1/प्रो0-01/08-180/एम0—खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्राणाध्ीन कार्यरत सेवानिवृत्त खान निरीक्षकों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3/एम-2-5 वे0पु0 28/99-4686 वी0;2द्धदिनांक 25 जून 2003 के आलोक में विभागीय स्Õीनिंग समिति की दिनांक 2 दिसम्बर 2009 के बैठक के अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित खान निरीक्षकों को 12 वर्षों तथा 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरा करने के पफलस्वरूप विवरणी में अंकित उनके नाम के सामने स्तंभ 5 एवं स्तंभ 6 में अंकित तिथि से प्रथम/द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

Õ. नाम/पदनाम मूल पद पर योगदान की तिथि/ पदनाम एवं पुर्नरीक्षित वेतनमान यदि पूर्व मे प्रोन्नति ं मिली है तो उसका पदनाम/पुर्नरीक्षित व ेतनमान/तिथि प थम उन्नयन ्र प्रोन्नति की अनुमान्य तिथि एवं व ेतनमान द्वितीय उन्नयन प्रोन्नति की अनुमान्य तिथि एवं व ेतनमान
1 2 3 4 5 6
1. श्री शिवेन्द्र वरीयार, स वानिवृत्त खान निरीक्षक े 17.03.71 खान निरीक्षक 5000-8000/- नहीं 9.08.99 6500-10500/- 9.08.99 10000-15200/-
2 श्री अबू सालेह मल्लिक, स वानिवृत्त खान निरीक्षक े 12.04.72, खान निरीक्षक 5000-8000/- नहीं 9.08.99 6500-10500/- 9.08.99 10000-15200/-
3. स्व0 विद्‌यापति ठाकुर, खान निरीक्षक 14.07.1977 खान निरीक्षक 5000-8000/- नहीं 9.08.99 6500-10500/- 14.07.01 10000-15200/-
4. श्री त्रिावेणी दास, खान निरीक्षक, झारखंड 28.04.82 खान निरीक्षक 5000-8000/- नहीं 9.08.99 6500-10500/- सरकार का उद्‌यतन निदेश अप्राप्त रहने के कारण तत्काल लंबित
5. श्री नारायण राम, खान निरीक्षक ;झारखंडद्ध 29.04.82 खान निरीक्षक, 5000-8000/- नहीं 9.08.99 6500-10500/- सरकार द्वारा अद्‌यतन निदेश अप्राप्त रहने के कारण तत्काल लंबित।
6. श्री मोतिउर रहमान, खान निरीक्षक 01.04.92 खान निरीक्षक 5000-8000/- नहीं 01.04.04 6500-10500/- अवध् ि परिपक्व नहीं होने के कारण देय नहीं है।
7. श्री उपेन्द्र कुमार पासवान, खान निरीक्षक, 13.04.92 खान निरीक्षक 5000-8000/- नहीं 13.04.04 6500-10500/- अवध् ि परिपक्व नहीं होने के कारण देय नहीं है।
8. श्री विजय प्रसाद सिंह, खान निरीक्षक 18.04.92 खान निरीक्षक, 5000-8000/- नहीं 18.04.04 6500-10500/- अवध् ि परिपक्व नहीं होने के कारण देय नहीं है।
5 (cid:18)बहार गजट, 17 फरवर(cid:15) 2010

2. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उन्नयन के दौरान संबंध्ति पदाध्किारियों के वेतन का निर्धरण प्रशासी विभाग द्वारा भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम 22;1द्ध;ए0द्ध;1द्ध के प्रावधनों तथा इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक मेें औपबंध्कि रूप से निर्धरित होगी।

3. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत है जिसका उनकी पारस्परिक वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संवर्ग में कनीय पदाध्किारी को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधर पर वरीय पदाध्किारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन/वेतनमान संरक्षण देय नहीं होगा।

4. यह आदेश दिनांक 9 अगस्त 1999 से प्रभावी है किंतु इस योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 9 अगस्त 1999 अथवा देय तिथि से ही भुगतेय होगा।

5. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उन्नयन के पफलस्वरूप उच्चतर वेतनमान के आधर पर संबंध्ति सरकारी सेवक सरकारी आवास का आवंटन, गृह निर्माण अग्रिम एवं अन्य अग्रिम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे किंतु राजकीय उत्सव, अलंकरण, समारोहों, उच्चतर पदों पर प्रोन्नति आदि के लिए वे अपने मौलिक/ निम्नतर वेतनमान के अनुरूप ही सुविध प्राप्त कर सकेंगे। 6. किसी प्रकार के त्राुटि पाये जाने पर संबंध्ति पदाध्किारियों को प्रदत्त ए0सी0पी0 योजना का लाभ रदद्‌/संशोध्ति कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

आदेश से,

मध्ु गुप्ता, उप-सचिव।

——— अध्सिूचना

2 पफरवरी 2010

सं1/प्रो0-01/08-181/एम0—खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्राणाध्ीन कार्यरत सहायक निदेशक सम्प्रति प्रभारी उप-निदेशक सेवानिवृत्त सहायक खनन्‌ पदाध्किारी को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3/एम-2-5 वे0पु0 28/99-4686 वी0;2द्धदिनांक 25 जून 2003 के आलोक में विभागीय स्Õीनिंग समिति की दिनांक 2 दिसमबर 2009 के बैठक के अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित खान निरीक्षकों को 12 वर्षों तथा 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरा करने के पफलस्वरूप विवरणी में अंकित उनके नाम के सामने स्तंभ 5 एवं स्तंभ 6 में अंकित तिथि से प्रथम/द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान

Õ. नाम/पदनाम मूल पद पर योगदान की तिथि/ पदनाम एवं पुर्नरीक्षित वेतनमान यदि पूर्व मे प्रोन्नति ं मिली है तो उसका पदनाम/पुर्नरीक्षित व ेतनमान/तिथि प थम उन्नयन ्र प्रोन्नति की अनुमान्य तिथि एवं व ेतनमान द्वितीय उन्नयन प्रोन्नति की अनुमान्य तिथि एवं व ेतनमान
1 2 3 4 5 6
1. श्री अशोक कुमार वर्मा, सहायक निदेशक सम्प्रति प्रभारी उप निदेशक 22.12.81 भूतत्ववेत्ता 6500-10500/- वरीय भूतत्ववेत्ता, 10000-15200/- 1.04.92 देय नहीं है। 22.12.05 12000-16500/-
2 श्री अशपर्फी झा, स वानिवृत्त, े सहायक खनन्‌ पदाध्किारी 03.01.1967, खान निरीक्षक 5000-8000/- सहायक खनन्‌ पदाध्किारी 6500-10500/- 11.04.1989 देय नहीं है। 9.08.99 10000-15200/-

सरकार के मौलिक नियमावली के नियम 22;1द्ध;ए0द्ध;1द्ध के प्रावधनों तथा इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक मेें औपबंध्कि रूप से निर्धरित होगी।6 (cid:18)बहार गजट, 17 फरवर(cid:15) 2010 3. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत है जिसका उनकी पारस्परिक वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संवर्ग में कनीय पदाध्किारी को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधर पर वरीय पदाध्किारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन/वेतनमान संरक्षण देय नहीं होगा।

4. यह आदेश दिनांक 9 अगस्त 1999 से प्रभावी है किंतु इस योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 9 अगस्त 1999 अथवा देय तिथि से ही भुगतेय होगा।

5. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उन्नयन के पफलस्वरूप उच्चतर वेतनमान के आधर पर संबंध्ति सरकारी सेवक सरकारी आवास का आवंटन, गृह निर्माण अग्रिम एवं अन्य अग्रिम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे किंतु राजकीय उत्सव, अलंकरण, समारोहों, उच्चतर पदों पर प्रोन्नति आदि के लिए वे अपने मौलिक/ निम्नतर वेतनमान के अनुरूप ही सुविध प्राप्त कर सकेंगे। 6. किसी प्रकार के त्राुटि पाये जाने पर संबंध्ति पदाध्किारियों को प्रदत्त ए0सी0पी0 योजना का लाभ रदद्‌/संशोध्ति कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मध्ु गुप्ता, उप सचिव।

———

जल संसाधन विभाग

——— अधिसूचना

29 जनवरी 2010

सं0-क0/ स्था0-26/2001-146—श्री प्राण मोहन ठाकुर (भा0प्र0से0) प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर को अध्यक्ष, किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के पद पर दिनांक 25 जनवरी 2010 के पूर्वाहन के प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश अम्बरकर, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

——— निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (उत्पाद एवं मद्य निषेध) ——— अधिसूचनाएं 24 दिसम्बर 2009 सं0 1/ए4-1024/93-4598—श्री मो0 सैयद्‌दीन अंसारी, अधीक्षक उत्पाद, गोपालगंज को 8000-13500 रू0 के अपुनरीक्षित वेतनमान में सहायक आयुक्त उत्पाद के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है। प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

सं0 1/ए4-1024/93-4599—श्री कमलेष कुमार सिंह, अधीक्षक उत्पाद, बांका को 8000-13500 रू0 के अपुनरीक्षित वेतनमान में सहायक आयुक्त उत्पाद के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है। प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

सं0 1/ए4-1024/93-4600—श्री राजेष्वर पाण्डेय, अधीक्षक उत्पाद, प0चंपारण (नरकटियागंज आसवनगृह) को 8000-13500 रू0 के अपुनरीक्षित वेतनमान में सहायक आयुक्त उत्पाद के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है। प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

सं0 1/ए4-1024/93-4601—श्री श्रीकृष्ण पासवान, विषेष अधीक्षक उत्पाद, मुख्यालय, पटना को 8000-13500 रू0 के अपुनरीक्षित वेतनमान में सहायक आयुक्त उत्पाद के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है। प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव।7 (cid:18)बहार गजट, 17 फरवर(cid:15) 2010 3 फरवरी 2010 सं0 1/ए4-1024/93-377—श्री मो0 सैयद्‌दीन अंसारी, अधीक्षक उत्पाद, गोपालगंज (अधिसूचित सहायक आयुक्त उत्पाद) को स्थानांतरित करते हुए सहायक आयुक्त उत्पाद, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/ए4-1024/93-378—श्री कमलेष कुमार सिंह, अधीक्षक उत्पाद, बांका (अधिसूचित सहायक आयुक्त उत्पाद) को स्थानांतरित करते हुए सहायक आयुक्त उत्पाद, भोजपुर (आरा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/ए4-1024/93-379—श्री राजेष्वर पाण्डेय, अधीक्षक उत्पाद, नरकटियागंज (आसवनगृह), प0चंपारण (अधिसूचित सहायक आयुक्त उत्पाद) को स्थानांतरित करते हुए सहायक आयुक्त उत्पाद, मुख्यालय, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। ये आयुक्त उत्पाद के सचिव एवं सहायक आयुक्त उत्पाद (छोआ वितरण) के प्रभार में भी रहेंगे। सं0 1/ए4-1024/93-380—श्री श्रीकृष्ण पासवान, विषेष अधीक्षक उत्पाद, मुख्यालय, विकास भवन, पटना (अधिसूचित सहायक आयुक्त उत्पाद) को स्थानांतरित करते हुए सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव।

ÑÑÑÑ

अधीJक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।

(cid:18)बहार गजट, 48Ñ571+300-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

8 (cid:18)बहार गजट, 17 फरवर(cid:15) 2010 9 (cid:18)बहार गजट, 17 फरवर(cid:15) 2010

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राPयराPयराPयराPयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , ,

अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ऊर्जा विभाग ——— अधिसूचना 20 नवम्बर 2009 सं॰ प्र02/विद्युत धारा-42/2003-19—भारतीय विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्‌ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-135-141 में विनिर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन पेसू क्षेत्र पटना, मगध क्षेत्र गया एवं तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर के लिए विशेष न्यायालय का गठन करती है।

2. उक्त न्यायालयों के लिए निम्नांकित पदों के सृजन की स्वीकृति रू0 3048000 के अनुमानित वार्षिक व्यय पर की

Ø0 la0 {ks= dk uke inuke inksa dh la0 osrueku
1 2 3 4 5
1 प स े क्षेत्र पटना ू 1. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2. आशुलिपिक 3. निम्नवर्गीय लिपिक 4. आदेशपाल 5. भवन एवं उपस्कर 1 पद 1 पद 2 पद 2 पद - 16750-20500/- 4000-6000/- 3050-4590/- 2550-3200/- 1.00 लाख।
2 मगध क्षेत्र गया 1. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2. आशुलिपिक 3. निम्नवर्गीय लिपिक 4. आदेशपाल 5. भवन एवं उपस्कर 1 पद 1 पद 2 पद 2 पद - 16750-20500/- 4000-6000/- 3050-4590/- 2550-3200/- 1.00 लाख।
3 तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर 1. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2. आशुलिपिक 3. निम्नवर्गीय लिपिक 4. आदेशपाल 5. भवन एवं उपस्कर 1 पद 1 पद 2 पद 2 पद - 16750-20500/- 4000-6000/- 3050-4590/- 2550-3200/- 1.00 लाख।
10 (cid:18)बहार गजट, 17 फरवर(cid:15) 2010

3. उपर्युक्त पदों पर होने वाले व्यय का वहन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाएगा। 4. उपर्युक्त न्यायालयों के गठन एवं पद सृजन के प्रस्ताव पर माननीय उच्च न्यायालय पटना की सहमति प्राप्त है। 5. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, धर्मदेव प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव।

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The 20th November 2009

सं॰ प्र2/विद्युत धारा-42/2003/19—In exercise of powers conferred by section-153 of the Indian Electricity Act-2003, the Govt. of Bihar do here by establish the "Special Court" for PESU Patna, Magadh range, Gaya and Tirhut range, Muzaffarpur under Bihar State Electricity Board for hearing of offences specified in Section- 135-141 of the said Act.

2. The creation of the following posts for the above Courts is approved on the estimated cost of Rs 3048000 Per year.

SL No. Name of Area Post No. of Post Scale
1. PESU Patna. 1.Additional District Sessions Judge 2. Steno Clerk 3. Lower Division Clerk 4. orderly Peon 5. Infrastructure 1 1 2 2 -- 16750 - 20500/- 4000 - 6000/- 3050 - 4590/- 2550 - 3200/- 1 Lac.
2. Magadh Area Gaya 1.Additional District Sessions Judge 2. Steno Clerk 3. Lower Division Clerk 4. orderly Peon 5. Infrastructure 1 1 2 2 -- 16750 - 20500/- 4000 - 6000/- 3050 - 4590/- 2550 - 3200/- 1 Lac.
3. Tirhut Area Muzaffarpur 1.Additional District Sessions Judge 2. Steno Clerk 3. Lower Division Clerk 4. orderly Peon 5. Infrastructure 1 1 2 2 -- 16750 - 20500/- 4000 - 6000/- 3050 - 4590/- 2550 - 3200/- 1 Lac.

3. The expenditure made on the above posts shall be borne by Bihar State Electricity Board.

4. The approval of the Honorable High Court, Patna has been obtained on the above proposal.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Bihar Gazette.

By the order of Governor of Bihar,

DHARAMDEO PRASAD SINGH, Joint Secretary.

11 (cid:18)बहार गजट, 17 फरवर(cid:15) 2010

पथ निर्माण विभाग ——— अधिसूचना 17 दिसम्बर 2009 सं॰ 1स्था॰-27/2005-14970(S)—राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित ''बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त (सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003'' में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग-2 के अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग के निम्नलिखित सहायक अभियंता जो चरणबद्ध रूप से अभियंता सहायक से सहायक अभियंता के पद पर सामायोजित किये गये थे को सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर योगदान की तिथि से लगातार 12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी होने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित अभियंताओं को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से कार्यपालक अभियंता के अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ रु॰ 10,000-325-15,200 मंें प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाता है :-

क्र॰ सं॰ सहायक अभियंता का नाम वरीयता क्रमांक प्रथम योगदान की तिथि प्रथम सु॰वृ॰उ॰ की देय तिथि अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
1 स्व॰ कौशल किशोर मिश्र, स॰अभि॰ (से॰नि॰)। 1040 10.04.1975 09.08.1999 14590 (एस) दिनांक 14 दिसम्बर 2007 द्वारा द्वितीय वित्तीय उन्नयन प व ू में स्वीकृत। र्
2 श्री उपेन्द्र नाथ ठाकुर, कार्य॰ अभि॰ (से॰नि॰)। 1061 12.02.1977 09.08.1999 अधिसूचना संख्या 2103 (एस), दिनांक 20 फरवरी 2007 द्वारा पूर्व मे ं स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन को रद्द किया जाता है।
3 श्री भृगनाथ सिंह, सहायक अभियंता (से॰नि॰) 1244 15.07.1976 09.08.1999 14590 (एस) दिनांक 14 दिसम्बर 2007 द्वारा द्वितीय वित्तीय उन्नयन प व ू में स्वीकृत। र्
4 श्री अनन्त कुमार, कार्य॰ अभि॰ (से॰नि॰)। 1335 01.12.1976 09.08.1999 अधिसूचना संख्या 2103 (एस), दिनांक 20 फरवरी 2007 द्वारा द्वितीय वित्तीय उन्नयन पूर्व में स्वीकृत।

2. संबंधित नियमावली की कंडका 3(2) के अधीन सहायक अभियंता को प्रथम वृति उन्नयन का लाभ पुनरीक्षित वेतनमान्‌ रु॰ 10,000-325-15,200 में देय होगा।

3. इन सहायक अभियंताओं को सहायक अभियंता के पद पर योगदान की तिथि से 12 वर्षाें की सेवा पूरी होने के फलस्वरूप स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है।

4. उपर्युक्त अभिंयताओं को स्तम्भ 5 में अंकित तिथि तक प्रथम नियमित प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल सका है। 5. यह वृति उन्नयन वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 3/एम॰-2-5 वि॰पु॰-28/99-4685 वि॰(2), दिनांक 23 मार्च 2006 के अधीन है जो निम्नलिखित है :-

(i) यह योजना दिनांक 9 अगस्त 1999 से प्रभावी है। (ii) स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1)ए(i) के प्रावधानों के अनुसार नियमित प्रोन्नति की तरह न्यूनतम 100 रु॰ का वित्तीय लाभ के अधीन रखते हुए नियत किया जाएगा।

(iii) यह वित्तीय उन्नयन, व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। 6. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त वृति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र भूषण सिंह, उप सचिव (प्र॰को॰)।12 (cid:18)बहार गजट, 17 फरवर(cid:15) 2010

जल संसाधन विभाग

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अधिसूचनाएं

28 जनवरी 2010

सं0-क0/ स्था0-19/2002-142—कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा के लिए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0/स्था0-19/2002-186 दिनांक 17 मार्च 2007 के द्वारा गठित बोर्ड की कार्यवधि 16 मार्च 2009 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम-1978 (बिहार अधिनियम-3, 1979) की धारा 4(1) के अधीन बोर्ड को निम्नवत पुनर्गठित किया जाता हैः-

(क) अध्यक्ष प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा ।
(ख) एजेन्सी के कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों के जिला परिषदों के अध्यक्ष । 1. अध्यक्ष, जिला परिषद, सहरसा 2. अध्यक्ष, जिला परिषद, कटिहार 3. अध्यक्ष, जिला परिषद, पूर्णिया 4. अध्यक्ष, जिला परिषद, मधेपुरा 5. अध्यक्ष, जिला परिषद, बेगूसराय 6. अध्यक्ष, जिला परिषद, किसनगंज 7. अध्यक्ष, जिला परिषद, अररिया 8. अध्यक्ष, जिला परिषद, मधुबनी 9. अध्यक्ष, जिला परिषद, दरभंगा 10. अध्यक्ष, जिला परिषद, सुपौल
(ग) अभिकरण के कार्य क्षेत्र के दो कृषक प्रतिनिधि एवं विधान मण्डल के चार सदस्य (तीन विधान सभा एवं एक विधान परिषद के) d`"kd izfrkfuf/k 1. श्री जिबनेश्वर साह, निर्मली, सुपौल 2. श्री आलोक कुमार, पूर्णिया fo/kku e.My ds lnL; 1. श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव, किशनपुर 2. श्री रमेश ऋषिदेव, कुमारखंड(अ.जा.) 3. श्री प्रदीप कुमार दास, कसवा 4. मो0 हारूण रशीद ।
(घ) मुख्य अभियंता, सिंचाई अथवा परियोजना मुख्य अभियंता म्ुाख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर ।
(ड़) इस धारा के अन्य उप धाराओं के अधीन नामित निर्दिष्ट को छोड़कर राज्य सराकार के अधिक से अधिक तीन पदाधिकारी 1. संयुक्त, कृषि निदेशक, सहरसा 2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग पूर्णियॉ 3. मुख्य अभियंता (उ0), लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्‌फरपुर ।
(च) अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
(ज) सहकारी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि निबंधक सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनित प्रतिनिधि ।
(झ) अभिकरण के कार्यक्षेत्र में काम करने वाले वाणिज्यक बैंकों के और अन्य किसी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि । 1. प्रबंध निदेशक, भूमि विकास बैंक, बिहार, अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी । 2. महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी।
(ट) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि । उप कूलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
(ठ) एजेन्सी का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा पदाधिकारी । वित्तीय सलाहकार, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा ।
(ड) एजेन्सी का प्रबंध निदेशक प्रबंध निदेशक, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा ।
13 (cid:18)बहार गजट, 17 फरवर(cid:15) 2010

2. इस अभिकरण के अधीन पड़ने वाले सभी जिला पदाधिकारी एवं उप निदेशक, चकबन्दी इस बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ।

3. कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा के लिए गठित बोर्ड की अवधि दो वर्षों की होगी, जो आधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रामचन्द्र प्रसाद सिन्हा, संयुक्त सचिव(अभि0)।

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28 जनवरी 2010

सं0-क0/स्था0-03/2008-138—किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के लिए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0/ स्था0-09/2000-186 दिनांक 17 मार्च 2007 द्वारा गठित बोर्ड की कार्यवधि 16 मार्च 2009 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम-1978

(क) अध्यक्ष प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर ।
(ख) एजेन्सी के कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों के जिला परिषदों के अध्यक्ष । 1. अध्यक्ष, जिला परिषद, भागलपुर 2. अध्यक्ष, जिला परिषद, बॉका 3. अध्यक्ष, जिला परिषद, मुंगेर 4. अध्यक्ष, जिला परिषद, शेखपुरा 5. अध्यक्ष, जिला परिषद, लखीसराय 6. अध्यक्ष, जिला परिषद, जमुई 7. अध्यक्ष, जिला परिषद, खगड़िया
(ग) अभिकरण के कार्य क्षेत्र के दो कृषक प्रतिनिधि एवं विधान मण्डल के चार सदस्य (तीन विधान सभा एवं एक विधान परिषद के) d`"kd izfrkfuf/k 1. श्री राजहंस कुमार मंडल, पिता स्व0 सिबू मंडल, ग्राम-बालदेव इटहरी, पो0-फुल्लीडुपर, थाना- फुल्लीडुपर जिला-बॉका । 2. श्री सुभाष यादव, श्री रामपुर, अनबरनगर, भागलपुर fo/kku e.My ds lnL; 1. श्री सुधांशु शेखर भाष्कर, मा. सदस्य बिहार विधान सभा (सुल्तानगंज) । 2. श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा (बिहपुर) । 3. श्री जनार्दन मॉझी मा. सदस्य बिहार विधान सभा (बेलहर)।
4. श्री मनोज यादव, मा. सदस्य बिहार विधान परिषद (भागलपुर, बॉका) ।
(घ) मुख्य अभियंता, सिंचाई अथवा परियोजना मुख्य अभियंता अभियंता प्रमुख(मध्य),जल संसाधन विभाग,बिहार, पटना
(ड़) इस धारा के अन्य उप धाराओं के अधीन नामित निर्दिष्ट को छोड़कर राज्य सराकार के अधिक से अधिक तीन पदाधिकारी 1. अधीक्षण अभियंता, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना । 2. मुख्य अभियंता (दक्षिण), नलकूप परियोजना, लघु सिंचाई विभाग, पटना । 3. संयुक्त कृषि निदेशक, भागलपुर ।
(च) राज्य जल संसाधन विकास बोर्ड का एक प्रतिनिधि अध्यक्ष, राज्य जल संसाधन विकास बोर्ड, बिहार, पटना।
(छ) अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड मुख्य अभियंता, भागलपुर, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
(ज) सहकारी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि निबंधक सहयोग समितियॉ बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनित प्रतिनिधि ।
(झ) अभिकरण के कार्यक्षेत्र में काम करने वाले वाणिज्यक बैंकों के और अन्य किसी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि । 1. प्रबंध निदेशक, भूमि विकास बैंक, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी । 2. महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
(ट) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि । प्राचार्य, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर ।
(ठ) एजेन्सी का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा पदाधिकारी । वित्तीय सलाहकार, किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर ।
14 (cid:18)बहार गजट, 17 फरवर(cid:15) 2010

विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ।

3. किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के लिए गठित बोर्ड की अवधि दो वर्षों की होगी, जो आधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रामचन्द्र प्रसाद सिन्हा, संयुक्त सचिव(अभि0)।

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अधीJक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।

(cid:18)बहार गजट, 48Ñ571+250-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

15 (cid:18)बहार गजट, 17 फरवर(cid:15) 2010

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचना

19 जनवरी 2010

सं॰ कौन/भी-129/2009-22—श्री रघुवीर साहु, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, गया प्रमंडल, गया को पूर्णियॉ अंचल के पदस्थापन काल में मे0 फोर स्टार पिक्चर पैलेस, पूर्णियॉ द्वारा जमा किये गये जाली चालान के आधार पर अनापाि प्रमाण पत्र निर्गत करने के कारण उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक्‌ समीक्षोपरांत ''निन्दन'' की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2006-07 में की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

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अधीJक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।

(cid:18)बहार गजट, 48Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 February 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-02-17.7/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-02-17.7.