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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 March 2010

Published 04 March 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-03-04.161
Languages
English, Hindi
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अनुच्छेद संख्या दस्तावेज का विवरण उचित स्टाम्प शुल्क
31 सम्पाि के विनिमय का लिखत- (क) कृषि भूमि के विनिमय के लिए, जहाँ विनिमय सम्पाि का क्षेत्रफल 25 प्रतिषत से अधिक भिन्न न हो ( क) पूर्णतः विमुक्त।
(ख) अन्य मामलों में (ख) वही शुल्क जो प्रतिफल राषि या बाजार मूल्य पर हस्तांतरण (सं0-23) की वावत विनिमय के अंतर्गत वृहार मूल्य वाली संपाि के बाजार मूल्य पर आधारित हो।
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 4 माच- 2010 2. यह तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।

25 फरवरी 2010 सं0 I/एम1-714/2009-521-उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेष का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।

Article No. Description of Instrument Proper Stamp duty
31 Exchange of Property Instrument of- (a) For exchange of agricultural land, where the area of the exchange property those not vary by more than 25% ( a) Fully exempted.
(b) In other cases (b) Same duty as conveyance (No.-23) for consideration or market value, based on the market value of the property of greater value under exchange.
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 March 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-03-04.161/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-03-04.161.