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वित्त विभाग
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संकल्प
26 फरवरी 2010
विषयः-नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन किये जाने के संबंध में।
भारत सरकार के द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2004 के प्रभाव से अपने कर्मियों हेतु नई अंशदाई (Contributory) पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी है जिसका प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) संख्या 296, दिनांक 22 दिसम्बर 2003 में किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 1 सितम्बर 2005 से नियुक्त कर्मियों के लिए इस योजना को विा विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के द्वारा लागू किया गया है तथा संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 द्वारा योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। भारत सरकार द्वारा Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) की स्थापना पेंशन फंड को विकसित तथा नियंत्रित एवं वृद्धावस्था में आय की सुरक्षा तथा अंशदाताओं की हित की सुरक्षा करने के लिए की है, साथ ही भारत सरकार के निदेश पर PFRDA के द्वारा NPS TRUST की स्थापना की गयी है। PFRDA के द्वारा चयनित National Securities Depository Limited (NSDL) जिसे Central Record Keeping Agency नियुक्त किया गया है, के साथ राज्य सरकार ने 11 नवम्बर 2008 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 11 माच. 2010 सम्यक विचारोपरांत भारत सरकार की व्यवस्था के अनुरूप NPS सरंचना (Architechere) का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था के अनुसार ही राज्य सरकार की नई पेंशन योजना के अंतर्गत निधि उपयुक्त संरचनों के अधीन पेंशन फंड मैनेजर के बीच उसी अनुपात में आवंटित की जाएगी जिस अनुपात में भारत सरकार ने अपने कर्मियों के लिए निर्धारित की है।
राज्य सरकार की ओर से NPS TRUST के साथ किये जाने वाले इस अनुबंध पर सचिव (व्यय) वित्त विभाग हस्ताक्षर करेगें।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भानु प्रताप शर्मा,
प्रधान सचिव।
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अधी/क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 169-571+2000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in