िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 26262626 फा(cid:31)गुफा(cid:31)गुफा(cid:31)गुफा(cid:31)गुनननन, , , , 1931931931931 1 1 1 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 11111111 पटनापटनापटनापटना, , , , बुबुबुबुधवारधवारधवारधवार,,,, ————————
11117777 माच+माच+माच+माच+,,,, 2020202010101010 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)3, पदःथापन, बदली, श(cid:18)3, छु 9ट(cid:15)
भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत
(cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत और अ<य =य(cid:18)3गत सूचनाएं। 2-8
या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर भाग-1-क—ःवयंसेवक गु(cid:31)मA के समादेंटाओं के
सिमितयA के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान आदेश।
---
मंडल मY पुर:ःथापन के पूव+ ूकािशत भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,
(cid:18)वधेयक।
---
बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0,
भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क\ एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,
अनुमित िमल चुक\ है। ---
एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन-
भाग-8—भारत क\ संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के
संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के पर(cid:15)Jा-फल, काय+बम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान,
ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर आNद।
---
सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आNद ---
पुर:ःथापन के पूव+ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और काया+PयJA (cid:24)ारा
भाग-9—(cid:18)व^ापन
---
िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
और िनयम आNद। 9-10
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और
<यायालय सूचनाएं और सव+साधारण उTच <यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं
सूचनाएं इ`याNद। ---
और िनयम, 'भारत गजट' और राOय
गजटA के उVरण। ---
पूरक
---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पूरक-क 11-122 (cid:18)बहार गजट, 17 माच+ 2010
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3, , , , छु 9ट(cid:15) और अन ् छु 9ट(cid:15) और अन ् छु 9ट(cid:15) और अन ् छु 9ट(cid:15) और अन ्यययय वैय(cid:18)3क सूचनाएंवैय(cid:18)3क सूचनाएंवैय(cid:18)3क सूचनाएंवैय(cid:18)3क सूचनाएं
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विधि विभाग
———
अधिसूचनाएं
10 मार्च 2010
एस0ओ0 43, दिनांक 17 मार्च 2010—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1191/जे0, दिनांक 12 मार्च 1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री उदय रुखैयार जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 12 मार्च 2001 से दिनांक 11 मार्च 2006 एवं 12 मार्च 2006 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी म नाम अंकित े ं होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री उदय रुखैयार | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, गया | 12-03-1992 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-32/90/1081/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।
———
10 मार्च 2010
एस0ओ0. 44, एस0ओ0 43 दिनांक 17 मार्चं 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-32/90/1081/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।
———
The 10th March 2010
S.O.43 dated the 17th March 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Uday Rukhaiyar and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no.1191/J, dated 12th March 1992 to practice as notary from 12th March 2001 to 11th March 2006 and again for the next five years from 12th March 2006.
3 (cid:18)बहार गजट, 17 माच+ 2010| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Uday Rukahiyar. | Advocate, Civil Court, Gaya. | 12-03-1992 | B.Sc. L.L.B. | Gaya District |
(File no.-A/A.B.-32/90/1081/J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.
———
10 मार्च 2010
एस0ओ0 45, दिनांक 17 मार्च 2010—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3565/जे0, दिनांक 11 अगस्त 2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मिथिलेश कुमार सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 11 अगस्त 2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मिथिलेश कुमार सिंह | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद | 11-08-2003 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | औरंगाबाद जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।
———
10 मार्च 2010
एस0ओ0 46 एस0ओ0 45 दिनांक 17 मार्च 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट0(एस0)-55/2001/1082/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।4 (cid:18)बहार गजट, 17 माच+ 2010
The 10th March 2010
S.O.45 dated the 17th March 2010— In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mithilesh Kumar Singh and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section- 3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no.3565/J, dated 11th August 2003 to practice as notary again for the next five years from 11th August 2008.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Mithilesh Kumar Singh. | Advocate, Civil Court, Aurangabad. | 11-08-2003 | B.Sc. L.L.B. | Aurangabad Distt. |
(File no.-A/Not(S)-55/2001/1082/J) By order of the Governor of Bihar RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.
———
10 मार्च 2010
एस0ओ0 47, दिनांक 17 मार्च 2010—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2621/जे0, दिनांक 15 जून 1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 15 जून 2000 से 14 जून 2005 एवं दिनांक 15 जून 2005 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह | अधिवक्ता, बगहा 15-06-1994 | बी0एस0 एल0एल0बी0 | बगहा अनुमंडल |
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-18/91/1083/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।5 (cid:18)बहार गजट, 17 माच+ 2010
10 मार्च 2010
एस0ओ0 48 एस0ओ0 47 दिनांक 17 मार्च 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-18/91/1083/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।
———
The 10th March 2010
S.O.47 dated the 17th March 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Nagendra Pd. Singh and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no.2621/J, dated 15th June 1994 to practice as notary again for the next five years from 15th June 2000 to 14th June 2005 and 15th June 2005 to 14th June 2010
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Nagendra Pd. Singh | Advocate, Bagha | 15-06-94 | B.A. L.L.B. | Bagha Sub-Division |
(File no.-A/A.B.-18/91/1083/J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.
———
10 मार्च 2010
एस0ओ0 49, दिनांक 17 मार्च 2010—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3584/जे0, दिनांक 1 नवम्बर 2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोद कुमार सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 1 नवम्बर 2007 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विनोद कुमार सिंह | अधिवक्ता, अनुमंडलीय न्यायालय, दानापुर | 01-11-2002 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | दानापुर अनुमण्डल |
(सं0सं0-ए0/नोट0-18/2001/1085/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।6 (cid:18)बहार गजट, 17 माच+ 2010
10 मार्च 2010
एस0ओ0 50 एस0ओ0 49 दिनांक 17 मार्च 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट0-18/2001/1085/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।
———
The 10th March 2010
S.O.49 dated the 17th March 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binod Kumar Singh and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no.3584/J, dated 1st November 2002 to practice as notary again for the next five years from 1st November 2007.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Binod Kumar Singh. | Advocate, Sub-Divisional Court, Danapur. | 01-11-02 | B.A. L.L.B. | Danpur Sub-Division |
(File no.-A/Not-18/2001/1085/J) By order of the Governor of Bihar RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.
———
10 मार्च 2010
एस0ओ0 51, दिनांक 17 मार्च 2010—नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2242/जे0, दिनांक 4 जुलाई 2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्रीमती सुधा रानी, मुजफ्फरपुर जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 4 जुलाई 2004 से 3 जुलाई 2009 एवं दिनांक 4 जुलाई 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्रीमती सुधा रानी | अधिवक्ता, म जफ्फरपुर ु | 04-07-2001 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | मुजफ्फरपुर जिला |
(सं0सं0-ए0/नोट-18/95/1087/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव।7 (cid:18)बहार गजट, 17 माच+ 2010
10 मार्च 2010
एस0ओ0 52 एस0ओ0 51 दिनांक 17 मार्च 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-18/95/1087/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
jktsUnz dqekj feJ] सचिव।
———
The 10th March 2010
S.O.51 dated the 17th March 2010—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shrimati Sudha Rani and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no.2242/J, dated 4th July 2001 to practice as notary again for the next five years from 4th July 2004 to 3rd July 2009 & 4th July 2009 to 3rd July 2014
| Name of Notary | Residential/ Professional address. | Date of which the name of Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Smt. Sudha Rani | Advocate Muzaffarpur | 04-07-2001 | B.Sc. L.L.B. | Muzaffarpur Distt. |
(File no.-A/Not.-18/95/1087/J) By order of the Governor of Bihar RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary.
8 (cid:18)बहार गजट, 17 माच+ 2010उद्योग विभाग ——— अधिसूचना 8 मार्च 2010 सं॰ 3@m0LFkk0¼vodk'k½16@06&963—श्रीमती सरिता चौधरी, संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय (उद्योग विभाग), बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 के अन्तर्गत दिनांक 20 अप्रील 2009 से 17 मई 2009 तक कुल 28 (अट्ठाईस) दिन तथा 22 सितम्बर 2009 से 11 अक्तूबर 2009 तक कुल 20 (बीस) दिन यानी कुल 48 (अड़तालीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव।
ÑÑÑÑ
अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 52Ñ571+60-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in9 (cid:18)बहार गजट, 17 माच+ 2010
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राOयराOयराOयराOयपाल और काया+Pयपाल और काया+Pयपाल और काया+Pयपाल और काया+PयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , ,
अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।अिधसूचनाएं और िनयम आNद।
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lgdkfjrk foHkkx
——— vf/klwpuk
26 Qjojh 2010 सं॰ 5/सह0/ फ॰ बी॰-43/2009-921—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत रब्बी 2009-10 मौसम की चयनित फसलों का बीमा सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 4729, दिनांक 23 अक्तूबर 2009 निर्गत किया गया है। उक्त अधिसूचना के द्वारा चयनित फसलों के लिए आच्छादित जिलें एवं अंचलों के अतिरिक्त निम्नांकित फसलों हेतु नीचे अंकित जिले को बीमा हेतु अधिसूचित किया जाता है :-
| Øe | Qly dk uke | ftyk dk uke |
| 1 | रब्बी-मक्का | किशनगंज |
| 2 | आलू | मधेपुरा |
| 3 | प्याज | रोहतास |
| 4 | बैंगन | पटना एवं सारण |
| 5 | टमाटर | बक्सर |
अधिसूचना संख्या 4729 दिनांक 23 अक्तूबर 2009 की अन्य सभी शर्त्ते पूर्ववत् रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लियान कुंगा, विशेष सचिव ।
——— समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेषालय) ——— अधिसूचना 25 फरवरी 2010
सं॰ 10/स0क0बोर्ड-15/2001-424—मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या 381, दिनांक 28 मार्च 2003 के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2003 के बाद से बिहार समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को बन्द कर दिया गया था। लोकहित में राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण बोर्ड की आवष्यकता पर भलीभॉति विचारोपरान्त मंत्रिपरिषद् की दिनांक 23 फरवरी 2010 की बैठक में आदेष निर्गत की तिथि से समाज कल्याण बोर्ड के नये सिरे से गठन का निर्णय लिया गया है।
2. बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड के नये सिरे से गठन होने के फलस्वरूप मात्र बोर्ड के मुख्यालय स्थापना पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिषत भार वहन करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। जिन पदों के संबंध में सरकार के द्वारा उपरोक्त व्यय का वहन किया जायेगा, वह नीचे अंकित है :-
10 (cid:18)बहार गजट, 17 माच+ 2010| Ø0la0 | inuke | LohÑr inksa dh la[;k | osrueku |
| 1 | सचिव | 1 (एक) | 9300-34800/4200 (ग्रेड पे) |
| 2 | प्रशाखा पदाधिकारी | 1 (एक) | 9300-34800/4200 (ग्रेड पे) |
| 3 | निजी सहायक | 1 (एक) | 9300-34800/4200 (ग्रेड पे) |
| 4 | लेखापाल | 1 (एक) | 9300-34800/4200 (ग्रेड पे) |
| 5 | सहायक | 7 (सात) | 9300-34800/4200 (ग्रेड पे) |
| 6 | दिनचर्या लिपिक | 2 (दो) | 5200-20200/2400 (ग्रेड पे) |
| 7 | टंकक | 1 (एक) | 4440-7440/1600 (ग्रेड पे) |
| 8 | दफ्तरी | 1 (एक) | 4440-7440/1600 (ग्रेड पे) |
| 9 | स्टेनशील ऑपरेटर | 1 (एक) | 5200-20200/2400 (ग्रेड पे) |
| 10 | चालक | 2 (दो) | 5200-20200/2400 (ग्रेड पे) |
| 11 | चपरासी | 2 (दो) | 5200-20200/2400 (ग्रेड पे) |
| 12 | रात्रि प्रहरी | 1 (एक) | 4440-7440/1600 (ग्रेड पे) |
| dqy | 21 ¼,Ddhl½ |
इन पदों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिये राज्य सरकार व्यय का वहन नहीं करेगी। व्यय का वहन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। पूर्व की कोई राशि अनुमान्य नहीं होगी। 4. यह आदेष अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामलखन रविदास, संयुक्त सचिव।
———
संसं-प्र-1;क्षेस्था-IIIद्धप्रा 01/06 ;खंडद्ध-440/एम
खान एवं भूतत्व विभाग
संकल्प
5 मार्च 2010
विषयः- खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत अराजपत्रिात कर्मचारियों को प्रोन्नति दिये जाने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन । खान एवं भूतत्व विभाग के अध्ीनस्थ मुख्यालय एवं क्षेत्राीय कार्यालयों के सभी अराजपत्रिात सरकारी सेवकों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति के मामले में विचार करने हेतु निम्नांकित रूप से विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन किया जाता हैः- ;1द्ध उप-सचिव - अध्यक्ष
;2द्ध अपर निदेशक, खान - सदस्य
;3द्ध उप-निदेशक, मुख्यालय - सदस्य
;4द्ध सहायक निदेशक, सासाराम- सदस्य ;अनु0जाति/जनजाति के मनोनीत सदस्यद्ध
2. एतद् विषयक पूर्व निर्गत संकल्प/आदेश इस हद तक संशोध्ति समझे जायेंगे ।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस अंक को बिहार राजपत्रा के आगामी अंक में शीघ्र प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मध्ु गुप्ता, उप सचिव।
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अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 52Ñ571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in11 (cid:18)बहार गजट, 17 माच+ 2010
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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वाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचनाएं 15 फरवरी 2010 संख्या-कौन/भी0-105/2004-52—श्री वरूण कुमार सिकदार, बि0वि0से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय, पटना को पटना सिटी पूर्वी अंचल के पदस्थापन काल में हरे रंग का रोड परमिट एवं केन्द्रीय प्रपत्र निर्गत करने में निदेष के बावजूद सावधानी नहीं बरतने के कारण उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2003-04 में की जायेगी। संख्या-कौन/भी0-105/2004-53—श्री प्रवीण कुमार, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पूर्णियॉ अंचल, पूर्णियॉ को पटना सिटी पूर्वी अंचल के पदस्थापन काल हरे रंग का रोड परमिट एवं केन्द्रीय प्रपत्र निर्गत करने में निदेष के बावजूद सावधानी नहीं बरतने के कारण उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2002-03 में की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
——— 15 फरवरी 2010 संख्या-कौन/भी0-105/2004-54—डॉ॰ सुनील कुमार, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल, बेतिया को पटना सिटी पूर्वी अंचल के पदस्थापन काल में हरे रंग का रोड परमिट एवं केन्द्रीय प्रपत्र निर्गत करने में निदेष के बावजूद सावधानी नहीं बरतने के कारण उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2002-03 में की जाएगी। संख्या-कौन/भी0- 105/2004-55—श्री गुप्तेष्वर प्रसाद, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को पटना सिटी पूर्वी अंचल के पदस्थापन काल में हरे रंग का रोड परमिट एवं केन्द्रीय प्रपत्र निर्गत करने में निदेष के बावजूद सावधानी नहीं बरतने के कारण उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2002-03 में की जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।12 (cid:18)बहार गजट, 17 माच+ 2010
2 मार्च 2010
संख्या-कौन./भी-143/2008-68/सी॰—श्री रूद्रनन्दन श्रीवास्तव, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), मगध प्रमंडल, गया को उक्त पदस्थापनकाल में कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने, कार्यो का सुचारू रूप से निष्पादन नहीं करने, निष्पादित कार्य राज्य के राजस्व हित के विपरीत पाये जाने एवं इस संबंध में उनसे पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिए जाने संबंधी कतिपय आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1) (क) के तहत् तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेष तक के लिए निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10(1) के तहत् अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय वाणिज्य-कर विभाग का मुख्यालय, पटना का कार्यालय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
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अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुNित। (cid:18)बहार गजट, 52Ñ571+30-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in