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निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)
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संकल्प
12 मार्च 2010
विषयः-छोआ के संचय एवं व्यवहार हेतु स्वीकृति विभिन्न प्रकार के अनुज्ञप्तियों के लिए निर्धारित अनुज्ञाषुल्क की संरचना में वृद्धि की स्वीकृति।
बिहार छोआ (नियंत्रण) नियमावली, 1955 के नियम 9 (क) उप-नियम 1 के प्रावधान के अनुसार विभिन्न स्तरों पर अनुज्ञप्तियों के लिये अनुज्ञाषुल्क की राषि 500 (पांच सौ) रूपये अधिरोपित है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि वर्त्तमान समय में यह राषि बहुत ही कम है। अतः राजस्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए छोआ पर अधिरोपित विभिन्न स्तरों की अनुज्ञप्तियों के लिए अनुज्ञाषुल्क में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार निर्णय लिया गयाः-
(क) चीनी मिल के लिए स्वीकृत उत्पाद प्रपत्र एम0एफ0-9 में छोआ संचय की अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित अनुज्ञाषुल्क रू0 500 (पॉंच सौ) को संषोधित कर उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता की मात्रा के आधार पर 1 (एक) रू0 प्रति क्वींटल निर्धारित किया जाय।
(ख) आसवनगृह, जो चीनी मिल से छोआ का आवंटन लेने के पश्चात् उसका परिवहन कर संषोधित सुषव 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 18 माच/ 2010 (ग) छोआ संचय एवं व्यवहार के अनुज्ञप्ति के लिए वत्र्तमान में निर्धारित अनुज्ञाषुल्क रू0 500 (पॉंच सौ) के स्थान पर 1 (एक) रू0 प्रति क्वींटल निर्धारित किया जाय। आदेशः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।
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अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 183-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in