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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 25 March 2010

Published 25 March 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-03-25.203
Languages
English, Hindi
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((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 203203203203) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 25252525 माच-माच-माच-माच- 2020202010101010 सं॰ 11/वि॰.2-पि॰व॰आ॰-01/2010-का॰1169 dkfeZd ,oa iz'kklfud lq/kkj foHkkx ——— ladYi 25 ekpZ 2010 विषयः- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर 'बनिया' जाति की उप-जाति के रूप में दर्ज 'हलवाई' जाति अंकित है अथवा षामिल है, को उस स्थान से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-02 पर दर्ज 'कानू' के साथ ''कानू/हलवाई'' के रूप में दर्ज/शामिल करने के संबंध में।राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है । बिहार अधिनियम 12, 1993 धारा-9(1) के अनुसार आयोग सूची मेंं पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे । उक्त अधिनियम की धारा-9(2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी । 2. पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग, बिहार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा- 9(1) के तहत 'हलवाई' जाति के संबंध में राज्य सरकार को सलाह दी है कि ''पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक- 20 पर 'बनिया' जाति की उप-जातियों के रूप में जो 'हलवाई' जाति दर्ज है, उसे विलोपित कर दिया जाय और 'हलवाई' जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-2 पर 'कानू' जाति के साथ 'कानू/हलवाई' के रूप में दर्ज किया जाय ।'' 3. अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरांत निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम 3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर 'बनिया' जाति की उप-जाति के रूप में दर्ज 'हलवाई' जाति अंकित है अथवा षामिल है, को उस स्थान से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक- 02 पर दर्ज 'कानू' के साथ ''कानू/हलवाई'' के रूप में दर्ज/शामिल रहेगा। उक्त विलोपन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगर पालिका, अर्द्ध-सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यंत पिछड़े वर्गों की (अनुसूची-1) को 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 25 माच- 2010 मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएँ अनुमान्य होगी । vkns'k%& आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेष प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान-सभा, बिहार, पटना/बिहार विधान परिषद्‌, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सरयुग प्रसाद, सरकार के उप सचिव ।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 203-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 25 March 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-03-25.203/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-03-25.203.