िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 8888 चैऽ चैऽ चैऽ चैऽ 1932193219321932 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 202020208888) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 22229999 माच,माच,माच,माच, 2020202010101010 गृह विभाग ----- अधिसूचना 29 मार्च 2010
एस0ओ0 65, दिनांक 29 मार्च 2010—गृह विभाग, बिहार की अधिसूचना सं0 9362, दिनांक 10 सितम्बर 2008 द्वारा बिहार-राज्यपाल ने जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (संख्या 60,152) की धारा-3 (1) के अधीन दिनांक 18 अगस्त 2008 को कोशी नदी के पूर्वी तटबंध के कटान के कारणों तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो से संबंधित तथ्यों की जांच हेतु न्यायमूर्ति श्री राजेष बालिया, सेवा-निवृत मुख्य न्यायाधीष, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया था, जिसकी विस्तारित अवधि दिनांक 9 मार्च 2010 तक थी।
आयोग द्वारा जाँच कार्य पूरा करने के निमित पुनः अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया। बिहार-राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जाँच संबंधी कार्य पूरा करने के निमित्त आयोग का कार्यकाल दिनांक 9 मार्च 2011 तक विस्तारित करने की आवष्यकता है।
अतः जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त जाँच आयोग का कार्यकाल इस शत्र्त के साथ दिनांक 9 मार्च 2011 तक विस्तारित किया जाता है कि आयोग द्वारा इस विस्तारित अवधि के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन निष्चित रूप से समर्पित कर दिया जाएगा।
(सं0 06/प्र0 स0 को0/2008—4154) बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
सरकार के उप-सचिव।
————
अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 208-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in