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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 15151515 चैऽ चैऽ चैऽ चैऽ 1932193219321932 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 220220220220) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 5555 अूीलअूीलअूीलअूील 2020202010101010 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010 ------- अधिसूचना 25 मार्च 2010 सं0 3/स्था0 रा0 भू0वि0-4020/08-95(3)रा0—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते है; यथा-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-(1) यह नियमावली बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010 कही जा सकेगी;
(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी; (3) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी। 2. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 की नियम-3 का संशोधन :- उक्त नियमावली के नियम 3 के उप-नियम (क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा; यथा - (i) "परन्तु यह कि अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड में कार्यरत कर्मी जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक एवं समकक्ष तथा इंटर एंव समकक्ष है, उन्हें बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के अगले पद सोपान पर प्रोन्नति हेतु इस नियमावली की अधिसूचना प्रवृत्त होने की तिथि से निम्न अवधि के अन्तर्गत स्नातक स्तर तक की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी - 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 5 अूील 2010 "(ग) जब तक राजस्व सेवा संवर्ग में नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति नहीं हो जाती है तब तक के लिए राज्य सरकार नियमावली के अनुसूची (1) में वर्णित सभी पदों पर रिक्तियों को भरने हेतु अंतरिम व्यवस्था कर सकेगी। नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी।" बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सी0 अशोकवर्धन, प्रधान सचिव।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 220-571+250-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in