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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 April 2010

Published 05 April 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-04-05.221
Languages
English, Hindi
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बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010, दिनांक 3 फरवरी 2010 के प्रभाव से प्रवृत्त हो गई है। इसके सुसंगत प्रावधानों के तहत्‌ अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड में नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को योग्यता सह वरीयता के आधार पर अध्यक्ष सह सदस्य राजस्व पर्षद की अध्यक्षता मे गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में नियमित प्रोन्नति दी जानी है। 2. निम्नांकित अपरिहार्य स्थितियों में यथा उपर्युक्त नियमित प्रोन्नति की प्रक्रिया में विलंब संभावित है - (i) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड की राज्य स्तरीय अंतिम वरीयता सूची के प्रकाशन में समय लगना;

(ii) वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों की अनुपलब्धता; (iii) निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत करने में समय लगना; (iv) सेवा सम्पुष्टि में समय लगना।उपर्युक्त कारणों से तत्काल अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के कर्मियों को नियमित प्रोन्नति का लाभ देने में व्यावहारिक कठिनाई उभर कर सामने आई है। 3. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन को संवेदनशील, प्रभावी एवं लोकोन्मुखी बनाने के लिए इस ग्रेड के पदाधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण आवश्यक है। साथ ही अवकाश इत्यादि आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु भी अतिरिक्त पदाधिकारियों की आवश्यकता है। वर्त्तमान में इस ग्रेड में प्रशिक्षण एवं अवकाश सुरक्षित पदों का प्रावधान नहीं है। बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 के नियम 3(ख) में यह प्रावधान है कि ''सेवा में मंजूर पदोें की संख्या और इसके विभिन्न पदों के वर्गीकरण इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची-1 में दी गई विवरणी के अनुसार होगी : 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 5 अूील 2010 फिर भी सरकार अनुसूची-1 को आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित कर सकेगी और इसमें दिये गये पदों की संख्या घटा-बढ़ा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या स्थगितावस्था में रख सकेगी तथा ग्रेड में परिवर्तन कर सकेगी।'' वर्णित स्थिति में बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 के नियम 3(ख) के उपर्युक्त प्रावधानों के तहत्‌्‌ नियमावली की अनुसूची I (ख) में वर्णित अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के कुल 801 पदों का 15% अर्थात 120 पद प्रशिक्षण एवं अवकाश सुरक्षित पद के रूप में निम्न प्रकार से पद सृजन करने का प्रस्ताव है जिसमें मंत्रिपरिषद्‌ की सैद्धांतिक सहमति आवश्यक है। 4. बिहार राजस्व (संशोधन) सेवा नियमावली, 2010 जो अधिसूचना संख्या-95(3)/रा0, दिनांक 25 मार्च 2010 द्वारा प्रवृत्त हो चुकी है; के नियम 3(ग) का उद्वरण इस प्रकार है :- "3(ग) जब तक राजस्व सेवा संवर्ग में नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति नहीं हो जाती है तब तक के लिए राज्य सरकार नियमावली के अनुसूची (1) में वर्णित सभी पदों पर रिक्तियों को भरने हेतु अंतरिम व्यवस्था कर सकेगी। नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी।" 5. उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक अंतरिम/कार्यकारी व्यवस्था के तहत निम्न प्रकार से अंचल अधिकारी एवं समकक्ष पद पर पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी :- (i) उपर्युक्त अंतरिम कार्यकारी व्यवस्था उच्च स्तरीय चयन समिति के अध्यधीन होगी :- उच्च स्तरीय चयन समिति की संरचना निम्नवत्‌ होगी :- (क) विकास आयुक्त अध्यक्ष (ख) प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सदस्य सचिव (ग) प्रधान सचिव, वित्त विभाग सदस्य (घ) प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सदस्य (ङ) कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी। सदस्य (ii) अंचल अधिकारी का स्थानापन्न प्रभार देने हेतु कर्मियेां का चयन/ पदस्थापन एवं ग्रामीण विकास विभाग के चयनित पैनल से प्राप्त कर्मियों का पदस्थापन अंतिम रूप से सरकार द्वारा किया जायेगा। (iii) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा चयनित कर्मियों के लिए जो सेवा शर्त्ते निर्धारित की जायेंगी वही सेवा शर्त्ते राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के लिए उक्त पैनेल से चयनित कर्मियों पर लागू रहेंगी। (iv) कार्यहित में सभी चयनित/पदस्थापित कर्मियों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वैधानिक एवं प्रशासनिक आयामों के परिप्रेक्ष्य में बिपार्ड (BIPARD) के माध्यम से आवश्यकतानुसार औपचारिक उन्मुखीकरण किया जायगा। (v) ग्रामीण विकास विभाग के पैनेल से प्राप्त कर्मियों की सेवा असंतोषप्रद पाये जाने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किसी भी समय पदाधिकारी की सेवाएँ उनके पैतृक विभाग को वापस की जा सकेंगी। (vi) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड से अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा नियमित प्रोन्नति के योग्य नहीं पाए जाने की स्थिति में ऐसे कर्मी अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे। (vii) अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर स्थानापन्न प्रभार प्राप्त अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के कर्मी स्थानापन्न प्रभार की तिथि से नियमित प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकेंगे। (viii) अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर स्थानापन्न प्रभार में कार्यरत अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के कर्मियों को बिहार सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन अनुमान्य भत्ता देय होगा। (ix) उपर्युक्त चयन/स्थानापन्न प्रभार में बिहार आरक्षण अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा। 6. उपर्युक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सी0 अषोकवर्धन, प्रधान सचिव।———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 221-571+250-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 April 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-04-05.221/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-04-05.221.