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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 April 2010

Published 07 April 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-04-07.225
Languages
English, Hindi

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कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

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संकल्प

29 मार्च 2010

विषयः- सेवा-निवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों की सेवायें लेने के संबंध में । विभिन्न विभागों एवं क्षेत्राीय कार्यालयों यथा जिला/प्रखण्ड/अंचल में कार्य बोझ (Work Load) तो काफी बढ़ गए हैं पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की बड़ी संख्या में रिक्तियाँ कार्यों के निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न करती हैं । वर्तमान में बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा संवर्गों में पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जा रहा है जिससे इनकी कमी और बढ़ रही है। अनेक विभागों में नियमित नियुक्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है । पर कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के कार्य करने की सीमा को ध्यान में रखा जाए तो शीघ्र ही सारी नियुक्तियाँ हो जाएँगी इसमें काफी कठिनाई है, यद्यपि कि इसके लिए काफी सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं ।

2. यह सर्वविदित है कि नियमित नियुक्तियों का कोई उचित विकल्प नहीं हो सकता है, पर यदि नियमित नियुक्तियों में देरी हो और कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देना होगा ।

3. इसी परिप्रेक्ष्य में सम्यक्‌ विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों एवं क्षेत्राीय कार्यालयों में सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सेवायें संविदा के आधार पर ली जाए। इसके लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगीः-2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010 4. वैसे तो प्रथम दृष्टया सभी विभागों में कर्मियों की कमी है, परन्तु निम्नपद ऐसे हैं, जहाँ रिक्तियाँ काफी खटकती है और कार्य में काफी व्यवधान होता है :-

(i) राजस्व कर्मचारी

(ii) पंचायत सचिव (पंचायत सेवक)

(iii) जन सेवक

(iv) अमीन

(v) अंचल निरीक्षक

(vii) प्रखंडों में कार्य करने वाले अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी जिनसे बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा संवर्गों के अधीन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्तियाँ की जा रही हैं।

(vii) ए॰एन॰एम॰

(viii) ग्रेड 'ए' नर्सेज

(ix) सचिवालय सहायक

(x) पैरा मेडिकल स्टाफ, जैसे कि ओ॰टी॰ असिस्टेंट/ड्रेसर/फार्मासिट आदि

(xi) जिला पदाधिकारी/उनके अधीन कार्यालयों के लिपिक

इसलिए प्रथम चरण में उपर्युक्त पदों के विरुद्ध सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सेवायें संविदा पर ली जाएँगी।

5. सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सेवायें लेने के दो तरीके होंगेः-

(क) भविष्य में सेवा-निवृत्त होने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों का चयन

(ख) जो पूर्व से सेवा-निवृत्त हो गये हैं उनका चयन

(क) भविष्य में सेवा-निवृत्त होने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों का चयन

(i) संकल्प की कंडिका-4 में वर्णित पद से सेवा-निवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों का आकलन कर संबंधित विभाग द्वारा इन पदों पर सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मियों के चयन के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी को आवश्यक निदेश दिया जाएगा।

(ii) जिस संवर्ग विशेष से पदाधिकारी/कर्मचारी सेवा-निवृत्त हो रहे हैं, उनका चयन उसी पद के विरुद्ध होगा।

(iii) एक जिला से सेवा-निवृत्त होने वाले पदाधिकारी/कर्मी अन्य जिला में भी नियोजन के लिए पात्रा माने जाएंगे।

(iv) चयन प्रथम दो वर्षों के लिए होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनके सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरांत की जा सकेगी।

(v) नियोजित पदाधिकारी/कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो हटाया जा सकेगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010 (vii) चूँकि जिस श्रेणी के पदाधिकारी एवं कर्मी(आरक्षित/अनारक्षित) सेवा-निवृत्त हो रहे हैं, उन्हें ही पुनः चयन किये जाने से संकल्प संख्या 117, दिनांक 30 सितम्बर 1995 के आलोक में आरक्षण का अनुपालन स्वतः हो जाएगा।

(ख) पूर्व से सेवा-निवृत्त पदाधिकारी/कर्मी के चयन के लिए

(i) पूर्व से सेवा-निवृत्त कर्मियों के लिए संबंधित विभागों द्वारा आम विज्ञापन निकालकर संबंधित जिला पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन आमंत्रिात किया जाएगा।

(ii) उपरोक्त नियोजन विभाग में पूर्व से उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध किया जाएगा।

(iii) चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ होगा।

(iv) चयन प्रथम दो वर्षों के लिए होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनके सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरांत की जा सकेगी।

(v) नियोजित पदाधिकारी/कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो हटाया जा सकेगा।

(vii) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।

(ग) सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों के चयन हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों की चयन समिति होगीः-

(i) जिला पदाधिकारी,

(ii) उप-विकास आयुक्त,

(iii) अपर समाहत्र्ता

(iv) संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी जिनके अधीन सेवा-निवृत्त कर्मी कार्यरत थे।

(v) एक अनुसूचित जाति के उप-समाहत्र्ता स्तर के पदाधिकारी जिनका मनोनयन जिला पदाधिकारी करेंगे।

(घ) उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित कर्मियों की सेवायें नहीं ली जा सकेंगीः-

(i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।

(ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।

(iii) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।

(iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

(v) चयन समिति की दृष्टि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो सक्षम प्रतीत नहीं हों। (vii) सामान्यतः प्रोन्नति की श्रृंखला वाले पदों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं रहेगी, परंतु संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रोन्नत पद पर प्रोन्नति अगले एक वर्ष के अंदर दिया जाना संभव नहीं हो वहाँ ऐसी नियुक्तियाँ उक्त व्यवस्था के अंतर्गत की जा सकती है।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010 6. अन्य विभागों से सेवा-निवृत्त कर्मियों को रखने के अनुरोध प्राप्त होने पर कार्मिंक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अलग से समरूप व्यवस्था की जा सकेगी।

7. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन असाधारण गजट में किया जाए तथा इसकी 100 प्रति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजा जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

दीपक कुमार,

सरकार के प्रधान सचिव।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 225-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 April 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-04-07.225/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-04-07.225.