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रजिस्ट्रीकरण (बिहार संषोधन) विधेयक, 2010
बिहार राज्य में लागू होने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का संषोधन करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : - 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (बिहार संषोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरत प्रवृा होगा।
2. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-8 का प्रतिस्थापन।—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम, 16, 1908) की धारा-8 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी-
''8- उप-रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी- (1) राज्य सरकार एक या अधिक उप-रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक नियुक्त कर सकेगी तथा ऐसे पदाधिकारियों के र्काव्यों का निर्धारण कर सकेगी।
(2) ऐसे सभी उप-रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक के अधीनस्थ होंगे।
(3) राज्य सरकार ऐसे पदाधिकारियों को रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक की कुछ या सभी र्काव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। ''
3. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम 16, 1908) की धारा-17 की उप-धारा (1) के खंड (घ) का प्रतिस्थापन।- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17 की उप-धारा (1) का खंड (घ) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा-
''(घ) अचल संपाि के पट्टे; एवं ''
4. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम 16, 1908) की धारा-18 का संषोधन।- ''रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-18 का खंड (ग) विलोपित किया जाएगा।'' 1908 की धारा-28 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा-
'' परन्तु ऐसे दस्तावेज जिला मुख्यालय के अवर निबंधक, जिसका कार्यालय निबंधक के कार्यालय के साथ समामेलित किया गया है और जिसके जिला के क्षेत्राधिकार में दस्तावेज में वर्णित संपूर्ण सम्पाि अवस्थित हो, भले ही वह एक या एक से अधिक उप-जिले में अवस्थित हो, के समक्ष भी उपस्थापित किए जा सकेंगे। '' 1908 की धारा-30 का कोष्ठक सहित अंक ''(1)'' विलोपित किया जाएगा।''3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010
विाीय संलेख
र्वामान में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17 एवं धारा-18 के खंड (ग) के अनुसार एक वर्ष से कम अवधि वाले पट्टा (लीज) दस्तावेज का निबंधन ऐच्छिक है।
इस संषोधन के बाद ऐसे एक वर्ष से कम अवधि वाले पट्टा (लीज) दस्तावेजों का निबंधन अनिवार्य होगा।
इस संषोधन के द्वारा कोई नया कर, शुल्क अथवा अधिभार अधिरोपित नहीं किया जा रहा है। विधेयक के प्रस्ताव पर विा विभाग की सहमति प्राप्त है।
(विजेन्द्र प्रसाद यादव) भारसाधक सदस्य4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010
उद्देश्य एवं हेतु
पदाधिकारी के पदनाम के परिर्वान से उनकी गुणवाा एवं मनोबल में वृद्धि, एक वर्ष से कम अवधि वाले पट्टा (लीज) दस्तावेजों का निबंधन अनिवार्य किया जाना एवं एक जिला के किसी भी निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित भूमि/सम्पाि का निबंधन जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय में कराए जाने की सुविधा प्रदान करना ही इस विधेयक का उद्देष्य है। जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।
( विजेन्द्र प्रसाद यादव )
भारसाधक सदस्य iVuk%
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 231-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in