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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 April 2010

Published 07 April 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-04-07.232
Languages
English, Hindi

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पटना विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक 2010

पटना विष्वविद्यालय अधिनियम 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) को संषोधित करने के लिए विधेयक। प्रस्तावनाः-भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।-(1) यह अधिनियम पटना विष्वविद्यालय (संषोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-8 का संषोधन।-पटना विष्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा-8 में (10) के पश्चात्‌ निम्नलिखित एक नया (11) जोड़ा जाएगाः-

''(11) विधि परामर्षी''

3. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-11 का संषोधन।-पटना विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-11 की उप-धारा (6) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगाः-

'' परन्तु, अनुसचिवीय कर्मचारी वृन्द (स्टाफ) एवं अन्य सेवकों की ऐसी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा गठित चयन समिति की अनुषंसा पर की जाएगी।''

4. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा 14क का संषोधन-(1) पटना विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-14क की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः-

''(1) वित्तीय सलाहकार पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा। वह कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार की अनुसंषा पर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य लेखा सेवाओं के पदाधिकारियों के बीच से या तो प्रतिनियुक्ति पर अथवा पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह राज्य सरकार के उपायुक्त से अन्यून पंक्ति के होंगे। जब तक ऐसे किसी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक वर्त्तमान पदधारी वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना जारी रख सकेगा।''

(2) पटना विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-14क की उप-धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगीः-

''(2) वित्तीय सलाहकार की सेवा के निबंधन और शर्त्ते राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी और वह सामान्यतः तीन वर्षो तक पदधारण करेगा/करेगी।''

5. बिहार अधिनियम 24, 1976 में एक नयी धारा-14 ख को जोड़ा जाना।-पटना विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की ''धारा-14 क'' के बाद निम्नलिखित नयी धारा-14 ख जोड़ी जायगीः-

''14 ख विधि सलाहकार।-(1)विधि सलाहकार पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा। वह राज्य सरकार द्वारा, बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों अथवा ऐसे अधिवक्ताओं के बीच से, जो उच्च न्यायालय में सरकारी सलाहकार रह चुके हों अथवा ऐसे अधिवक्ताओं के बीच से जो दस वर्षो से अन्यून विधि व्यवसाय में उच्च न्यायालय में रहा हो या तो प्रतिनियुक्ति पर अथवा पुनर्नियोजन द्वारा, नियुक्त किया जाएगा। विधि सलाहकार की सेवा के निर्बधन और शर्त्तें राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी और वह सामान्यतः तीन वर्षो तक पदधारण करेगा/करेगी।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010 (2) विधि सलाहकार कुलपति के प्रषासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। ऐसे सभी विषयों में, जिनमें विधिक विवाद अन्तर्गस्त हो अथवा विधिक विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो, विधि सलाहकार से परामर्ष लेना अनिवार्य होगा।

(3) जहाँ कुलपति अथवा सिंडिकेट द्वारा, सलाहकार के परामर्ष के प्रतिकूल निर्णय लिया गया हो, वैसे मामलाें को राज्य सरकार को निर्देषित कर दिया जायगा और जिसका विनिष्चय अंतिम होगा।

(4) भारत के सभी न्यायालयों में विष्वविद्यालय के मामलों का प्रतिवाद करने के लिए विधि सलाहकार कुलपति के अनुमोदन से वकीलों/विधिवेत्ताओं का पैनल तैयार करेगा।

6. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-19 का संषोधन।-पटना विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-19 की उप-धारा (12) में शब्द ''एक लाख'' शब्द ''दस लाख'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएगें।

7. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-34 का संषोधन।-पटना विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-34 के बाद निम्नलिखित एक नयी धारा-34क जोड़ी जाएगीः-

''34क- किसी परिनियम और अधिनियम के उपबंध के बीच कोई विरोध होने की दषा में अधिनियम अभिभावी होगा।''

8. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-47 का संषोधन-पटना विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-47 की उप-धारा (3) के पश्चात्‌ एक नयी उप-धारा (4) निम्न रूप में जोड़ा जायगा-

'' (4) राज्य सरकार किसी भी सम्बद्ध/अंगीभूत महाविद्यालयों को अपने द्वारा तय मानकों के आधार पर उत्कृष्ट कोटि के केन्द्र के रूप में चयन करने का निर्णय ले सकेगी। ऐसे महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा तय किए गए अतिरिक्त अनुदान एवं विषेष सुविधाओं के पात्र होगें।

9. बिहार अधिनियम 24, 1976 धारा-64 का संषोधन।-पटना विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-64 की उप-धारा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः-

''(क) किसी अधिनियम, नियमावली, परिनियम, विनियम, एवं अध्यादेष में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, भी विष्वविद्यालयों के अध्यापन, गैर अध्यापन, प्रषासनिक कर्मचारी जिसमें इसकें निम्नतर सेवक भी शामिल हैं, की सेवा-निवृत्ति की तारीख राज्य सरकार द्वारा विनिष्चित की जाएगीः परन्तु, विष्वविद्यालय किसी भी दषा में विष्वविद्यालय के किसी कर्मचारी की सेवा अवधि, राज्य सरकार द्वारा यथा नियत, उसके द्वारा सेवा-निवृत्ति की आयु पूरी करने के पश्चात्‌ नहीं बढ़ाएगा।''

10. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-68 का संषोधन।-पटना विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-68 की उप-धारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित एक नयी उप-धारा (3) जोड़ी जाएगीः-

'' (3)-किसी अधिनियम, नियमावली, परिनियम, विनियम अथवा अध्यादेष के अधीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू किसी बात के होते हुए भी, वही बात तब तक विष्वविद्यालय के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होगी जब तक राज्य सरकार द्वारा इसे प्रभावी करने हेतु अधिसूचना निर्गत नहीं की जाती है।''

11. व्यावृत्ति।- इस अधिनियम की धारा 8, 11, 14, 19, 47, 64 एवं 68 में किए गए संषोधनों के होते हुए भी, उनके अधीन किये गए कुछ भी अथवा किया गया कोई विनिष्चय अथवा की गई कोई कार्रवाई विधिमान्य रूप से किया गया या की गयी मानी जाएगी तथा उक्त संषोधनों के आधार पर कोई प्रष्न नहीं उठाया जाएगा।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010

उद्देश्य एवं हेतु

पटना विष्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 8, 11, 14, 19, 47, 64 एवं 68 में संषोधन कर विष्वविद्यालय के अधिनियम को प्रभावषाली बनाने के उद्देष्य से यह संषोधन लाया गया है। इन उद्देष्यों की पूर्त्ति हेतु पटना विष्वविद्यालय संषोधन विधेयक 2010 को अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(हरिनारायण सिंह)

भारसाधक सदस्य

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 April 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-04-07.232/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-04-07.232.