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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 April 2010

Published 07 April 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-04-07.236
Languages
English, Hindi

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बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) विधेयक, 2010

प्रस्तावनाः-जबकि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं उनके अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के विचार से बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत विषेष सुरक्षा दल मुहैया करायी जाती है।

जबकि उग्रवादियों एवं आतंकवादी संगठनों से अनुभूत खतरों को ध्यानगत रखते हुए यह उचित समझा गया है कि मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्रियों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाय।

अतएव बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) में संषोधन आवष्यक हो गया है।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।- (1) यह अधिनियम, बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 8, 2000 की धारा-4 का संषोधन। बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम 2000 की धारा-4 में

''(2) विषेष सुरक्षा दल आसन्न सुरक्षा प्रदान करेगाः-

(क) मुख्य मंत्री।

(ख) मुख्य मंत्री के अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों।

(ग) पूर्व मुख्य मंत्रियों को पद त्याग की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए।

परंतु पूर्व मुख्यमंत्री पाँच वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात्‌ उचित सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके आवास एवं राज्य के अन्तर्गत यात्रा भ्रमण के दौरान, बुलेटप्रुफ वाहन इत्यादि के पात्र होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार अथवा इस संबंध में कोई आदेष निर्गत किया जायेगा।

परंतु यह और कि पदावधि को ध्यान में रखे बिना पूर्व मुख्य मंत्रीगण पटना शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत सुरक्षित क्षेत्र में निःषुल्क सरकारी आवास के पात्र भी होंगे।''

(ii) एक नई उप-धारा-(3) को निम्नलिखित रूप से अंतःस्थापित किया जायेगा तथा विद्यमान उप-धारा (3) एवं (4) उप-धारा (4) एवं (5) के रूप में क्रमांकित किया जायेगा-

''(3) यदि कोई पूर्व मुख्य मंत्री के अंतरंग पारिवारिक सदस्य भी पूर्व मुख्य मंत्री रहे हों तो उप-धारा (2) की आवासीय एवं आवासीय सुरक्षा गार्ड प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को दोहराया नहीं जा सकेगा।''3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010

वित्तीय संलेख

मुख्य मंत्री, भूतपूर्व मुख्य मंत्री एवं उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जो, व्यवस्था है उसको औपचारिक रूप देकर एक अलग सुरक्षा दल के रूप में पुलिस महानिदेषक के अन्तर्गत विषेष सुरक्षा दल सुसंगठित करने के निमित्त बनाए गए।

बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) विधेयक, 2010 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु वेतन, ईंधन, यात्रा एवं अन्य मदों में व्यय पर कुल 341.54 लाख (तीन करोड़ इकतालीस लाख चौवन हजार) रूपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय अनुमानित है।

(नीतीष कुमार)

भार साधक सदस्य।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010

उद्देेष्य एवं हेतु

बिहार राज्य के मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था सुद्‌ढ़ एवं अक्षुण्ण रखने के लिए विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) की धारा-4 में, राज्य में उग्रवादी एवं संगठित अपराधिक गिरोहों की गतिविधियों को ध्यानगत रखते हुए, संषोधन की आवष्यकता समझी गयी है। तद्‌नुसार इस संषोधन विधेयक में आवष्यक प्रावधान किया गया है, जिन्हें अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ठ है।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 April 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-04-07.236/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-04-07.236.