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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, (संशोेधन) विधेयक 2010,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 में संशोधन करने हेतु विधेयक।
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।—(1) यह अधिनियम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम 2010 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।
2. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 की धारा-10ख का संशोधन।
(1) उक्त अधिनियम की धारा-10ख की उप-धारा (2) के खंड (ii) में प्रयुक्त शब्द "सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग या उनके प्रतिनिधि" एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं ।
(2) अधिनियम की धारा-10 ख की उप-धारा-(2) के खंड-(iii) को खण्ड-(ii) के रूप में पुनर्सख्यांकित किया जायेगा ।
(3) उक्त अधिनियम की धारा-10 ख की उप-धारा-(3) के बाद निम्नलिखित एक नयी उप-धारा-(4) अन्तःस्थापित की जायेगी ।
(4) धारा-10 ख के अधीन गठित समिति के निर्णय से असंतुष्ट कोई व्यक्ति वैसे निर्णय के संसूचना की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार जो अपीलीय प्राधिकार होंगे के समक्ष अपील कर सकेगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा ।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010
उद्देश्य एवं हेतु
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को 1023 कक्षाओं में निर्धारित किया गया है । इनमें से पूरे देश में उच्चतर माध्यमिक (2) तक की शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा मानते हुए इसे सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू करने की अनुशंसा की गयी है । भारत के अधिकांश राज्यों में यथा-उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, झारखंड आदि में माध्यमिक (वर्ग-X) एवं उच्चतर माध्यमिक (2) स्तर का संचालन एक ही बोर्ड द्वारा होता है ।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने में स्वायतता देने तथा सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम करने के लिए तत्संबंधी समिति के सदस्य के रूप में सरकार के प्रतिनिधि संबंधी प्रावधान को विलोपित करने की आवश्यकता है। इसी परिपेक्ष्य में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952, की धारा-10 'ख' का संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।
इस विधेयक को अधिनियमित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने में स्वायतता देने तथा सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम करने के लिए तत्संबंधी समिति के सदस्य के रूप में सरकार के प्रतिनिधि संबंधी प्रावधान को विलोपित करने की आवश्यकता है । इस हेतु विधेयक को अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ठ है ।
(हरि नारायण सिंह)
भारसाधक सदस्य
पटनाः
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, दिनांक 30 मार्च, 2010
सचिव,
बिहार विधान-सभा ।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 237-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in