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बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010
बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम 2, 1997) में संशोधन करने हेतु विधेयक। प्रस्तावनाः - चूँकि, बिहार राज्य में मत्स्य पालन को गति प्रदान करने, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि इसके क्षमता निर्माण को सशक्त किया जाए,
और चूँकि, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि वर्त्तमान में प्रखण्ड स्तर पर निबन्धित एवं कार्यरत् सहकारी समिति को पुनर्गठित किया जाए,
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। - (i) यह अधिनियम बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन ) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह उस तिथि से, जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित करते हुए नियत करे, प्रवृृत्त होगा। 2. बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-11 में संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा-(4) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा; यथा -
''परन्तु यह कि बिहार अधिनियम 2, 1997 अथवा बिहार सहकारी सोेसाइटी अधिनियम, 1935 सहित किसी अन्य अधिनियम अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत गठित नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग की उपविधि अथवा राज्य सरकार या निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्गत किसी आदेष में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, बिहार अधिनियम 2, 1997 के अधीन निबन्धित प्रखण्ड स्तर की कोई मत्स्यजीवी सहयोग समिति, नियत तिथि के प्रभाव से एक समिति के रूप में पुनर्गठित होगी तथा बिहार अधिनियम-VI, 1935 के अधीन निबंधित समझी जाएगी।''3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010
उद्देश्य एवं हेतु
राज्य के मछुआरों के बीच जलकरों के बन्दोबस्ती सम्बन्धी विवाद को कम करने, मछुआरों को प्रषिक्षित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने आदि उद्देष्यों की पूर्त्ति के लिए यह आवष्यक है कि प्रखण्ड स्तर की सभी मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को पुनर्गठित कर प्रखण्ड स्तर की एक ही मत्स्यजीवी सहयोग समिति का बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत गठन किया जाए। बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निबन्धित प्रखण्ड स्तर की मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ भी उक्त नई समिति में स्वतः पुनर्गठित हो जाएँगी। उपर्युक्त का प्रावधान करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देष्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही अभीष्ठ है।
(गिरिराज सिंह)
भारधारक सदस्य।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 238-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in