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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 April 2010

Published 07 April 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-04-07.240
Languages
English, Hindi

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बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (अधिनियम VI, 1935) में संशोधन हेतु विधेयक।

प्रस्तावना :- चूँकि, बिहार राज्य में मत्स्य विकास की अपार सम्भावना है,

और, चूँकि, राज्य सरकार द्वारा परम्परागत मछुआरों को प्रशिक्षित करते हुए और तकनीकी सहायता देते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु कई कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं,

और, चूँकि, राज्य सरकार की यह नीति है कि जलकरों की बन्दोबस्ती परम्परागत मछुआरों की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ किया जाए,

और, चूँकि, यह आवश्यक माना गया है कि मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की संख्या को पुनर्गठित किया जाए ताकि बेहतर प्रबन्धन से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हो, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी सहायक हो,

भारत गणराज्य के इक्कसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1॰ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। - (i) यह अधिनियम बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह उस तिथि से, जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित करते हुए नियत करे, प्रवृत्त होेगा। 2॰ बिहार अधिनियम VI, 1935 की धारा-8 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा-8 की उप-धारा-(1क) के बाद निम्नलिखित नई उप-धारा-(1ख) अंतःस्थापित की जायेगी, यथा -

''(1ख) बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 अथवा किसी अन्य बिहार अधिनियम अथवा उसके तहत्‌ गठित नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग की उपविधि अथवा राज्य सरकार या निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्गत किसी आदेश में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी, एक प्रखण्ड में मात्र एक निबन्धित मत्स्यजीवी सहयोग समिति होगी, जिसका कार्यक्षेत्र प्रखण्ड की भौगोलिक सीमा तक विस्तारित होगा। 3॰ बिहार अधिनियम VI, 1935 की धारा-11क के बाद नई धारा-11ख का जोड़ा जाना। - उक्त अधिनियम की धारा-11क के बाद निम्नलिखित नई धारा-11ख जोड़ी जाएगी, यथा-

''11ख बिहार अधिनियम VI, 1935 या किसी अन्य अधिनियम अथवा उसके तहत्‌ गठित नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग की उपविधि अथवा राज्य सरकार या निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्गत किसी आदेश मेें अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सभी विद्यमान प्रखण्डस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जिनका कार्यक्षेत्र प्रखण्ड के भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो, एक समिति में संविलित माने जाएँगे तथा बिहार अधिनियम VI, 1935 के अन्तर्गत एक नई समिति स्वतः निबन्धित समझे जाएँगे एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ निबन्धन प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा :

3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010

परन्तु, ऐसे पुनर्गठन होने पर विद्यमान सहयोग समिति अथवा बिहार अधिनियम VI, 1935 अथवा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबन्धित सहकारी समिति के सभी सदस्य पुनर्गठित समिति के सदस्य समझे जाएँगे एवं सदस्यों को वैसे समिति के सदस्यों के सभी अधिकार एवं दायित्त्व प्राप्त हाेंगे। परन्तु यह और कि, वैसे पुनर्गठन के बाद, निबंधक/सरकार, पुनर्गठित समिति एवं वैसे सम्बद्ध समितियों, जिसके मत्स्यजीवी सहयोग समिति सदस्य हो, के कार्य संचालन हेतु तदर्थ प्रबन्ध समिति गठित करेगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से अनधिक होगी तथा जिसके अधीन निर्वाचन के बाद नई प्रबन्ध समिति का गठन किया जाएगा।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के मछुआरों के बीच जलकरों के बन्दोबस्ती सम्बन्धी विवाद को कम करने, मछुआरों को प्रषिक्षित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने आदि उद्देष्यों की पूर्त्ति के लिए यह आवष्यक है कि प्रखण्ड स्तर की सभी मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को पुनर्गठित कर प्रखण्ड स्तर की एक ही मत्स्यजीवी सहयोग समिति का बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत गठन किया जाए। इस नई मत्स्यजीवी सहयोग समिति का कार्यक्षेत्र प्रखण्ड की भौगोलिक सीमा तक विस्तारित होगा, जिसमें पुनर्गठित होने वाली सभी प्रखण्डस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्य स्वतः नई समिति के सदस्य हो जाएँगे। उपर्युक्त का प्रावधान करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देष्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही अभीष्ठ है।

(गिरिराज सिंह)

भारधारक सदस्य।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 April 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-04-07.240/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-04-07.240.