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बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010
बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) को संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ ।- (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-60 का संशोधन ।- बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा-60(1) में उल्लिखित वाक्य ''सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी पदाधिकारी को नियुक्त करेगी, जो उप-समाहर्त्ता से न्यून स्तर का नहीं होगा।'' निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-
''सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त करेगी।''3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010
उद्देश्य एवं हेतु
बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-60(1) में प्रावधान है कि सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी पदाधिकारी को नियुक्त करेगी, जो उप-समाहर्त्ता से न्यून स्तर का नहीं होगा। 2. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-60(1) के प्रावधानानुसार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्य करते हैं। बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 के गठन के फलस्वरूप बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के पदाधिकारी ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्त होंगे। अतएव सरकार द्वारा पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त करने संबंधी प्रावधान अधिनियम में करने हेतु धारा-60(1) में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। 3. यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।
(हरि प्रसाद साह)
भार साधक सदस्य iVuk%
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 242-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in