िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 17171717 चैऽ चैऽ चैऽ चैऽ 1932193219321932 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 244244244244) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 7777 अूीलअूीलअूीलअूील 2020202010101010 ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=äÑéçâóX=
CCCCCCCCC=
îÑLäïéìâ=
OV=Éâéw=OMNM=
= ä~M= Ñç∫ä∫Ñç∫CNM]OMNMCNNMS]Ñç∫ä∫^—{{ÑÅÖâà= ¢Ñ?â= ÑçDçÑçöâóX= Eä~DââëLìF= ÑçLëXÇz= OMNMGGz= íâë= ÑÅÖâà= ÑçLâìCäeââ= Éë~= Ñåìâ~Ç= OV= Éâéwz= OMNM= Çâë= áèàBicââÑáê= Öèîâ= cââz= ÑÅÖâà= ÑçLâìCäeââ= ÇÜ= áòÑÕXâ= êcââ= ÇâXw= ä~éâóì=ÑìXÉâçóÜ=Çë=ÑìXÉ=NNS=Çë=îrêñwê=ã∞ëDX=îâpà=Öëêè=äÑÖê=áòÇâÑDâê=ÑÇXâ=íâêâ=Öp=^=
äèàër‹=áòäâå=DâÉâwz=
äÑéçz=
ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ^=2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010
[Ñç¥ä¥Ñç¥CMR]OMNM⁄
बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010
बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987(बिहार अधिनियम 8, 1988) को संशोधित करने के लिए विधेयक भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-(1) यह अधिनियम बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा,
(3) यह उस तारीख से प्रवृा होगा जो, सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
2. बिहार अधिनियम 8, 1988 की धारा-2 में संशोधन।-धारा-2 की उप-धारा (xxi) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।-'' (xxi) ''क्षेत्र से अभिप्रेत है धारा-3 की उप-धारा (1) (i) और (ii) के अधीन यथाउपबंधित विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार''।
3. बिहार अधिनियम 8, 1988 की धारा -3 में संशोधन। धारा-3 की उप-धारा (1) का (i) और (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगेः-
''(i) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय पूसा होगा और इसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(ii) अनुसूची-I में उल्लिखित सभी महाविद्यालय, शोध तथा प्रायोगिक केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा अन्य संस्थान इसके पदाधिकारियों एवं प्राधिकारों के पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन इसकी अंगीभूत इकाईयाँ होंगी और ऐसी कोई इकाई को संबद्ध इकाई के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। अनुसूची-I में किसी संस्थान को जोड़ने अथवा उसमें से किसी संस्थान को हटाने की शक्ति राज्य सरकार की होगी।''
4. बिहार अधिनियम 8, 1988 की धारा-4 में संशोधन। (।) अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-
''(1) कृषि और इस अधिनियम में व्यापक तौर पर परिभाषित इसके सहबद्ध विषयों में विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण, शोध एवं विस्तार शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता तथा उारदायित्व का विस्तार धारा- 3 (1) का (i) एवं (ii) में यथा उल्लिखित क्षेत्र तक होगा।''
(2) अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (4) विलोपित की जायगी।
(3) अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः-
''(5) विश्वविद्यालय का अपने पूरे क्षेत्राधिकार में यह प्राधिकार होगा कि वह राज्य में कृषि विषयक शिक्षा, शिक्षण, शोध और प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।''
5. बिहार अधिनियम 8, 1988 की धारा-38 में संशोधन।-अधिनियम की धारा-38 की उप-धारा (1)निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :- ''(1)इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय विद्यमान तथा धारा-3 की उप-धारा (1) (i) और (ii) में यथानिर्दिष्ट क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाले सभी महाविद्यालयों, अनुसंधान तथा3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010 प्रायोगिक केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों अथवा अन्य संस्थानों का अनुरक्षण, नियंत्रण तथा प्रबंधन विश्वविद्यालय द्वारा जारी रहेगा''।
अनुसूची - I
I. शैक्षिक संस्थान -
1. कृषि संकाय, पूसा, समस्तीपुर
2. तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली, मुजफ्फरपुर
3. गृह विज्ञान महाविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर
4. कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर
5. मात्स्यिकी महाविद्यालय, ढोली, मुजफ्फरपुर
6. मौलिक विज्ञान और मानविकी महाविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर
II. अनुसंधान संस्थान/ केन्द्र/ उप केन्द्र -
1. ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर
2. पशु उत्पादन अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर
3. क्षेत्रीय अनुसंधान उप केन्द्र, माधोपुर, पश्चिम चम्पारण
4. केला अनुसंधान केन्द्र, हाजीपुर, वैशाली
5. उद्यान अनुसंधान केन्द्र, बिरौली, समस्तीपुर
6. गहरा जल धान अनुसंधान केन्द्र, बिरौल, दरभंगा
7. धान अनुसंधान केन्द्र, झंझारपुर, मधुबनी
III. कृषि विज्ञान केन्द्र -
1. कृषि विज्ञान केन्द्र, खोदावन्दपुर, बेगूसराय
2. कृषि विज्ञान केन्द्र, सरैया, मुजफ्फरपुर
3. कृषि विज्ञान केन्द्र, जाले, दरभंगा
4. कृषि विज्ञान केन्द्र, हरिहरपुर, वैशाली
5. कृषि विज्ञान केन्द्र, भगवानपुर हाट, सीवान
6. कृषि विज्ञान केन्द्र, माधोपुर, पश्चिम चम्पारण
7. कृषि विज्ञान केन्द्र, बिरौली, समस्तीपुर
8. कृषि विज्ञान केन्द्र, सारण
9. कृषि विज्ञान केन्द्र, गोपालगंज
10. कृषि विज्ञान केन्द्र, पिपराकोठी, पूर्वी चम्पारण
11. कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवहर4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 7 अूील 2010
उद्देश्य एवं हेतु
बिहार के कृषि विश्वविद्यालय अर्थात् राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विस्तार शिक्षा का एक समान मानक प्रवर्तित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ठ है।
(रेणु कुमारी)
भारसाधक सदस्य पटनाः
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, दिनांक 29 मार्च, 2010
सचिव,
बिहार विधान-सभा।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 244-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in