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बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2010
प्रस्तावनाः-बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।
चूँकि, राज्य में अनियमित मानसून एवं भू-जल स्तर गिरने के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव तथा पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है एवं कुछ क्षेत्र में बाढ़ आने की सम्भावना है और चूँकि राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर किया जाना है, इसलिए अब, भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।-(1) यह अधिनियम बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।
(2) यह 01 अप्रील 2010 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 19, 1950 की धारा-4 का संशोधन। - बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) की धारा-4 के परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
''परन्तु बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 के आरंभ की तिथि से प्रारम्भ होकर 30 मार्च, 2011 तक की अवधि के दौरान इस धारा का प्रभाव इस उपांतरण के अधीन रहते हुए रहेगा कि शब्द 'तीन सौ पचास करोड़' शब्द के स्थान पर शब्द ''एक हजार पाँच सौ करोड़'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।''
वित्तीय संलेख
बिहार आकस्मिकता निधि का स्थायी काय 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रूपये का है वर्ष 2010 में अनियमित मानसून एवं भू-जल स्तर गिरने के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव तथा पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है एवं कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की सम्भावना है, प्रभावित क्षेत्रों में सहायता उपलब्ध कराने हेतु बजट में उपबन्ध राशि के अतिरिक्त 1150 (एक हजार एक सौ पचास) करोड़ रूपये की आवश्यकता पडेगी़ जिसे बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 की धारा-4 का संशोधन कर 1500 (एक हजार पाँच सौ) करोड़ रूपये करने की आवश्यकता है, राशि का उपयोग मात्र प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए किया जाएगा और राशि की वृद्धि दिनांक 30 मार्च 2011 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रकार से चालू वित्तीय वर्ष के लिए बिहार आकस्मिकता निधि का स्थायी काय 1500/-(एक हजार पाँच सौ) करोड़ रूपये का होगा। इसी उद्देश्य से बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2010 को अधिनियमित कराना आवश्यक है।
अतएव प्रस्ताव है कि बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2010 की स्वीकृति दी जाय । (सुशील कुमार मोदी) भार साधक सदस्य3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 8 अूील 2010
उद्देश्य एवं हेतु
बिहार आकस्मिकता निधि का स्थायी काय 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रूपये का है। वर्ष 2010 में अनियमित मानसून एवं भू-जल स्तर गिरने के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव तथा पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है एवं कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की सम्भावना है, प्रभावित क्षेत्रों में सहायता उपलब्ध कराने हेतु बजट में उपबन्ध राशि के अतिरिक्त 1150 (एक हजार एक सौ पचास) करोड़ रूपये की आवश्यकता पड़ गयी है जिसे बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 की धारा-4 का संशोधन कर 1500 करोड़ रूपये करने की आवश्यकता है, जो दिनांक 30 मार्च 2011 तक प्रभावी रहेगा।
इसलिए यह अब आवश्यक हो गया है कि उक्त राशि 1500 करोड़ रूपये का शोधन और विनियोग करने हेतु इसे विधेयक के रूप में लाना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ठ है।
(सुशील कुमार मोदी) भार साधक सदस्य
पटनाः
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, दिनांक 30 मार्च, 2010
सचिव, बिहार विधान-सभा।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 255-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in