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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 April 2010

Published 20 April 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-04-20.274
Languages
English, Hindi
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आदेश

4 फरवरी 2010

सं0 4/नि0स्था0(अनु0नियु0) 02/08-280—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 367, दिनांक 11 फरवरी 2009 कीं बैठक मेें लिए गए निर्णय एवं सरकार के अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 687, दिनांक 3 मार्च 2009 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर वेतनमान्‌ रु0 3050-4590 में पदभार के ग्रहण के तिथि से अस्थाई रूप से श्री रोहित कुमार पिता स्व0-राजकुमार राम, पानी मजदूर, उद्योग निदेशालय, पटना के नियुक्ति निम्न शर्त्तों के साथ की गई है।

(1) इनकी नियुक्ति अस्थायी है और किसी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। (2) पदभार ग्रहण करते समय इन्हें असैनिक शल्य चिकित्सक/चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्यप्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (3) पदभार ग्रहण करते समय इन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। (4) पदभार ग्रहण करते समय घोषणा-पत्र देना होगा कि शादी में किसी प्रकार का तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करेंगे। (5) इन्हें निम्न घोषणा-पत्र देना होगा :- 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 20 अूील 2010 घोषणा-पत्र मैं ................................................. माता/पिता का नाम ..........................पदनाम................................................ पूरा पता...........................................घोषणा करता हॅू कि मैं मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार का भरण-पोषण करुँगा। मैं इस बात का भी घोषणा करता हॅू कि मुझे इस बात की जानकारी है कि मृत के आश्रित परिवार के देख-भाल में किसी प्रकार के त्रृटि होने पर नियुिक्त पदाधिकारी द्वारा मेरी सेवा वगैर सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

दो निष्पक्ष गवाहों का हस्ताक्षर पूरा नाम और पता नियुक्त कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं पता 1. 2.

(6) यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रृटि की जाती है, तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त की जायेगी।

(7) गलत तथ्यों एवं कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नौकरी की स्थिति में नौकरीधारी को किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा।

(8) ये पदभार ग्रहण उद्योग विभाग के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णिया में करेंगे एवं इनके मामलें में नई पेंशन स्कीम लागू होगी।

(9) योगदान देने के समय शैक्षणिक योग्यता संबंधित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(10) पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर इन्हें पदभार ग्रहण कर लेना होगा अन्यथा नौकरी रद्द कर दी जायेगी।

(11) यह नियुक्ति केन्द्रीय अनुकम्पा समिति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक 367, दिनांक 11 फरवरी 2009 द्वारा की गयी अनुशंसा एवं निहित अनुदेश के आलोक में की जा रही है।

(12) शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के संदर्भ में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।आदेशः—आदेश दिया जाता है कि बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित प्रति 20 (बीस) प्रतियों में अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, उद्योग निदेशक। ———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 274-571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 April 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-04-20.274/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-04-20.274.