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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 April 2010

Published 28 April 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-04-28.293
Languages
English, Hindi
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(1) निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना अध्यक्ष (2) संयुक्त मत्स्य निदेशक (रा0प0ई0) सदस्य (3) उप मत्स्य निदेशक (मु0) सदस्य (4) सहायक मत्स्य निदेशक (यो0) सदस्य (5) वरीय प्रमंडलीय प्रबंधक सदस्य (6) सहायक निदेशक अनुसंधान सदस्य (7) कनीय अभियंता(मु0) सदस्य।

2. समिति को प्रत्येक मामले में अनुशंसा पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित विहित प्रपत्र में पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनर के साथ अनुबंध किया जाएगा।

3. अनुसूचित समिति आँकरों की समीक्षा एसं मूल्यांकन करते हुए अनुशंसा करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुसरण करेगी :-

(i) सभी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र जिसको जन-निजी-भागदारी के आधार पर संचालन हेतु देना है, उसकी सूची संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय एवं मत्स्य निदेशालय में उलब्ध रहेंगी। साथ-ही-साथ सभी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की सूची सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के वेबसाईट पर भी देखी जा सकेगी। (ii) आँफरदाता अपने खर्च पर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का भौतिक निरीक्षण कर सकते है। (iii) मत्स्य बीज प्रक्षेत्र जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में ऑफरदाता के दिए जायेंगे एवं उनपर किसीप्रकार का सरकारी व्यय उनके जीर्णोद्धार हेतु नहीं दिया जाएगा। (iv) इन मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की सुरक्षा एवं मछलियों/बीजों की सुरक्षा आदि की जिम्मेवारी ऑफरदाता की होगी तथा विभाग इसके लिए उन्हें अलग से सहायता प्रदान नहीं करेगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 28 अूील 2010 (v) मत्स्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ हैचरी संचालन एवं मत्सय विज्ञान की योग्यता वाले ऑफरदाता को प्राथमिकता दी जाएगी। (vi) एक ही व्यक्ति जो तकनीकी विशेषज्ञ है, समूह में दो तीन हैचरियों पर तकनीकी परामर्श दे सकते है। (vii) तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफा आवेदक द्वारा अलग-अलग समर्पित किया जायगा। दोनों लिफाफा एक साथ रहने पर ऑफर पर विचार नहीं किया जाएगा।

(viii) ऐेसे आवेदन जिसमें कई प्रक्षेत्रों का नाम अंकित करते हुए एक ही लिफाफा समर्पित किया गया है उसे तकनीकी त्रुटि मानते हुए उस पर विचार नहीं किया जाएगा। परन्तु यदि एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग आँफर्स (दो लिफाफे में) कई प्रक्षेत्रों के लिए दिया गया हो तो उसे मान्यता दी जाएगी परन्तु उसके एक से अधिक ऑफर के सफल होने पर उसे एक ही फार्म के लिए विचार किया जाएगा। इस संबंध में ऑफरदाता से किसी एक फार्म के लिए सहमति प्रदान करने के लिए सूचित किया जाएगा।

(ix) मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के कुल जल क्षेत्र के रकबा में 1000 किलोग्राम प्रतिएकड़ 50 रूपये प्रति किलोंग्राम का 10 प्रतिशत राशि , अगर प्रक्षेत्र पर बोरिंग हो तो 500 रूपये अतिरिक्त राशि एवं भवन हो तो 200 रूपये प्रति कमरे की राशि का योग न्यूनतम वित्तीय ऑफर राशि होगी।

(x) अगर किसी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र पर एक ही ऑफर प्राप्त हुआ हो एवं तकनीकी विशेषज्ञका प्रमाण नहीें हो तो इनके तकनीकी ज्ञान के संबंध में इन्हें साक्षात्कार हेतु निदेशालय बुलाया जाएगा। ऐसे आवेदक की ऑफर राशि निर्धारित न्यूनतम राशि से कम होने पर उनके निर्धारित न्यूनतम राशि पर सहमति प्रदान किये जाने के बाद ही उनके ऑफर पर विचार किया जाएगा।

(xi) तकनीकी रूप से ऑफरदाता के योग्य पाए जाने के बाद ही उनके आर्थिक ऑफर पर विचार किया जाएगा। उच्चतम ऑफरदाता के बंदोवस्ती हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

(xii) इन मत्स्य बीज प्रक्षत्रों के जीर्णोेद्वार एवं मत्स्य बीज उत्पादन की शुरूआत करने हेतु ऑफरदाता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए एवं इसका प्रमाण ऑफर के साथ संलग्न होना चाहिए। (xiii) संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की पूर्वानुमानित एवं मार्गदर्शन पर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के सुचारू एंव सफल संचालन हेतु आंतरिक संरचना में स्वलागत पर जीर्णोद्वार कार्य कराया जा सकता है ताकि प्रत्येक हैचरी से कम से कम 8-10 मिलियन हैचलिंग प्रत्येक वर्ष उत्पादित हो सके।

(xiv) इन मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में विग-हेड एवं अफ्रिकन कैट फिश जैसी मछलियों का पालन एवं प्रजनन प्रतिबंधित रहेगा।

(xv) ऑफरदाता को विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार तकनीकी सलाह मुक्त दी जाएगी। (xvi) इन मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की बंदोवस्ती दस वर्षों के लिए की जाएगी तथा निर्धारित सुरक्षित जमा से उपर ऑफर पर ही विचार किया जाएगा। प्रथम वर्ष ऑफरदाता को हैचरी निर्माण हेतु छुट रहेगी एवं इसके बाद दस वर्षों की बंदोवस्ती अवधि की गणना की जायगी।

(xvii) दस वर्षों के सफल मॉडल हैचरी संचालन होन पर ऑफरदाता के अनुरोध पर आगामी दस वर्षों की बंदोवस्ती पर विचार किया जा सकेगा।

(xviii) सफल ऑफरदाता को एतद विषयक एकरारनामा जिला मत्स्य पदाधिकारी के साथ करना होगा एवं इसके एकरारनामा एवं निबंधन पर होने वाले व्यय का भार ऑफरदाता को वहन करना होगा। (xix) बिना किसी कारण के उल्लेख किए अधिसूचित समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी ऑफर को स्थगित कर दे।

(xx) सरकार द्वारा अनुसूचित समितियों ऑफरदाता के ऑफर के स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की शक्ति प्रदत्त रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 293-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 April 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-04-28.293/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-04-28.293.