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--------- अधिसूचनाएं
28 अप्रील 2010
सं0 एल0जी0-1-05/2010/लेज-138—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मजहर इमाम, सरकार के प्रभारी सचिव।
[fcgkj vf/kfu;e 15] 2010]
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, (संशोेधन) अधिनियम 2010, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 में संशोधन करने हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।—(1) यह अधिनियम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम 2010 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 अूील 2010 (3) उक्त अधिनियम की धारा-10 ख की उप-धारा-(3) के बाद निम्नलिखित एक नयी उप-धारा-(4) अन्तःस्थापित की जायेगी । (4) धारा-10 ख के अधीन गठित समिति के निर्णय से असंतुष्ट कोई व्यक्ति वैसे निर्णय के संसूचना की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार जो अपीलीय प्राधिकार होंगे के समक्ष अपील कर सकेगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा ।
28 अप्रील 2010
सं0 एल0जी0 1-05/2010/लेज-139—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम 2010 का निम्नलिखित अंगे्रजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंगे्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मजहर इमाम, सरकार के प्रभारी सचिव।
[Bihar Act 15, 2010] THE BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD (AMENDMENT) ACT 2010. AN ACT TO AMEND THE BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD ACT 1952 BE it enacted by the Legislature of the state of Bihar in the Sixty one year of the Republic of India as follows :- 1. Short Title, extent and commencement.—(1) This Act may be called The Bihar School Examination Board (Amendment) Act 2010.
(2) It shall extend to whole of the State of Bihar (3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
2. Amendment of Section-10 B of The Bihar School Examination Board Act 1952.—(1) The words "Secretary Human Resource Development Department or his nominee" used in Clause (ii) of sub section-(2) of section- 10 B of the said Act are hereby deleted. (2) The clause (iii) of sub section-(2) of section- 10 B of the Act shall be renumbered as clause-(ii) (3) The following new sub section-(4) shall be inserted after sub section-(3) of section-10 B of the said Act :- (4) Any person dissatisfied with decision of the committee constituted under section-10 B may prefer an appeal within 30 (Thirty) days of the communication of the decision before Principal Secretary, Human Resource Development Department, Govt. of Bihar, who shall be the appellate Authority and his decision shall be final.
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 295-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in