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--------- अधिसूचनाएं
28 अप्रील 2010
सं0 एल0जी0-1-06/2010/लेज-141—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मजहर इमाम, सरकार के प्रभारी सचिव।
[fcgkj vf/kfu;e 16] 2010]
fcgkj Hkwfe fookn fujkdj.k ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2010
बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । -(1) यह अधिनियम बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा-10 का संशोधन।-उप-धारा (2) के बाद 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 अूील 2010 ''(3) - उप-धारा (2) के अधीन किसी मामले के उपशमन के बाद इस अधिनियम के अधीन दायर मामलों का इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्याय निर्णीत एवं निपटारा किया जाएगा।''
28 अप्रील 2010
सं0 एल0जी0 1-06/2010/लेज-142—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमत बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 का निम्नलिखित अंगे्रजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंगे्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मजहर इमाम, सरकार के प्रभारी सचिव।
[Bihar Act 16, 2010] THE BIHAR LAND DISPUTES RESOLUTION (AMENDMENT) ACT, 2010 AN ACT TO AMEND THE BIHAR LAND DISPUTES RESOLUTION ACT, 2009 BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty one year of the Republic of India as follows :- 1. Short Title, Extent and Commencement .- (1) This Act may be called The Bihar Land Disputes Resolution (Amendment) Act, 2010. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Amendment of Section 10 of The Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009.- The following sub-section shall be inserted after Section -(2) :-
" (3)- After the abatement of the case under sub section (2), the case filed under this Act shall be adjudicated and disposed off in accordance with the provisions of this Act."
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 296-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in