Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 May 2010

Published 11 May 2010

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2010-05-11.315
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 21212121 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1932193219321932 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 315315315315) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 11111111 मईमईमईमई 2020202010101010समाज कल्याण विभाग ------ अधिसूचना 4 मई 2010 सं0 10/प्र0गृ0स्था0-01/2002(अंष-1)-989—किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा-4 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित जिलों में किषोर न्याय परिषद का गठन निम्नरूपेण किया जाता हैः-

क्रम संख्या जिला का नाम क्रमानुसार चयनित सदस्यों का नाम पता पदनाम
1 2 3 4 5
1 ि कशोर न्याय परिषद्‌, नालंदा न्यायिक दंडाधिकारी (पदेन) प्रधान सदस्य
आशा प्रसाद पति-श्री अजु र्न कुमार, अप्सरा ज्वेलर्स बिचली खंदकपर, बिहारशरीफ, जिला-नालंदा सदस्य
संजय कुमार पिता-अमरेन्द्र ्र कुमार शाही, मो0 कमरूद्धीनगंज, बिहारशरीफ सदस्य
2. किशोर न्याय परिषद्‌, किशनगंज न्यायिक दंडाधिकारी (पदेन) प्रधान सदस्य
पंकज कुमार झा पिता-श्री दिनेश झा, हवाईअड्‌डा, खागड़ा, किशनगंज सदस्य
3 किशोर न्याय परिषद्‌, समस्तीपुर न्यायिक दंडाधिकारी (पदेन) प्रधान सदस्य
मो0 अबु तमीम पिता-स्व0 मो0 अबूयुनूस, मथुरापुर, समस्तीपुर सदस्य
4 किशोर न्याय परिषद्‌, लखीसराय न्यायिक दंडाधिकारी (पदेन) प्रधान सदस्य
डा0 मो0 शाहीन परवाज पिता-स्व0 अली हुसैन, लाईफ केयर नर्सिंग होम हलसी, लखीसराय सदस्य
श्रीमती शशिबाला कुमारी पति-श्री रामकुमार भवानी, गौशाला रोड, लखीसराय सदस्य
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण)] 11 मई 2010

2. अधिनियम की धारा-2 (एल) के अनुसार वर्णित विधि का उल्लंघन करने वाले किषोरों के विषय में निर्णय हेतु न्यायपीठ को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) द्वारा शक्तियाँ प्रदत्त होगी।

3. परिषद्‌ की कालावधि तीन वर्षों की होगी जो अधिसूचना के निर्गत तिथि से मान्य होगा तथा सदस्यों की नियुक्ति परिषद्‌ के कालावधि के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

4. नवगठित परिषदों का क्षेत्राधिकार जिला स्तरीय होगा। 5. इन परिषदो के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों के बैठक भत्ता एवं मानदेय के संबंध में अलग से आदेष निर्गत किया जायेगा।

6. सदस्य, अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा-4 में दिये गये उपबंध के अनुसार एक माह का अग्रिम नोटिस देकर किसी समय पद त्याग कर सकेंगे अथवा उप-धारा-5 में दिए गये उपबंध के अनुसार उन्हें पद से हटाया जा सकेगा।

7. परिषद्‌ अपनी शक्तियों एवं कर्तव्य का निर्वाह, किषोर न्याय अधिनियम, 2000 एवं इसके अंतर्गत गठित किसी नियमावली (समय-समय पर यथासंषोधित) के प्रावधानों के अनुसार कर सकेगा।बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राम लखन रविदास, संयुक्त सचिव। ———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 315-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 May 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2010-05-11.315/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2010-05-11.315.